Part V - The Union • अनुच्छेद
अनुच्छेद 65 Simplified: राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन
यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वे इस्तीफा दे देते हैं, या उन्हें पद से हटा दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं। यदि राष्ट्रपति बीमार हैं या विदेश यात्रा पर हैं, तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से उनके कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस अवधि के दौरान, उन्हें राष्ट्रपति का वेतन, सुविधाएं और शक्तियां मिलती हैं, और वे राज्यसभा का संचालन बंद कर देते हैं।
Official Text
राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन--(1) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। (2) जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। (3) उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में, जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।
Simple Meaning
यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वे इस्तीफा दे देते हैं, या उन्हें पद से हटा दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं। यदि राष्ट्रपति बीमार हैं या विदेश यात्रा पर हैं, तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से उनके कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस अवधि के दौरान, उन्हें राष्ट्रपति का वेतन, सुविधाएं और शक्तियां मिलती हैं, और वे राज्यसभा का संचालन बंद कर देते हैं।
Explain Like Ten
यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है या वे अपना पद छोड़ देते हैं, तो नया राष्ट्रपति चुने जाने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। यदि राष्ट्रपति केवल बीमार या यात्रा पर हैं, तो उपराष्ट्रपति थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति का काम संभालते हैं। इस समय के दौरान, उन्हें राष्ट्रपति की शक्तियां और वेतन मिलता है।
Student Mode
यह उपराष्ट्रपति को अधिकार देता है: (1) राष्ट्रपति की स्थायी रिक्ति (मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन) के दौरान नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का, और (2) अस्थायी अनुपस्थिति (बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों) के दौरान राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने का। ऐसा करते समय, उनके पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां और वेतन-भत्ते होते हैं।
Example
1969 में, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया था, तब उपराष्ट्रपति वी.वी। गिरि ने अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था।
Key Takeaway
उपराष्ट्रपति देश के नेतृत्व में किसी भी अंतराल (गैप) को रोकने के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा तंत्र हैं।
FAQs
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है?
राज्यसभा के उपसभापति, सभापति के रूप में कर्तव्यों का पालन करते हैं।
क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति विधेयकों पर हस्ताक्षर करके कानून बना सकते हैं?
हाँ, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की सभी संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, अध्यादेश जारी करना और क्षमादान देना शामिल है।
Quiz
यदि राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है और चुनाव लंबित है, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है?
Answer: उपराष्ट्रपति
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसे किसका वेतन मिलता है?
Answer: भारत के राष्ट्रपति का
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