Part XXI - Temporary, Transitional and Special Provisions • अनुच्छेद
अनुच्छेद 371क Simplified: नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371क नागालैंड राज्य के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर-तरीकों की रक्षा करता है। इसके तहत संसद का कोई भी कानून जो नागाओं की धार्मिक प्रथाओं, उनके पारंपरिक कानूनों, भूमि के स्वामित्व और संसाधनों के हस्तांतरण को प्रभावित करता है, तब तक नागालैंड में लागू नहीं हो सकता जब तक कि नागालैंड की विधानसभा इसके लिए सहमति न दे दे।
Official Text
नागाल�ड राज्यों के संबंध में� �विशेष उपबंधों – (1) इस सं�विधिान में� �कसीबात के होते हु ए भी, – (क) �न में्न�ल�खत के संबंध में� संसद का कोई अ�ध�नयमेंनागाल�ड राज्योंको तब तक लागू नह�ं होगा जब तक नागाल�ड क� �विधिान सभा संकल्प द्वाराऐसा �व�नश्चय नह�ं करती है, अथार्त् ,– (i) नागाओं क� धा�मेंर्क या सामेंािजक प्रथाएं ; (ii) नागा रू�ढ़जन्य �व�ध और प्र�क्रया ; (iii) �स�व ल और दां�डक न्याय प्रशासन, जहां �व�नश्चय नागारू�ढ़जन्य �व�ध के अनु सार होने ह � ; (iv) भू �मेंऔर उसके संप�� स्रोत� का स्वा�मेंत्व और अंतरण ; 1. सं�विधिान (सातवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1956 क� धारा 22 द्वारा (1-11-1956 से) अनु च्छेद 371 के स्थानों परप्र�तस्था�पत । 2. सं�विधिान (ब�ीसवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1973 क� धारा 2 द्वारा (1-7-1974 से) “आंĢ प्रदेश,” शब्द� का लोप �कया गया । 3. सं�विधिान (ब�ीसवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1973 क� धारा 2 द्वारा ( 1-7-1974 से) खंड ( 1) का लोप �कया गया । 4. मेंु ंबई पु नगर्ठन अ�ध�नयमें, 1960 (1960 का 11) क� धारा 85 द्वारा (1-5-1960 से) “मेंु ंबई राज्यों” के स्थानों परप्र�तस्था�पत । 5. मेंु ंबई पु नगर्ठन अ�ध�नयमें, 1960 (1960 का 11) क� धारा 85 द्वारा ( 1-5-1960 से) “शेष मेंहाराष्ट्र” के स्थानों परप्र�तस्था�पत । 6. सं�विधिान (तेरहवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1962 क� धारा 2 द्वारा ( 1-12- 1963 से) अंतःस्था�पत ।भारत का सं�विधिान 234 (ख) नागाल�ड के राज्योंपाल का नागाल�ड राज्यों में� �व�ध और व्यवस्था केसंबध में� तब तक �विशेष उ�रदा�यत्व रहेगा जब तक उस राज्यों के �नमेंार्ण केठ�क पहले नागा पहाड़ी त्यु एनसांग �क्षेत्र में� �वद्यमेंान आंत�रक अशां�त, उसक� राय में� , उसमें� या उसके �कसी भाग में� बनी रहती है और राज्योंपाल, उस संबंधमें� अपने कृत्य� का �नवर्हन करने में� क� जाने वाल� कारर्वाई के बारे में� अपनेव्यिक्तगत �नणर् य का प्रयोग, मेंं�त्र-प�रषद् से परामेंशर् करने के पश्चात् करेगा : परंतु य�द यह प्रश्न उठता है �क कोई मेंामेंला ऐसा मेंामेंला है या नह�ंिजसके संबंध में� राज्योंपाल से इस उपखंड के अधीन अपे�ा क� गई है �क वहअपने व्यिक्तगत �निर्णय का प्रयोग करके कायर् करे तो राज्योंपाल का अपने �ववेकसे �कया गया �व�नश्चय अं�तमेंहोगा और राज्योंपाल द्वारा क� गई �कसी