Part V - The Union • अनुच्छेद

अनुच्छेद 67 Simplified: उपराष्ट्रपति की पदावधि

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं, या यदि राज्यसभा (तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से) एक प्रस्ताव पारित करती है और लोकसभा उससे सहमत होती है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि अगले उपराष्ट्रपति शपथ नहीं ले लेते।

Official Text

उपराष्ट्रपति की पदावधि--उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा : परंतु-- (क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ; (ख) उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो ; (ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

Simple Meaning

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं, या यदि राज्यसभा (तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से) एक प्रस्ताव पारित करती है और लोकसभा उससे सहमत होती है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि अगले उपराष्ट्रपति शपथ नहीं ले लेते।

Explain Like Ten

उपराष्ट्रपति का काम 5 साल का होता है। वे राष्ट्रपति को पत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं। अगर उन्हें हटाना हो, तो पहले राज्यसभा को उन्हें हटाने के लिए वोट करना होगा और फिर लोकसभा को भी उससे सहमत होना होगा। वे तब तक काम जारी रखते हैं जब तक कि अगले उपराष्ट्रपति काम संभालने के लिए तैयार न हों।

Student Mode

यह उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को 5 वर्ष के रूप में स्थापित करता है। इसमें शामिल हैं: (क) राष्ट्रपति को संबोधित लिखित इस्तीफा। (ख) राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत (Effective Majority) द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा (साधारण बहुमत से) स्वीकृत संकल्प द्वारा पद से हटाना, जिसके लिए 14 दिनों की अग्रिम सूचना आवश्यक है। (ग) उत्तराधिकारी के पदभार संभालने तक पद पर बने रहना।

Example

यदि उपराष्ट्रपति समय से पहले पद छोड़ना चाहते हैं, तो वे अपने हस्ताक्षरित इस्तीफे का पत्र सीधे भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं।

Key Takeaway

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन उन्हें लोकसभा की सहमति वाले राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

FAQs

क्या उपराष्ट्रपति के लिए कोई औपचारिक महाभियोग (Impeachment) प्रक्रिया है?

नहीं, राष्ट्रपति के विपरीत, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया जाता। उन्हें राज्यसभा द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव (Resolution) के माध्यम से हटाया जाता है।

उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं?

उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं।

Quiz

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाना चाहिए?

Answer: केवल राज्यसभा में

उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करते हैं?

Answer: राष्ट्रपति

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