Part XXI - Temporary, Transitional and Special Provisions • अनुच्छेद
अनुच्छेद 371च Simplified: सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371च सिक्किम राज्य के भारत में विलय के समय वहां की विशिष्ट परिस्थितियों और वहां की विभिन्न जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेष नियम बनाता है। इसके तहत सिक्किम विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होने का नियम बनाया गया, सिक्किम को लोकसभा में एक सीट दी गई, और राज्यपाल को वहां शांति और सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई।
Official Text
�सिक्कमेंराज्यों के संबंध में� �व शेष उपबंधों – इस सं�विधिान में� �कसीबात के होते हु ए भी, – (क) �सिक्कमेंराज्यों क� �विधिान सभा कमेंसे कमेंतीस सदस्यों� से �मेंलकरबनेगी ; (ख) सं�विधिान (छ�ीसवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1975 के प्रारंभ क� तार�खसे (िजसे इस अनु च्छेद में� इसके पश्चात् �नयत �दन कहा गया है) – (i) �सिक्कमेंक� �विधिानसभा, जो अप्रैल, 1974 में� �सिक्कमेंमें� हु ए �नवार्चन� के प�रणामेंस्वरूप उक्त �नवार्चन� में� �नवार्�चत ब�ीससदस्यों� से (िजन्ह � इसमें� इसके पश्चात् आसीन सदस्यों कहा गया है) �मेंलकर बनी है, इस सं�विधिान के अधीन समें्यक् रूप से ग�ठत �सिक्कमेंराज्यों क� �व धान सभा समेंझी जाएगी ; (ii) आसीन सदस्यों इस सं�विधिान के अधीन समें्यक् रूप से �नवार्�चत �सिक्कमेंराज्यों क� �विधिान सभा के सदस्यों समेंझे जाएंगे ; और (iii) �सिक्कमेंराज्यों क� उक्त �विधिान सभा इस सं�विधिान के अधीनराज्यों क� �विधिान सभा क� शक्तिय� का प्रयोग और कृत्य� का पालनकरेगी ; 1. सं�विधिान (छ�ीसवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1975 क� धारा 3 द्वारा ( 26- 4-1975 से) अंतःस्था�पत ।भारत का सं�विधिान 242 (ग) खंड (ख) के अधीन �सिक्कमेंराज्यों क� �विधिान सभा समेंझी गई �विधिान सभा क� दशा में� , अनु च्छेद 172 के खंड (1) में� 1 पांच वषर् क� अव�ध केप्र�त �नद�श� का यह अथर् लगाया जाएगा �क वे 2 चार वषर् क� अव�ध के प्र�त �नद�श ह � और 2 चार वषर् क� उक्त अव�ध �नयत �दन से प्रारंभ हु ई समेंझीजाएगी ; (घ) जब तक संसद �व�धद्वारा अन्य उपबंधों नह�ं करती है तब तक �सिक्कमेंराज्यों को लोक सभा में� एक स्थानों आबं�टत �कया जाएगा और �सिक्कमेंराज्यों एक संसद�य �नवार्चन-�क्षेत्र होगा िजसका नामें�सिक्कमेंसंसद�य �नवार्चन-�क्षेत्र होगा ; (ङ) �नयत �दन को �वद्यमेंान लोक सभा में� �सिक्कमेंराज्यों का प्र�त�न�ध �सिक्कमेंराज्यों क� �विधिान सभा के सदस्यों� द्वारा �नवार्�चत �कया जाएगा ; (च) संसद, �सिक्कमेंक� जनता के �व�भन्न अनु भाग� के अ�धकार� और �हत� क� संर�ा करने के प्रयोजनों के �लए �सिक्कमेंराज्यों क� �विधिान सभा में� उनस्थानों� क� संख्या के �लए जो ऐसे अनु भाग� के अßय�थर्य� द्वारा भरे जा सक � गेऔर ऐसे सभा �नवार्चन-�क्षेत्र� के प�रसीमेंन के �लए, िजनसे के वल ऐसे अनु भाग� केअßयथ� ह� �सिक्कमेंराज्यों क� �विधिान सभा के �नवार्चन के �लए खड़े हो सक � गे, उपबंधों कर सके गी ; (छ) �सिक्कमेंके राज्योंपाल का, शां�त के �लए और �सिक्कमेंक� जनता के �व�भन्न अनु भाग� क� सामेंािजक और आ�थर्क उन्न�त सु �निश्चत करने के �लएसामें्यापूणर् व्यवस्था करने के �लए �विशेष उ�रदा�यत्व होगा और इस खंड के अधीनअपने �विशेष उ�रदा�यत्व का �नवर्हन करने में� �सिक्कमेंका राज्योंपाल ऐसे �निर्देश� के अधीन रहते हु ए जो राष्ट्रप�त समेंय-समेंय पर देना ठ�क समेंझे, अपने �ववेक सेकायर् करेगा ; (ज) सभी संप�� और आिस्तयां (चाहे वे �सिक्कमेंराज्यों में� समेंा�वष्टराज्यों�क्षेत्र� के भीतर ह� या बाहर) जो �नयत �दन से ठ�क पहले �सिक्कमेंसरकारमें� या �सिक्कमेंसरका र के प्रयोजनों� के �लए �कसी अन्य प्रा�धकार� या व्यिक्त में� �न�हत थीं, �नयत �दन से �सिक्कमेंराज्यों क� सरकार में� �न�हत हो जाएंगी ; 1. सं�विधिान (बयाल�सवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1976 क� धारा 56 द्वारा (3-1-1977 से) “पांच वषर्” के स्थानों परप्र�तस्था�पत और तत्पश्चात् सं�विधिान (चवाल�सवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1978 क� धारा 43 द्वारा (6-9-1979 से “छह वषर्” के स्थानों पर) प्र�तस्था�पत । 