बातक� �व�धमेंान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नह�ं क� जाएगी �क उसे अपनेव्यिक्तगत �निर्णय का प्रयोग करके कायर् करना चा�हए था या नह�ं : परंतु यह और �क य�द राज्योंपाल से प्र�तवेदन �मेंलने पर या अन्यथाराष्ट्रप�त का यह समेंाधान हो जाता है �क अब यह आवश्यक नह�ं है �क नागाल�डराज्यों में� �व�ध और व्यवस्था के संबंध में� राज्योंपाल का �विशेष उ�रदा�यत्व रहे तोवह, आदेश द्वारा, �निर्देश दे सके गा �क राज्योंपाल का ऐसा उ�रदा�यत्व उसतार�ख से नह�ं रहेगा जो आदेश में� �व�न �दर्ष्ट क� जाए ; (ग) अनु दान क� �कसी मेंांग के संबंध में� अपनी �सफा�रश करने में� , नागाल�ड का राज्योंपाल यह सु �निश्चत करेगा �क �कसी �व�न�दर्ष्ट सेवा याप्रयोजनों के �लए भारत क� सं�चत �न�ध में� से भारत सरकार द्वारा �दया गयाकोई धन उस सेवा या प्रयोजनोंसे संबं�धत अनु दान क� मेंांग में� , न �क �कसीअन्य मेंांग में� , सिमें्में�लत �कया जाए ; (घ) उस तार�ख से िजसे नागाल�ड का राज्योंपाल इस �न�में� लोकअ�धसू चना द्वारा �व�न�दर्ष्ट करे, त्यु एनसांग िजले के �लए एक प्रादे�शक प�रषद्स्था�पत क� जाएगी जो प � तीस सदस्यों� से �मेंलकर बनेगी और राज्योंपाल �नमें्न�ल�खत बात� का उपबंधों करने के �लए �नयमेंअपने �ववेक से बनाएगा, अथार्त् :– (i) प्रादे�शक प�रषद्क� संरचना और वह र��त िजससे प्रादे�शकप�रषद् के सदस्यों चु ने जाएंगे : परंतु त्यु एनसांग िजले का उपायु क्त प्रादे�शक प�रषद् का पदेनअध्य� होगा और प्रादे�शक प�रष द् का उपाध्य� उसके सदस्यों� द्वाराअपने में� से �नवार्�चत �कया जाएगा ; (ii) प्रादे�शक प�रषद् के सदस्यों चु ने जाने के �लए और सदस्यों होनेके �लए अहर्ताएं ; (iii) प्रादे�शक प�रषद् के सदस्यों� क� पदाव�ध और उनको �दए जानेवाले वेतनऔर भ�े, य�द कोई ह� ; भारत का सं�विधिान 235 (iv) प्रादे�शक प�रषद् क� प्र�क्रया और कायर् संचालन ; (v) प्रादे�शक प�रषद् के अ�धका�रय� और कमेंर्चा�रवृ ंद क� �नियुक्तिऔर उनक� सेवा क� शर्तों� ; और (vi) कोई अन्य �वषय िजसके संबंध में� प्रादे�शक प�रषद् के गठनऔर उसके उ�चत कायर्करण के �लए �नयमेंबनाने आवश्यक ह � । (2) इस सं�विधिान में� �कसी बात के होते हु ए भी, नागाल�ड राज्यों के �नमेंार्ण क� तार�ख से दस वषर् क� अव�धतक या ऐसी अ�त�रक्त अव�ध के �लए िजसे राज्योंपाल, प्रादे�शक प�रषद् क� �सफा�रश पर, लोक अ�धसू चना द्वारा, इस �न�में� �व�न�दर्ष्ट करे,– (क) त्यु एनसांग िजले का प्रशासन राज्योंपा ल द्वारा चलाया जाएगा ; (ख) जहां भारत सरकार द्वारा नागाल�ड सरकार को, संपू णर् नागाल�ड राज्योंक� आवश्यकताओं क� पू �तर् के �लए कोई धन �दया जाता है वहां, राज्योंपाल अपने �ववेक से त्यु एनसांग िजले और शेष राज्यों केबीच उस धन के सामें्यापू णर् आबंटनके �लए प्रबंध करेगा ; (ग) नागाल�ड �विधिान-मेंंडल का कोई अ�ध�नयमेंत्यु एनसांग िजले को तबतक लागू नह�ं होगा जब तक राज्योंपाल, प्रादे�शक प�रषद् क� �सफा�रश पर, लोकअ�धसू चना द्वारा, इस प्रकार �निर्देश नह�ं देता है और ऐसे �कसी अ�ध�नयमेंकेसंबंध में� ऐसा �निर्देश देते हु ए राज्योंपाल यह �न�दष्ट कर सके गा �क वह अ�ध�नयमेंत्युएनसांग िजले