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अनुच्छेद 79 Simplified: संसद् का गठन
अनुच्छेद 79 भारतीय संसद् का गठन करता है। यह स्पष्ट करता है कि संसद् केवल एक कमरा या सभा नहीं है, बल्कि यह तीन हिस्सों से मिलकर बनी है: 1) राष्ट्रपति, 2) राज्य सभा (उच्च सदन), और 3) लोक सभा (निम्न सदन)। देश में कोई भी कानून बनाने के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है।
Official Text
79. संसद् का गठन– संघ के लिए एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे।
Simple Meaning
अनुच्छेद 79 भारतीय संसद् का गठन करता है। यह स्पष्ट करता है कि संसद् केवल एक कमरा या सभा नहीं है, बल्कि यह तीन हिस्सों से मिलकर बनी है: 1) राष्ट्रपति, 2) राज्य सभा (उच्च सदन), और 3) लोक सभा (निम्न सदन)। देश में कोई भी कानून बनाने के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है।
Explain Like Ten
भारत की संसद् एक तीन हिस्सों वाली मशीन की तरह है: राष्ट्रपति (जो अंतिम मंजूरी देते हैं), राज्य सभा (राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले बुजुर्गों की सभा), और लोक सभा (वह सभा जहाँ आप अपने सांसद को वोट देकर भेजते हैं)। कानून बनाने के लिए तीनों की ज़रूरत होती है।
Student Mode
अनुच्छेद 79 संघ की विधायिका (संसद्) का गठन करता है, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन (राज्य सभा और लोक सभा) शामिल हैं। राष्ट्रपति को विधायिका का हिस्सा बनाना यह दर्शाता है कि बिना राष्ट्रपति की सहमति (अनुच्छेद 111) के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता।
Example
जब भी कोई नया कानून बनता है, उसे पहले लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। यह तीन स्तरीय प्रक्रिया अनुच्छेद 79 के तहत ही संचालित होती है।
Key Takeaway
भारतीय संसद् = राष्ट्रपति + राज्य सभा + लोक सभा।
FAQs
राष्ट्रपति को संसद् का हिस्सा क्यों माना जाता है?
क्योंकि संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी (सहमति) अनिवार्य है। इसलिए वे विधायी प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं।
संसद् और दो सदनों में क्या अंतर है?
संसद् एक व्यापक शब्द है जिसमें राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोक सभा तीनों शामिल हैं। दो सदन केवल इसके विधायी अंग हैं, संसद् नहीं।
अनुच्छेद 79 के ठीक बाद कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं?
अनुच्छेद 80 राज्य सभा की संरचना से और अनुच्छेद 81 लोक सभा की संरचना से संबंधित है।
Quiz
भारत की संसद् किससे मिलकर बनती है?
Answer: राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोक सभा
राष्ट्रपति को संसद् का हिस्सा क्यों माना जाता है?
Answer: विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है