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अनुच्छेद 73 Simplified: संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

अनुच्छेद 73 केंद्र सरकार की शक्तियों की सीमा (दायरा) तय करता है। यह कहता है कि संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति उन सभी विषयों तक विस्तृत है जिन पर संसद् को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है (जैसे रक्षा, रेलवे या बैंकिंग)। इसके अलावा, यह संघ को अंतरराष्ट्रीय संधियों से उत्पन्न होने वाले मामलों को संभालने का भी अधिकार देता है।

Official Text

73. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार– (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार– (क) जिन विषयों के संबंध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है उन तक, और (ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक, होगा: परंतु इस संविधान में या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, उपखंड (क) में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। (2) जब तक संसद् अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में, जिनके संबंध में संसद् को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था।

Simple Meaning

अनुच्छेद 73 केंद्र सरकार की शक्तियों की सीमा (दायरा) तय करता है। यह कहता है कि संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति उन सभी विषयों तक विस्तृत है जिन पर संसद् को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है (जैसे रक्षा, रेलवे या बैंकिंग)। इसके अलावा, यह संघ को अंतरराष्ट्रीय संधियों से उत्पन्न होने वाले मामलों को संभालने का भी अधिकार देता है।

Explain Like Ten

अनुच्छेद 73 एक सीमा रेखा की तरह है जो बताती है कि केंद्र सरकार किन मामलों में नियम लागू कर सकती है। यह उन सभी विषयों पर नियम बना और लागू कर सकती है जिन पर संसद् कानून बना सकती है।

Student Mode

यह स्थापित करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद् की विधायी क्षमता के सह-विस्तृत (co-extensive) है, जो उन सभी मामलों तक फैली हुई है जिन पर संसद् कानून बना सकती है (संघ और समवर्ती सूची के विषय)।

Example

चूंकि 'रक्षा' संसद् के अधीन एक विषय है, इसलिए संघ कार्यपालिका (मंत्रिमंडल) के पास सेना का प्रबंधन करने और अनुच्छेद 73 के तहत रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर करने की पूरी शक्ति है।

Key Takeaway

संघ की कार्यपालिका शक्ति का दायरा संसद् की कानून बनाने की क्षमता के अनुरूप होता है।

FAQs

संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा क्या है?

यह संसद् की कानून बनाने की शक्ति के समान है, जिसका अर्थ है कि केंद्र संघ और समवर्ती सूची के विषयों को संभालता है।

क्या संघ कार्यपालिका को राज्य सूची के विषयों पर अधिकार है?

नहीं, जब तक कि संविधान या संधियों द्वारा विशेष रूप से ऐसा उपबंध न किया गया हो।

Quiz

संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके कानून बनाने की शक्ति के सह-विस्तृत है?

Answer: संसद्

अनुच्छेद 73 के तहत, संघ की कार्यपालिका शक्ति आम तौर पर किन विषयों तक विस्तृत होती है?

Answer: संघ और समवर्ती सूचियाँ

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