या उसके �कसी भाग को लागू होने में� ऐसे अपवाद� या उपांतरण� के अधीन रहते हु ए, प्रभावी होगा िजन्ह � राज्योंपाल प्रादे�शक प�रषद् क� �सफा�रशपर �व�न�दर्ष्ट करे : परंतु इस उपखंड के अधीन �दया गया कोई �निर्देश इस प्रकार �दया जासके गा �क उसका भू तल�ी प्रभाव हो ; (घ) राज्योंपाल त्यु एनसांग िजले क� शां�त, उन्न�त और सु शासन के �लए �व�नयमेंबना सके गा और इस प्रकार बनाए गए �व�नयमेंउसिजले को तत्समेंयलागूसंसद के �कसी अ�ध�नयमेंया �कसी अन्य �व�ध का, य�द आवश्यक हो तोभूतल�ी प्रभाव से �नरसन या संशोधन कर सक � गे ; (ङ) (i) नागाल�ड �विधिान सभा में� त्यु एनसांग िजले का प्र�त�न�धत्व करनेवाले सदस्यों� में� से एक सदस्यों को राज्योंपाल, मेंु ख्यमेंंत्री क� सलाह पर त्यु एनसांगकायर् मेंंत्री �नियुक्त करेगा और मेंु ख्यमेंंत्री अपनी सलाह देने में� पू व�क्त 11 1 सदस्यों� क� बहु संख्या क� �सफा�रशपर कायर् करेगा ; 1. सं�विधिान (क�ठनाइय� का �नराकरण) आदेश, सं0 10 के पैरा 2 में� (1-12- 1963 से) यह उपबंधों है �क भारत केसं�विधिान का अनु च्छेद 371क इस प्रकार प्रभावी होगा मेंानो उसके खंड (2) के उपखंड (ङ) के पैरा ( i) में� �नमें्न�ल�खत परंतु क जोड़ �दया गया हो, अथार्त् : -- “परंतु राज्योंपाल, मेंु ख्यमेंंत्री क� सलाह पर, �कसी व्यिक्त को त्यु एनसांग कायर् मेंंत्री के रूप में� ऐसे समेंय तकके �लए �नियुक्त कर सके गा, जब तक �क नागाल�ड क� �विधिान सभा में� त्यु एनसांग िजले के �लए, आबं�टत स्थानों� को भरने के �लए �व�ध के अनु सार व्यक्तियों� को चु न नह�ं �लया जाता है ।” भारत का सं�विधिान 236 (ii) त्यु एनसांग कायर् मेंंत्री त्यु एनसांग िजले से संबं�धत सभी �वषय� क� बाबत कायर् करेगा और उनके संबंध में� राज्योंपाल के पास उसक� सीधी पहु ंच होगी �कं तु वह उनके संबंध में� मेंु ख्यमेंंत्री को जानकार� देता रहेगा ; (च) इस खंड के पू वर्गामेंी उपबंधों� में� �कसी बात के होते हु ए भी, त्यु एनसांग िजले से संबं�धत सभी �वषय� पर अं�तमें�व�नश्चय राज्योंपाल अपने �ववेक से करेगा ; (छ) अनु च्छेद 54 और अनु च्छेद 55 में� तथा अनु च्छेद 80 के खंड (4) में� राज्यों क� �विधिान सभा के �नवार्�चत सदस्यों� के या ऐसे प्रत्येक सदस्यों के प्र�त �नद�श� के अंतगर्त इस अनु च्छेद के अधीन स्था�पत प्रादे�शक प�रषद् द्वारा �नवार्�चत नागाल�ड �विधिान सभा के सदस्यों� या सदस्यों के प्र�त �नद�श ह�गे ; (ज) अनु च्छेद 170 में� – (i) खंड (1) नागाल�ड �विधिान सभा के संबंध में� इस प्रकार प्रभावीहोगा मेंानो “साठ” शब्दके स्थानों पर “�छयाल�स” शब्द रख �दया गयाहो ; (ii) उक्त खंड में� , उस राज्यों में� प्रादे�शक �नवार्चन-�क्षेत्र� से प्रत्य� �नवार्चन के प्र�त �नद�श के अंतगर्त इस अनु च्छेद के अधीन स्था�पतप्रादे�शक प�रषद् के सदस्यों� द्वारा �नवार्चन होगा ; (iii) खंड (2) और खंड (3) में� प्रादे�शक �नवार्चन-�क्षेत्र� के प्र�त �नद�श से को�हमेंा और मेंोकोकचु ंग िजल� में� प्रादे�शक �नवार्चन-�क्षेत्र� केप्र�त �नद�श अ�भप्रेत ह�गे। (3) य�द इस अनु च्छेद के पू वर्गामेंी उपबंधों� में� से �कसी उपबंधों को प्रभावी करनेमें� कोई क�ठनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रप�त, आदेश द्वारा, कोई ऐसी बात (िजसकेअंतगर्त �कसी अन्य अनु च्छेद का कोई अनु कू लन या उपांतरण है) कर सके गा जो उसक�ठनाई को दू र करने के प्रयोजनों के �लए उसे आवश्यक प्रतीत होती है : परंतु ऐसा कोई आदेश नागाल�ड राज्यों के �नमेंार्ण क� तार�खसे तीन वषर् क� समेंािप्त के पश्चात् नह�ं �कया जाएगा ।