Part XXI - Temporary, Transitional and Special Provisions • अनुच्छेद

अनुच्छेद 371ञ Simplified: कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371ञ कर्नाटक के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र (जिसे अब कल्याण-कर्नाटक कहा जाता है) के लिए विशेष विकास और आरक्षण लाभ प्रदान करता है। यह राष्ट्रपति को राज्यपाल को एक अलग विकास बोर्ड स्थापित करने, राज्य के धन का उचित वितरण सुनिश्चित करने और सरकारी नौकरियों व शिक्षा में क्षेत्रीय कोटा लागू करने की शक्ति देने का अधिकार देता है।

Official Text

कनार्टक राज्यों के संबंध में� �विशेष उपबंधों -- (1) राष्ट्रप�त, कनार्टकराज्यों के संबंध में� �कए गए आदेश द्वारा,– (क) हैदराबाद-कनार्टक �क्षेत्र के �लए, एक पृ थक् �वकास बोडर् क� स्थापनाके �लए, इस उपबंधों स�हत �क इस बोडर् के कायर्करण पर एक प्र�तवेदन प्रत्येकवषर् राज्यों �विधिान सभा के समें� रखा जाएगा ; (ख) समेंस्त राज्यों क� आवश्यकताओं को ध्यान में� रखते हु ए, उक्त �क्षेत्रके �वकास व्यय के �लए �न�धय� के सामें्यापू णर् आबंटन के �लए ; और (ग) समेंस्त राज्यों क� आवश्यकताओं को ध्यान में� रखते हु ए, उक्त �क्षेत्रसे संबं�धत लोग� के �लए लोक �नयोजन, �श�ा और व्यावसा�यक प्र�श�ण के �वषय� में� सामें्यापू णर् अवसर और सु �विधिाओं के �लए, राज्योंपाल के �कसी �विशेष उ�रदा�यत्व के �लए उपबंधों कर सके गा । (2) खंड (1) के उपखंड (ग) के अधीन �कए गए आदेश द्वारा,– (क) हैदरा बाद -कनार्टक �क्षेत्र में� शै��णक और व्यावसा�यक प्र�श�णसंस्थाओं में� , ऐसे छात्र� के �लए जो जन्मेंसे या अ�धवास द्वारा उस �क्षेत्र के ह � , स्थानों� के आनु पा�तक आर�ण के �लए उपबंधों �कया जा सके गा ; और 1. सं�विधिान (छप्पनवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1987 क� धारा 2 द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्था�पत । 2 सं�विधिान (अठानवेवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 2012 क� धारा 2 द्वारा ( 1-10-2013 से) अंतःस्था�पत ।भारत का सं�विधिान 246 (ख) हैदराबाद-कनार्टक �क्षेत्र में� राज्यों सरकार के अधीन और राज्यों सरकारके �नयंत्रणाधीन �कसी �नकाय या संगठन में� पद� या पद� के वग� क� पहचान के �लए और उन व्यक्तियों� के �लए, जो जन्मेंसे या अ�धवास द्वारा उस �क्षेत्र के ह � , ऐसे पद� के आनु पा�तक आर�ण के �लए और उन पद� पर सीधे भत� द्वारा याप्रोन्न�त द्वारा अथवा ऐसी �कसी अन्य र��त में� , जो आदेश द्वारा �व�न�दर्ष्ट क� जाए, �नियुक्ति के �लए उपबंधों �कया जा सके गा ।

Simple Meaning

अनुच्छेद 371ञ कर्नाटक के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र (जिसे अब कल्याण-कर्नाटक कहा जाता है) के लिए विशेष विकास और आरक्षण लाभ प्रदान करता है। यह राष्ट्रपति को राज्यपाल को एक अलग विकास बोर्ड स्थापित करने, राज्य के धन का उचित वितरण सुनिश्चित करने और सरकारी नौकरियों व शिक्षा में क्षेत्रीय कोटा लागू करने की शक्ति देने का अधिकार देता है।

Explain Like Ten

यह नियम कर्नाटक के एक पिछड़े इलाके हैदराबाद-कर्नाटक के लोगों की मदद करता है। यह राज्यपाल को वहां स्कूल और सड़कें बनाने के लिए एक विशेष बोर्ड स्थापित करने और वहां के बच्चों के लिए कॉलेजों व सरकारी नौकरियों में सीटें आरक्षित करने का अधिकार देता है।

Student Mode

अनुच्छेद 371ञ को 98वें संविधान संशोधन अधिनियम (2012) द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य कर्नाटक में क्षेत्रीय असमानता को दूर करना है। इसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को यह विशेष जिम्मेदारी सौंप सकते हैं कि वे: (1) हैदराबाद-कर्नाटक (कल्याण-कर्नाटक) क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड स्थापित करें, (2) विकास निधि का न्यायसंगत आवंटन करें, और (3) इस क्षेत्र के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान करें।

Example

कलबुर्गी में पैदा हुआ छात्र बेंगलुरु के एक मेडिकल कॉलेज में आरक्षित सीट प्राप्त कर सकता है या हैदराबाद-कर्नाटक कोटे (अनुच्छेद 371ञ) के तहत आरक्षित राज्य सरकार की नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, जिससे पिछड़े जिलों के युवाओं को उचित अवसर मिल सके।

Key Takeaway

यह कर्नाटक सरकार को कल्याण-कर्नाटक (हैदराबाद-कर्नाटक) क्षेत्र के विकास के लिए बोर्ड स्थापित करने और नौकरियों तथा शिक्षा में क्षेत्रीय आरक्षण देने का अधिकार देता है।

FAQs

कर्नाटक के किस क्षेत्र को अनुच्छेद 371ञ से लाभ मिलता है?

हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र (जिसे अब कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र कहा जाता है) को इससे लाभ मिलता है।

संविधान में अनुच्छेद 371ञ को कब जोड़ा गया था?

इसे 2012 में 98वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

Quiz

भारत के संविधान का अनुच्छेद 371ञ निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष उपबंध प्रदान करता है?

Answer: कर्नाटक

अनुच्छेद 371ञ के तहत किस क्षेत्र के निवासियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाता है?

Answer: हैदराबाद-कर्नाटक

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