Part XXI - Temporary, Transitional and Special Provisions • अनुच्छेद

अनुच्छेद 371घ Simplified: आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371घ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को नौकरी और शिक्षा में समान अवसर देने से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए स्थानीय कैडर (जैसे जिलों के आधार पर नौकरियां) और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकें, तथा नौकरियों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण बना सकें।

Official Text

4 आंध्र प्रदेश राज्यों या तेलंगाना राज्यों के संबंध में� �विशेष उपबंधों – 5 (1) राष्ट्रप�त, आंĢ प्रदेश राज्यों या तेलंगाना राज्यों के संबंध में� �कए गए आदेश द्वारा, प्रत्येक राज्यों क� आवश्यकताओं को ध्यान में� रखते हु ए दोन� राज्यों� के �व�भन्न भाग� केलोग� के �लए लोक �नयोजन के �वषय में� और �श�ा के �वषय में� सामें्यापू णर् अवसर� औरसु �विधिाओं का उपबंधों कर सके गा और दोन� राज्यों� के �व�भन्न भाग� के �लए �भन्न-�भन्नउपबंधों �कए जा सक � गे । (2) खंड (1) के अधीन �कया गया आदेश, �व�शष्टतया, – 1. पू व��र �क्षेत्र (पु नगर्ठन) अ�ध�नयमें, 1971 (1971 का 81) क� धारा 71 द्वारा ( 21- 1-1972 से) “भाग क” के स्थानोंपर प्र�तस्था�पत । 2. सं�विधिान (स�ाईसवां संशोधन) अ�ध �नयमें, 1971 क� धारा 5 द्वारा (15- 2-1972 से) अंतःस्था�पत । 3. सं�विधिान (ब�ीसवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1973 क� धारा 3 द्वारा ( 1-7-1974 से) अंतःस्था�पत । 4. आंĢ प्रदेश पु नगर्ठन अ�ध�नयमें, 2014 क� धारा 97 द्वारा (2-6-2014 से) “आंĢ प्रदेश राज्यों” के स्थानों परप्र�त स्था�पत । 5. आंĢ प्रदेश पु नगर्ठन अ�ध�नयमें, 2014 क� धारा 97 द्वारा ( 2-6-2014 से) खंड (1) के स्थानों पर प्र�तस्था�पत ।भारत का सं�विधिान 238 (क) राज्यों सरकार से यह अपे�ा कर सके गा �क वह राज्यों क� �स�वलसेवा में� पद� के �कसी वगर् या वग� का अथवा राज्यों के अधीन �स�वल पद� के �कसी वगर् या वग� का राज्यों के �भन्न भाग� के �लए �भन्न स्थानोंीय काडर� में� गठन करे और ऐसे �सद्धांत� और प्र�क्रया के अनु सार जो आदेश में� �व�न�दर्ष्ट क� जाए, ऐसे पद� को धारण करने वाले व्यक्तियों� का इस प्रकार ग�ठत स्थानोंीयकाडर� में� आबंटन करे; (ख) राज्यों के ऐसे भाग या भाग� को �व�न�दर्ष्ट कर सके गा जो– (i) राज्यों सरकार के अधीन �कसी स्थानोंीय काडर में� (चाहे उसकागठन इस अनु च्छेद के अधीन आदेश के अनु सरण में� या अन्यथा �कयागया है) पद� के �लए सीधी भत� के �लए, (ii) राज्यों के भीतर �कसी स्थानोंीय प्रा�धकार� के अधीन �कसीकाडर में� पद� के �लए सीधी भत� के �लए, और (iii) राज्यों के भीतर �कसी �वश्व�वद्यालय में� या राज्यों सरकार के �नयंत्रण के अधीन �कसी अन्य �श�ा संस्था में� प्रवेश के प्रयोजनों के �लए, स्थानोंीय �क्षेत्र समेंझे जाएंगे; (ग) वह �वस्तार �व�न�दर्ष्ट कर सके गा िजस तक, वह र��त �व�न�दर्ष्ट करसके गा िजससे और वे शर्तों� �व�न�दर्ष्ट कर सके गा िजनके अधीन, यथािस्थ�त, ऐसेकाडर, �वश्व�वद्यालय या अन्य �श�ा संस्था के संबंध में� ऐसे अßय�थर्य� को, िजन्ह�ने आदेश में� �व�न�दर्ष्ट �कसी अव�ध के �लए स्थानोंीय �क्षेत्र में� �नवास याअध्ययन �कया है – (i) उपखंड (ख) में� �न �दर्ष्ट ऐसे काडर में� जो इस �न�में� आदेश में� �व�न�दर्ष्ट �कया जाए, पद� के �लए सीधी भत� के �वषय में� ; (ii) उपखंड (ख) में� �न�दर्ष्ट ऐसे �वश्व�वद्यालय या अन्य �श�ासंस्था में� जो इस �न�में� आदेश में� �व�न�दर्ष्ट क� जाए, प्रवेश के �वषयमें� , अ�धमेंान �दया जाएगा या उनके �लए आर�ण �कया जाएगा । (3) राष्ट्रप�त, आदेश द्वारा, 1 आंĢ प्रदेश राज्यों के �लए और तेलंगाना राज्यों के �लए एक प्रशास�नक अ�धकरण के गठन के �लए उपबंधों कर सके गा जो अ�धकरण �नमें्न�ल�खत �वषय� क� बाबत ऐसी अ�धका�रता, शक्ति और प्रा�धकार का िजसकेअंतगर्त वह अ�धका�रता, शक्ति या प्रा�धकार है जो सं�विधिान (ब�ीसवांसंशोधन) अ�ध�नयमें, 1973 के प्रारंभ से ठ�क पहले (उच्चतमेंन्यायालयों से �भन्न) �कसीन्यायालयों द्वारा अथवा �कसी अ�धकरण या अन्य प्रा�धकार� द्वारा प्रयोक्तव्य था प्रयोगकरेगा जो आदेश में� �व�न�दर्ष्ट �कया जाए, अथार्त् :– 1. आंĢ प्रदेश पु नगर्ठन अ�ध�नयमें, 2014 क� धारा 97 द्वारा (2-6-2014 से) “आंĢ प्रदेश राज्यों के �लए” के स्थानोंपर प्र�तस्था�पत ।भारत का सं�विधिान 239 (क) राज्यों क� �स�वल सेवा में� ऐसे वगर् या वग� के पद� पर अथवा राज्योंके अधीन ऐसे वगर् या वग� के �स�वल पद� पर अथवा राज्यों के भीतर �कसीस्थानोंीय प्रा�धकार� के �नयंत्रण के अधीन ऐसे वगर् या वग� के पद� पर जो आदेशमें� �व�न�दर्ष्ट �कए जाएं, �नियुक्ति, आबंटन या प्रोन्न�त ; (ख) राज्यों क� �स�वल सेवा में� ऐसे वगर् या वग� के पद� पर अथवा राज्योंके अधीन ऐसे वगर् या वग� के �स�वल पद� पर अथवा राज्यों के भीतर �कसीस्थानोंीय प्रा�धकार� के �नयंत्रण के अधीन ऐसे वगर् या वग� के पद� पर जो आदेशमें� �व�न�दर्ष्ट �कए जाएं, �नियुक्त, आबं�टत या प्रोन्नत व्यक्तियों� क� ज्येष्ठता ; (ग) राज्यों क� �स�वल सेवा में� ऐसे वगर् या वग� के पद� पर अथवा राज्योंके अधीन ऐसे वगर् या वग� के �स�वल पद� पर अथवा राज्यों के भीतर �कसीस्थानोंीय प्रा�धकार� के �नयंत्रण के अधीन ऐसे वगर् या वग� के पद� पर �नियुक्त, आबं�टत या प्रोन्नत व्यक्तियों� क� सेवा क� ऐसी अन्य शर्तों� जो आदेश में� �व�न�दर्ष्ट क� जाएं । (4) खंड (3) के अधीन �कया गया आदेश– (क) प्रशास�नक अ�धकरण को उसक� अ�धका�रता के भीतर �कसी �वषयसे संबं�धत व्यथाओं के �नवारण के �लए ऐसेअßयावे दन प्राप्त करने के �लए, जोराष्ट्रप�त आदेश में� �व�न�दर्ष्ट करे और उस पर ऐसे आदेश करने के �लए जो वहप्रशास�नक अ�धकरण ठ�क समेंझता है, प्रा�धकृ त कर सके गा ; (ख) प्रशास�नक अ�धकरण क� शक्तिय� और प्रा�धकार� और प्र�क्रया केसंबंध में� ऐसे उपबंधों (िजनके अंतगर्त प्रशा स�नक अ�धकरण क� अपने अवमेंान के �लए दंड देने क� शक्ति के संबंध में� उपबंधों ह � ) अंत�वर्ष्ट कर सके गा जोराष्ट्रप�तआवश्यक समेंझे ; (ग) प्रशास�नक अ�धकरण को उसक� अ�धका�रता के भीतर आने वाले �वषय� से संबं�धत और उस आदेश के प्रारंभ से ठ�क पहले (उच्चतमेंन्यायालयोंसे �भन्न) �कसी न्यायालयों अथवा �कसी अ�धकरण या अन्य प्रा�धकार� के समें� लं�बत कायर्वा�हय� के ऐसे वग� के, जो आदेश में� �व�न�दर्ष्ट �कए जाएं, अंतरण के �लए उपबंधों कर सके गा ; (घ) ऐसे अनु पू रक, आनु षं�गक और पा�रणा�मेंक उपबंधों ( िजनके अंतगर्तफ�स के बारे में� और प�रसीमेंा, सा�य के बारे में� या तत्समेंय प्रवृ � �कसी �व�धको �कन्ह�ं अपवाद� या उपांतरण� के अधीन रहते हु ए लागू करने के �लए उपबंधोंह � ) अंत�वर्ष्ट कर सके गा जो राष्ट्रप�त आवश्यक समेंझे ।