Part V - The Union • अनुच्छेद

अनुच्छेद 59 Simplified: राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें

राष्ट्रपति बनने के बाद, कोई व्यक्ति सांसद या विधायक नहीं रह सकता। यदि वे पहले से विधायक या सांसद हैं, तो उन्हें वह सीट छोड़नी होगी। उन्हें बिना किसी किराए के राष्ट्रपति भवन में रहने का अधिकार मिलता है, और उनका वेतन व भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। वे राष्ट्रपति रहते हुए कोई अन्य वेतनभोगी कार्य या व्यवसाय नहीं कर सकते।

Official Text

राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें--(1) राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। (2) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। (3) राष्ट्रपति, बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद, विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा। (4) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।

Simple Meaning

राष्ट्रपति बनने के बाद, कोई व्यक्ति सांसद या विधायक नहीं रह सकता। यदि वे पहले से विधायक या सांसद हैं, तो उन्हें वह सीट छोड़नी होगी। उन्हें बिना किसी किराए के राष्ट्रपति भवन में रहने का अधिकार मिलता है, और उनका वेतन व भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। वे राष्ट्रपति रहते हुए कोई अन्य वेतनभोगी कार्य या व्यवसाय नहीं कर सकते।

Explain Like Ten

चुने जाने के बाद, राष्ट्रपति अब संसद या किसी राज्य की विधानसभा में सदस्य नहीं रह सकते। वे बिना कोई किराया दिए विशाल राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, और उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जा सकती। वे कोई और व्यवसाय भी नहीं कर सकते।

Student Mode

यह पद की शर्तें निर्धारित करता है: (1) वह संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता; यदि वह सदस्य है, तो उसका पदभार ग्रहण करने पर वह स्थान रिक्त मान लिया जाता है। (2) कोई अन्य लाभ का पद धारण करने पर रोक लगाता है। (3) शासकीय निवासों (राष्ट्रपति भवन) के निःशुल्क उपयोग का अधिकार देता है। (4) गारंटी देता है कि कार्यकाल के दौरान उसकी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों में कोई कमी नहीं की जाएगी।

Example

यदि कोई कार्यरत विधायक (MLA) राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो जैसे ही वे पद की शपथ लेते हैं, राज्य विधानसभा में उनका स्थान अपने आप खाली हो जाता है।

Key Takeaway

राष्ट्रपति का पद पूर्ण समर्पण और वित्तीय सुरक्षा का पद है।

FAQs

क्या राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राज्यसभा की सदस्यता रख सकते हैं?

नहीं। अनुच्छेद 59(1) के तहत, यदि संसद का कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है, तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से उनका संसद का स्थान खाली मान लिया जाता है।

भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान कहाँ है?

राष्ट्रपति बिना कोई किराया दिए अपने आधिकारिक निवासों के उपयोग के हकदार हैं, जिनमें मुख्य रूप से नई दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, और शिमला व हैदराबाद में स्थित राष्ट्रपति रिट्रीट (आरामगाह) शामिल हैं।

क्या संसद कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति का वेतन कम कर सकती है?

नहीं। अनुच्छेद 59(4) यह सख्त गारंटी देता है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों में उनके कार्यकाल के दौरान कोई कमी नहीं की जाएगी।

Quiz

यदि कोई मौजूदा सांसद (MP) भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो क्या होता है?

Answer: पद ग्रहण करते ही उनकी सांसद की सीट खाली मान ली जाती है

कौन सा संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रपति के वेतन को उनके कार्यकाल के दौरान कम होने से बचाता है?

Answer: अनुच्छेद 59(4)

राष्ट्रपति के आधिकारिक निःशुल्क निवास स्थान को क्या कहा जाता है?

Answer: राष्ट्रपति भवन

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