Part V - The Union • अनुच्छेद

अनुच्छेद 68 Simplified: उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

अगले उपराष्ट्रपति को चुनने का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने से *पहले* ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। यदि मृत्यु या इस्तीफे के कारण पद खाली होता है, तो चुनाव जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए, और नए उपराष्ट्रपति को पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है।

Official Text

उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि--(1) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। (2) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

Simple Meaning

अगले उपराष्ट्रपति को चुनने का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने से *पहले* ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। यदि मृत्यु या इस्तीफे के कारण पद खाली होता है, तो चुनाव जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए, और नए उपराष्ट्रपति को पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है।

Explain Like Ten

यह नियम बताता है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति के 5 साल पूरे होने से पहले ही हमें नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए। यदि किसी उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है या वे इस्तीफा दे देते हैं, तो हमें जल्द से जल्द चुनाव कराना होगा, और नए उपराष्ट्रपति को पूरे 5 साल काम करने का मौका मिलता है।

Student Mode

यह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समय सीमा निर्धारित करता है: (1) कार्यकाल समाप्ति के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा होना चाहिए। (2) आकस्मिक रिक्ति (मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन आदि के कारण) को भरने के लिए चुनाव जल्द से जल्द आयोजित किया जाना चाहिए, और नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्यभार संभालता है।

Example

किसी भी अंतराल (गैप) से बचने के लिए, चुनाव आयोग निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से कई सप्ताह पहले ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देता है।

Key Takeaway

संविधान यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए उपराष्ट्रपति के चुनाव समय पर आयोजित किए जाएं।

FAQs

यदि कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है, तो क्या उसका उत्तराधिकारी केवल शेष कार्यकाल के लिए कार्य करता है?

नहीं, अनुच्छेद 68(2) के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।

क्या उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति के चुनाव के लिए कोई अधिकतम समय सीमा निर्दिष्ट की गई है?

राष्ट्रपति के चुनाव (जिसे 6 महीने के भीतर आयोजित करना आवश्यक है) के विपरीत, संविधान केवल यह कहता है कि उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति का चुनाव 'यथाशीघ्र' (as soon as possible) कराया जाना चाहिए।

Quiz

उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कब तक पूरा हो जाना चाहिए?

Answer: कार्यकाल समाप्त होने से पहले

उपराष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति कितनी अवधि के लिए पद धारण करता है?

Answer: 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल

Related Topics

  • Article 67
  • Article 69