2. सं�विधिान (बयाल�सवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1976 क� धारा 56 द्वारा (3-1-1977 से) “चार वषर्” के स्थानों परप्र�तस्था�पत और तत्पश्चात् सं�विधिान (चवाल�सवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1978 क� धारा 43 द्वारा (6-9-1979 से) क्रमेंशः “पांच वषर्” के स्थानों पर प्र�तस्था�पत ।भारत का सं�विधिान 243 (झ) �सिक्कमेंराज्यों में� समेंा�वष्ट राज्यों�क्षेत्र� में� �नयत �दन से ठ�क पहलेउच्च न्यायालयों के रूप में� कायर्रत उच्च न्यायालयों �नयत �दन को और से �सिक्कमेंराज्यों का उच्च न्यायालयों समेंझा जाएगा ; (ञ) �सिक्कमेंराज्यों के राज्यों�क्षेत्र में� सवर्त्र �स�वल, दां�डक और राजस्वअ�धका�रता वाले सभी न्यायालयों तथा सभी न्या�यक, कायर्पालक औरअनुस�चवीय प्रा�धकार� और अ�धकार� �नयत �दन को और से अपने-अपने कृत्य� कोइस सं�विधिान के उपबंधों� के अधीन रहते हु ए, करते रह � गे ; (ट) �सिक्कमेंराज्यों में� समेंा�वष्ट राज्यों�क्षेत्र में� या उसके �कसी भाग में� �नयत �दन से ठ�क पहले प्रवृ � सभी �व�धयां वहां तब तक प्रवृ � बनी रह � गी जबतक �कसी स�में�विधिान-मेंंडल या अन्य स�मेंप्रा�धकार� द्वारा उनका संशोधनया �नरसन नह�ं कर �दया जाता है ; (ठ) �सिक्कमेंराज्यों के प्रशासन के संबंध में� �कसी ऐसी �व�ध को, जोखंड (ट) में� �न�दर्ष्ट है, लागू �कए जाने को सु कर बनाने के प्रयोजनों के �लए और �कसी ऐसी �व�ध के उपबंधों� को इस सं�विधिान के उपबंधों� के अनु रूप बनाने केप्रयोजनों के �लए राष्ट्रप�त, �नयत �दन से दो वषर् के भीतर, आदेश द्वारा, ऐसी �व�ध में� �नरसन के रूप में� या संशोधन के रूप में� ऐसे अनु कू लन और उपांतरणकर सके गा जो आवश्यक या समेंीचीन ह� और तब प्रत्येक ऐसी �व�ध इस प्रकार �कए गए अनु कू लन� और उपांतरण� के अधीन रहते हु ए प्रभावी होगी और �कसीऐसे अनु कू लन या उपांतरण को �कसी न्यायालयों में� प्रश्नगत नह�ं �कया जाएगा ; (ड) उच्चतमेंन्यायालयों या �कसी अन्य न्यायालयों को, �सिक्कमेंके संबंधमें� �कसी ऐसी सं�ध, करार, वचनबंध या वैसी ह� अन्य �लखत से, जो �नयत �दनसे पहले क� गई थी या �नष्पा�दत क� गई थी और िजसमें� भारत सरकार याउसक� पू वर्वत� कोई सरकार प�कार थी, उत्पन्न �कसी �ववाद या अन्य �वषय केसंबंध में� अ�धका�रता नह�ं होगी, �कं तु इस खंड क� �कसी बात का यह अथर् नह�ंलगाया जाएगा �क वह अनु च्छेद 143 के उपबंधों� का अल्पीकरण करती है ; () राष्ट्रप�त, लोक अ�धसू चना द्वारा, �कसी ऐसी अ�ध�नय�में�त का �वस्तार, जो उसअ�धसू चना क� तार�ख को भारत के �कसी राज्यों में� प्रवृ � है, ऐसे �नबर्न्धन� या उपांतरण� स�हत, जो वह ठ�क समेंझता है, �सिक्कमेंराज्यों परकर सके गा ; (ण) य�द इस अनु च्छेद के पू वर्गामेंी उपबंधों� में� से �कसी उपबंधों को प्रभावीकरने में� कोई क�ठनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रप�त, आदेश ∗ द्वारा, कोई ऐसीबात (िजसके अंतगर्त �कसी अन्य अनु च्छेद का कोई अनु कू लन या उपांतरण है ) कर सके गा जो उस क�ठनाई को दू र करने के प्रयोजनों के �लए उसे आवश्यकप्रतीत होती है : ∗ सं�विधिान (क�ठनाइय� का �नरा करण) आदेश सं 0 11 ( सं0 आ0 99) दे�खए ।