स्पष्ट�करण – इस अनु च्छेद में� , को�हमेंा, मेंोकोकचु ंग और त्यु एनसांग िजल� कावह� अथर् है जो नागाल�ड राज्यों अ�ध�नयमें, 1962 में� है । 1
Simple Meaning
अनुच्छेद 371क नागालैंड राज्य के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर-तरीकों की रक्षा करता है। इसके तहत संसद का कोई भी कानून जो नागाओं की धार्मिक प्रथाओं, उनके पारंपरिक कानूनों, भूमि के स्वामित्व और संसाधनों के हस्तांतरण को प्रभावित करता है, तब तक नागालैंड में लागू नहीं हो सकता जब तक कि नागालैंड की विधानसभा इसके लिए सहमति न दे दे।
Explain Like Ten
यह नियम नागालैंड के लोगों के रीति-रिवाजों और उनकी ज़मीन की रक्षा करता है। यह कहता है कि नागालैंड के लोगों की मर्ज़ी के बिना केंद्र सरकार उनके पुराने नियमों, पूजा-पाठ के तरीकों या उनकी ज़मीन से जुड़ा कोई नया कानून वहाँ लागू नहीं कर सकती।
Student Mode
अनुच्छेद 371क को 13वें संविधान संशोधन अधिनियम (1962) द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के समय जोड़ा गया था। इसके तहत: (1) संसद का कोई भी अधिनियम निम्नलिखित विषयों पर नागालैंड में तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निर्णय न ले: (a) नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, (b) नागा पारंपरिक विधि और प्रक्रिया, (c) नागा पारंपरिक विधि के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्याय प्रशासन, और (d) भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व व हस्तांतरण। (2) राज्यपाल के पास राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है (जब तक आंतरिक अशांति बनी रहे)। (3) तुएनसांग जिले के लिए 35 सदस्यों वाली एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है।
Example
यदि संसद देश के लिए भूमि अधिग्रहण का कोई नया सामान्य कानून बनाती है, तो वह नागालैंड में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वहां की विधानसभा प्रस्ताव पारित करके उसे स्वीकार न कर ले।
Key Takeaway
यह नागा जनजाति की संस्कृति, रीति-रिवाजों और भूमि अधिकारों को बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।
FAQs
क्या संसद नागालैंड के पारंपरिक कानूनों में हस्तक्षेप कर सकती है?
नहीं, अनुच्छेद 371क के कारण संसद नागालैंड के पारंपरिक कानूनों या प्रथाओं में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक नागालैंड विधानसभा इसकी अनुमति न दे।
Quiz
किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड राज्य के धार्मिक, सामाजिक रीति-रिवाजों और भूमि अधिकारों को विशेष संरक्षण दिया गया है?
Answer: अनुच्छेद 371क