भारत का सं�विधिान 240 ∗ (5) प्रशास�नक अ�धकरण का �कसी मेंामेंले को अं�तमेंरूप से �नपटाने वालाआदेश, राज्यों सरकार द्वारा उसक� पुिष्ट �कए जाने पर या आदेश �कए जाने क� तार�खसे तीन मेंास क� समेंािप्त पर, इनमें� से जो भी पहले हो, प्रभावी हो जाएगा : परंतु राज्यों सरकार, �विशेष आदेश द्वारा, जो �ल�खत रूप में� �कया जाएगा औरिजसमें� उसके कारण �व�न�दर्ष्ट �कए जाएंगे, प्रशास�नक अ�धकरण के �क सीआदेश कोउसके प्रभावी होने के पहले उपांत�रत या रद्द कर सके गी और ऐसे मेंामेंले में� प्रशास�नकअ�धकरण का आदेश, यथािस्थ�त, ऐसे उपांत�रत रूप में� ह� प्रभावी होगा या वह �न ष्प्र भाव हो जाएगा । (6) राज्यों सरकार द्वारा खंड (5) के परंतु क के अधीन �कया गया प्रत्येक �विशेषआदेश, �कए जाने के पश्चात् , यथाशक्य, शीघ्र, राज्यों �विधिान-मेंंडल के दोन� सदन� केसमें� रखा जाएगा। (7) राज्यों के उच्च न्यायालयों को प्रशास�नक अ�धकरण पर अधी�ण क� शक्तिनह�ं होगी और (उच्चतमेंन्यायालयों से �भन्न) कोई न्यायालयों अथवा कोई अ�धकरण, प्रशास�नक अ�धकरण क� या उसके संबंध में� अ�धका�रता, शक्ति या प्रा�धकार के अधीन �कसी �वषय क� बाबत �कसी अ�धका�रता, शक्ति या प्रा�धकार का प्रयोग नह�ं करेगा । (8) य�द राष्ट्रप�त का यह समेंाधान हो जाता है �क प्रशास�नक अ�धकरण का �नरंतरबने रहना आवश्यक नह�ं है तो राष्ट्रप�त आदेश द्वारा प्रशा स�नक अ�धकरण काउत्सादन कर सके गा और ऐसे उत्सादन से ठ�क पहले अ�धकरण के समें� लं�बत मेंामेंल� के अंतरण और �नपटारे के �लए ऐसे आदेश में� ऐसे उपबंधों कर सके गा जो वह ठ�कसमेंझे । (9) �कसी न्यायालयों, अ�धकरण या अन्य प्रा�धकार� के �कसी �निर्णय, �डिक्री� याआदेश के होते हु ए भी,– (क) �कसी व्यिक्त क� कोई �नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्न�त या अंतरण क� बाबत जो– (i) 1 नवंबर, 1956 से पहले यथा�वद्यमेंान हैदराबाद राज्यों क� सरकार के या उसके भीतर �कसी स्थानोंीय प्रा�धकार� के अधीन उसतार�ख से पहले �कसी पद पर �कया गया था, या (ii) सं�विधिान (ब�ीसवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1973 के प्रारंभ सेपहले आंĢ प्रदेश राज्यों क� सरकार के अधीन या उस राज्यों के भीतर �कसी स्थानोंीय या अन्य प्रा�धकार� केअधीन �कसी पद पर �कया गयाथा, और (ख) उपखंड (क) में� �न�दर्ष्ट �कसी व्यिक्त द्वारा या उसके समें� क� गई �कसी कारर्वाई या बात क� बाबत, ∗ उच्चतमेंन्यायालयों ने पी। सांबमेंू �तर् और अन्य बनामेंआंĢ प्रदेश राज्यों और एक अन्य (1987) 1 एस। एस.सी., 362, अनु च्छेद 371घ के खंड (5) और उसके परंतु क को असंवैधा�नक और शू न्य घो�षत �कया ।भारत का सं�विधिान 241 के वल इस आधार पर �क ऐसे व्यिक्त क� �नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्न�त या अंतरण, ऐसी �नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्न�त या अंतरण क� बाबत, यथािस्थ�त, हैदराबाद राज्यों केभीतर या आंĢ प्रदेश राज्यों के �कसी भाग के भीतर �नवास के बारे में� �कसी अपे�ा काउपबंधों करने वाल� तत्समेंय प्रवृ � �व�ध के अनु सार नह�ं �कया गया था, यह नह�ं समेंझाजाएगा �क वह अवैध या शू न्य है या कभीभी अवैध या शू न्य रहा था । (10) इस अनु च्छेद के और राष्ट्रप�त द्वारा इसके अधीन �कए गए �कसी आदेशके उपबंधों इस सं�विधिान के �कसी अन्य उपबंधों में� या तत्समेंय प्रवृ � �कसी अन्य �व�धमें� �कसी बात के होते हु ए भी प्रभावी ह�गे ।