भारत का सं�विधिान 244 परंतु ऐसा कोई आदेश �नयत �दन से दो वषर् क� समेंािप्त के पश्चात् नह�ं �कया जाएगा ; (त) �सिक्कमेंराज्यों या उसमें� समेंा�वष्ट राज्यों�क्षेत्र� में� या उनके संबंध में� , �नयत �दन को प्रारंभ होने वाल� और उस तार�ख से िजसको सं�विधिान (छ�ीसवांसंशोधन) अ�ध�नयमें, 1975 राष्ट्रप�त क� अनु में�त प्राप्त करता है, ठ�क पहलेसमेंाप्त होने वाल� अव�ध के दौरान क� गई सभी बात � और कारर्वाइयां, जहां तकवे सं�विधिान (छ�ीसवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1975 द्वारा यथासंशो�धत इससं�विधिान के उपबंधों� के अनु रूप ह � , सभी प्रयोजनों� के �लए इस प्रकार यथासंशो�धतइस सं�विधिान के अधीन �व�धमेंान्यतः क� गई समेंझी जाएंगी । 1
Simple Meaning
अनुच्छेद 371च सिक्किम राज्य के भारत में विलय के समय वहां की विशिष्ट परिस्थितियों और वहां की विभिन्न जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेष नियम बनाता है। इसके तहत सिक्किम विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होने का नियम बनाया गया, सिक्किम को लोकसभा में एक सीट दी गई, और राज्यपाल को वहां शांति और सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई।
Explain Like Ten
सिक्किम पहले एक अलग देश था जो 1975 में भारत का हिस्सा बना। यह नियम सिक्किम को भारत में मिलाते समय वहां के लोगों की सुरक्षा और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए बनाया गया था, जिसमें वहां के राज्यपाल को सिक्किम में शांति बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है।
Student Mode
अनुच्छेद 371च को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम (1975) द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाने के समय जोड़ा गया था। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं: (a) सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 30 होगी (वर्तमान में 32 है)। (b) सिक्किम को लोकसभा में एक सीट दी गई है। (c) संसद को सिक्किम की आबादी के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सीटों के आरक्षण की विशेष शक्ति है। (d) राज्यपाल के पास सिक्किम में शांति और सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी होगी, जिसमें वे राष्ट्रपति के निर्देशों के अधीन अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। (e) सिक्किम से जुड़े संधियों और करारों के विवादों को अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
Example
सिक्किम के विधानसभा चुनावों में वहां की भूटिया और लेप्चा जैसी स्थानीय जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित रखने की व्यवस्था इसी अनुच्छेद के तहत की गई है।
Key Takeaway
यह सिक्किम के भारत संघ में ऐतिहासिक एकीकरण के समय सिक्किम की संस्कृति, जनसांख्यिकी और सुरक्षा की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा तंत्र है।
FAQs
सिक्किम किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना और सिक्किम के लिए विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में हैं?
सिक्किम 36वें संविधान संशोधन (1975) द्वारा भारत का 22वां राज्य बना, और इसके लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 371च में शामिल किए गए।
सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है?
अनुच्छेद 371च(क) के अनुसार सिक्किम विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होने का प्रावधान है।
Quiz
36वें संविधान संशोधन अधिनियम (1975) द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल करते समय किस अनुच्छेद के तहत विशेष सुरक्षा प्रदान की गई?
Answer: अनुच्छेद 371च