Part XXI - Temporary, Transitional and Special Provisions • अनुच्छेद

अनुच्छेद 371ङ Simplified: आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

अनुच्छेद 371ङ भारतीय संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर सके, ताकि वहां के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर और समान अवसर मिल सकें।

Official Text

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Simple Meaning

अनुच्छेद 371ङ भारतीय संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर सके, ताकि वहां के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर और समान अवसर मिल सकें।

Explain Like Ten

यह नियम हमारी संसद को अधिकार देता है कि वह आंध्र प्रदेश में बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए एक बड़ी और खास सरकारी यूनिवर्सिटी (केंद्रीय विश्वविद्यालय) खोल सके।

Student Mode

अनुच्छेद 371ङ को भी 32वें संविधान संशोधन अधिनियम (1973) द्वारा जोड़ा गया था। यह अत्यंत संक्षिप्त प्रावधान है जो संसद को विधि द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए अधिकृत करता है। यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के समय राज्य में शैक्षणिक संसाधनों के विकास की केंद्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Example

संसद ने इस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके ही आंध्र प्रदेश में 'आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय' की स्थापना के लिए कानून पारित किया था।

Key Takeaway

यह विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद को विधायी अधिकार देता है।

FAQs

क्या संसद के पास आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की विशेष संवैधानिक शक्ति है?

हाँ, अनुच्छेद 371ङ संसद को कानून बनाकर आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रत्यक्ष अधिकार देता है।

Quiz

किस अनुच्छेद के तहत संसद को आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है?

Answer: अनुच्छेद 371ङ

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