Simple Meaning

अनुच्छेद 371घ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को नौकरी और शिक्षा में समान अवसर देने से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए स्थानीय कैडर (जैसे जिलों के आधार पर नौकरियां) और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकें, तथा नौकरियों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण बना सकें।

Explain Like Ten

यह नियम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बच्चों के लिए है। इसके कारण वहाँ के अलग-अलग जिलों के बच्चों को उनकी ही जगह पर पढ़ाई और नौकरियों में पहले मौका मिलता, ताकि किसी भी इलाके के बच्चों के साथ नाइंसाफी न हो।

Student Mode

अनुच्छेद 371घ को 32वें संविधान संशोधन अधिनियम (1973) द्वारा आंध्र प्रदेश में उत्पन्न मुल्की विवादों को सुलझाने के लिए जोड़ा गया था। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इसे तेलंगाना पर भी लागू किया गया। इसके तहत: (1) राष्ट्रपति आदेश द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए लोक नियोजन और शिक्षा में समान अवसर व सुविधाएं सुनिश्चित कर सकते हैं। (2) वह राज्य सरकार को सिविल सेवाओं में स्थानीय कैडर बनाने और स्थानीय क्षेत्रों को परिभाषित करने का निर्देश दे सकते हैं। (3) राज्य के कर्मचारियों की नियुक्तियों, पदोन्नति और सेवा शर्तों के विवादों के निपटारे के लिए एक विशेष प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है।

Example

आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में जब सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती निकलती है, तो स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था इसी अनुच्छेद 371घ के तहत राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा लागू की जाती है।

Key Takeaway

यह राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।

FAQs

क्या आंध्र प्रदेश विभाजन (2014) के बाद भी यह अनुच्छेद दोनों राज्यों पर लागू है?

हाँ, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के माध्यम से इस अनुच्छेद के प्रावधानों को आंध्र प्रदेश और नवगठित तेलंगाना राज्य दोनों पर लागू किया गया है।

Quiz

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोक नियोजन (नौकरियों) और शिक्षा में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने और क्षेत्रीय असमानता को दूर करने वाला अनुच्छेद कौन सा है?

Answer: अनुच्छेद 371घ

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