Part V - Parliament • Article
अनुच्छेद 95 Simplified: अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
यदि लोक सभा अध्यक्ष का पद खाली है या वे अनुपस्थित हैं, तो उपाध्यक्ष उनका कार्यभार संभालते हैं। यदि दोनों ही उपस्थित नहीं हैं या दोनों पद खाली हैं, तो राष्ट्रपति लोक सभा के किसी भी सांसद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।
Official Text
95. अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति– (1) जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोक सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। (2) लोक सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो लोक सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो लोक सभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
Simple Meaning
यदि लोक सभा अध्यक्ष का पद खाली है या वे अनुपस्थित हैं, तो उपाध्यक्ष उनका कार्यभार संभालते हैं। यदि दोनों ही उपस्थित नहीं हैं या दोनों पद खाली हैं, तो राष्ट्रपति लोक सभा के किसी भी सांसद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।
Explain Like Ten
यदि अध्यक्ष बैठक में नहीं हैं या उनका पद खाली है, तो उपाध्यक्ष उनकी जगह लेते हैं। यदि दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो लोक सभा के नियमों के अनुसार तय किया गया कोई सदस्य (अध्यक्ष तालिका का सदस्य) या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई सांसद सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
Student Mode
अनुच्छेद 95 अध्यक्ष की अनुपलब्धता के दौरान लोक सभा के सुचारू संचालन की व्यवस्था करता है: (1) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है – उपाध्यक्ष कर्तव्यों का पालन करेंगे; (2) यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है – राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोक सभा सदस्य कर्तव्यों का पालन करेंगे; (3) बैठकों से सामान्य अनुपस्थिति के दौरान – उपाध्यक्ष या सदन की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित व्यक्ति (जैसे सभापति तालिका का सदस्य) अध्यक्षता करेंगे।
Example
जब लोक सभा अध्यक्ष स्वास्थ्य कारणों या विदेश यात्रा के कारण अनुपस्थित होते हैं, तो उपाध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
Key Takeaway
उपाध्यक्ष लोक सभा के बैकअप (वैकल्पिक) प्रमुख होते हैं।
FAQs
जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों, तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है?
ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति लोक सभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं (इसे कार्यवाहक अध्यक्ष या प्रो-टर्म स्पीकर भी कहा जा सकता है)।
लोक सभा में 'सभापति तालिका' (Panel of Chairpersons) क्या है?
अध्यक्ष सदन के सदस्यों में से कुछ लोगों को नामांकित करते हैं, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदन की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। यह नियम प्रक्रिया नियमों के तहत कार्य करता है।
Quiz
जब लोक सभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो उनके कर्तव्यों का पालन कौन करता है?
Answer: उपाध्यक्ष
यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
Answer: राष्ट्रपति