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अनुच्छेद 86 Simplified: सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार

राष्ट्रपति को संसद् के किसी भी सदन को संबोधित करने (अभिभाषण देने) या संसद में लंबित किसी कानून (विधेयक) के संबंध में सदनों को औपचारिक संदेश भेजने का अधिकार है। यदि राष्ट्रपति कोई संदेश भेजते हैं, तो संसद् को उस पर जल्द से जल्द विचार करना होगा।

Official Text

86. सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार– (1) राष्ट्रपति, संसद् के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। (2) राष्ट्रपति, संसद् में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, संसद् के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधाानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।

Simple Meaning

राष्ट्रपति को संसद् के किसी भी सदन को संबोधित करने (अभिभाषण देने) या संसद में लंबित किसी कानून (विधेयक) के संबंध में सदनों को औपचारिक संदेश भेजने का अधिकार है। यदि राष्ट्रपति कोई संदेश भेजते हैं, तो संसद् को उस पर जल्द से जल्द विचार करना होगा।

Explain Like Ten

राष्ट्रपति स्कूल के प्रिंसिपल की तरह हैं जो कभी भी छात्रों की सभा में आकर बोल सकते हैं, या छात्र परिषद को कोई पत्र भेज सकते हैं। अगर वे कोई पत्र भेजते हैं, तो परिषद को उस पर तुरंत चर्चा करनी होती है।

Student Mode

राष्ट्रपति को दो प्रमुख अधिकार देता है: (1) संसद् के किसी भी सदन या संयुक्त बैठक में अभिभाषण का अधिकार और सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य करने की शक्ति। (2) संसद् को लंबित विधेयकों या अन्य मामलों पर संदेश भेजने का अधिकार, जिस पर संसद् को शीघ्र विचार करना होता है।

Example

जब कोई महत्वपूर्ण कानून संसद में अटका हो या किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर ध्यानाकर्षण की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का उपयोग करके संसद् को अपना संदेश भेज सकते हैं।

Key Takeaway

राष्ट्रपति सीधे तौर पर संसद सदस्यों से संवाद कर सकते हैं और उन्हें संदेश भेज सकते हैं।

FAQs

अनुच्छेद 86 (अभिभाषण का अधिकार) और अनुच्छेद 87 (विशेष अभिभाषण) में क्या अंतर है?

अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को कभी भी सामान्य रूप से संबोधित करने का अधिकार देता है। जबकि अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के बाद और हर साल के पहले सत्र में संसद् को संबोधित करना अनिवार्य होता है।

क्या राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक के बारे में संदेश भेज सकते हैं जिससे वे असहमत हैं?

हाँ, यदि राष्ट्रपति किसी गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं (अनुच्छेद 111 के तहत), तो वे उसके साथ अपना संदेश भी भेज सकते हैं जिसे संसद् को देखना होता है।

Quiz

अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद् को किसके बारे में संदेश भेज सकते हैं?

Answer: संसद में लंबित कोई भी विधेयक या अन्य विषय

जब राष्ट्रपति संसद् को संदेश भेजते हैं, तो संसद् को क्या करना होता है?

Answer: सुविधाजनक शीघ्रता से उस पर विचार करना

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