Part V - Parliament • Article
अनुच्छेद 99 Simplified: सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
कोई भी नवनिर्वाचित सांसद संसद में बैठने या मतदान करने से पहले भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। यदि कोई सांसद बिना शपथ लिए संसद की बैठक में भाग लेता है या मतदान करता है, तो उसे प्रतिदिन ₹500 का जुर्माना देना पड़ सकता है।
Official Text
99. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान– संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।
Simple Meaning
कोई भी नवनिर्वाचित सांसद संसद में बैठने या मतदान करने से पहले भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। यदि कोई सांसद बिना शपथ लिए संसद की बैठक में भाग लेता है या मतदान करता है, तो उसे प्रतिदिन ₹500 का जुर्माना देना पड़ सकता है।
Explain Like Ten
संसद में बैठकर नए कानून बनाने से पहले हर सांसद को खड़े होकर एक शपथ (वादा) लेनी होती है कि वे भारत के संविधान के नियमों का पालन करेंगे और देश के प्रति वफादार रहेंगे। यदि कोई सांसद बिना यह शपथ लिए संसद में जाकर बैठता है या वोट देता है, तो उस पर हर दिन के लिए ₹500 का जुर्माना लगाया जाता है!
Student Mode
अनुच्छेद 99 प्रत्येक सांसद के लिए कार्यभार संभालने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation) लेना अनिवार्य बनाता है: (1) यह शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति (जैसे प्रो-टर्म स्पीकर) के समक्ष ली जाती है; (2) शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है; (3) बिना शपथ लिए सदन में बैठने या मतदान करने पर अनुच्छेद 104 के तहत ₹500 प्रतिदिन का जुर्माना लागू होता है; (4) शपथ अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी 22 भाषाओं में ली जा सकती है।
Example
जब भी नए आम चुनाव होते हैं, संसद के पहले कुछ दिनों में केवल सभी 543 नवनिर्वाचित सांसदों को एक-एक करके शपथ दिलाई जाती है, जिसके बाद ही विधायी कार्य शुरू होते हैं।
Key Takeaway
संविधान के प्रति निष्ठा प्रत्येक सांसद के लिए पहली अनिवार्य शर्त है।
FAQs
बिना शपथ लिए संसद की बैठक में भाग लेने या मतदान करने पर क्या सजा है?
अनुच्छेद 104 के तहत, ऐसे व्यक्ति पर ₹500 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाता है जिसे सरकारी ऋण के रूप में वसूल किया जा सकता है।
सांसद किस भाषा में शपथ ले सकते हैं?
सांसद अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज किसी भी 22 भारतीय भाषाओं में से अपनी पसंद की भाषा में शपथ ले सकते हैं।
नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ कौन दिलाता है?
राष्ट्रपति स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति (आमतौर पर एक वरिष्ठ सांसद जिसे 'प्रो-टर्म स्पीकर' नियुक्त किया जाता है) सांसदों को शपथ दिलाता है।
Quiz
अनुच्छेद 99 के तहत प्रत्येक सांसद को किसके समक्ष शपथ लेनी होती है?
Answer: राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष
सांसदों की शपथ का प्रारूप संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है?
Answer: तीसरी अनुसूची