Part XIX - Miscellaneous • अनुच्छेद

अनुच्छेद 364 Simplified: महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 364 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे अधिसूचना जारी कर किसी बड़े बंदरगाह (महापत्तन) या हवाई अड्डे (विमानक्षेत्र) को सामान्य कानूनों के प्रभाव से बाहर रख सकें या उनमें बदलाव कर सकें। देश की सुरक्षा, व्यापारिक हितों या विशेष अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति यह तय कर सकते हैं कि संसद या राज्य विधानसभा का कोई कानून वहाँ किस सीमा तक लागू होगा।

Official Text

महापनिि और विमानिेत्रि के बारे मि विशेष उपबंध – (1) इस संविधान मि किसी बात के होते हु ए भी, राष्ट्रपति लोक अधिसू चना द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसी तारीख से, जो उस अधिसू चना मि विनिदिर्ष्ट कि जाए,– (क) संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी महापनि या विमानिेत्र को लागू नहीं होगी अथवा ऐसे अपवादि या उपांतरणि के अधीन रहते हु ए लागू होगी जो उस अधिसू चना मि विनिदिर्ष्ट किए जाएं ; या (ख) कोई विद्यमान विधि किसी महापनि या विमा निेत्र मि उन बाति के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी िजन्हि उक्त तारीख से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है अथवा ऐसे पनि या विमानिेत्र को लागू होने मि ऐसे अपवादि या उपांतरणि के अधीन रहते हु ए प्रभावी होगी जो उस अधिसू चना मि विनिदिर्ष्ट किए जाएं । (2) इस अनु च्छेद मि – (क) “महापनि” से ऐसा पनि अभिप्रेत है िजसे संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि या किसी विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापनि घोषित किया गया है और इसके अंतगर्त ऐसे सभी िेत्र हि जो उस समय ऐसे पनि कि सीमाओं के भीतर हि ; (ख) “विमानिेत्र” से वायु मागि, वायु यानि और विमान चालन से संबंधित अधिनियमितियि के प्रयोजनि के लिए यथा परिभाषित विमानिेत्र अभिप्रेत है ।

Simple Meaning

अनुच्छेद 364 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे अधिसूचना जारी कर किसी बड़े बंदरगाह (महापत्तन) या हवाई अड्डे (विमानक्षेत्र) को सामान्य कानूनों के प्रभाव से बाहर रख सकें या उनमें बदलाव कर सकें। देश की सुरक्षा, व्यापारिक हितों या विशेष अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति यह तय कर सकते हैं कि संसद या राज्य विधानसभा का कोई कानून वहाँ किस सीमा तक लागू होगा।

Explain Like Ten

राष्ट्रपति जी के पास यह अधिकार है कि वे हमारे देश के बड़े-बड़े सी-पोर्ट (बंदरगाह) और एयरपोर्ट को कुछ सामान्य नियमों से छूट दे सकें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश की सुरक्षा और दूसरे देशों से व्यापार का काम बिना किसी रुकावट के हो सके।

Student Mode

अनुच्छेद 364 देश के प्रमुख बंदरगाहों (Major Ports) और विमानक्षेत्रों (Aerodromes) के प्रशासन और संचालन के संबंध में राष्ट्रपति को असाधारण विधायी नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। (1) राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून किसी महापत्तन या विमानक्षेत्र पर लागू नहीं होगा, या केवल विशिष्ट अपवादों और संशोधनों के साथ लागू होगा। (2) इस अनुच्छेद के अंतर्गत 'महापत्तन' का अर्थ संसद के कानून या मौजूदा कानून के तहत घोषित बंदरगाह है, और 'विमानक्षेत्र' का अर्थ विमानन और हवाई यातायात नियमों के तहत परिभाषित हवाई अड्डा है।

Example

यदि देश के व्यापार या सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति चाहें, तो वे कोलकाता बंदरगाह या मुंबई हवाई अड्डे को किसी स्थानीय राज्य कर या श्रम कानून के दायरे से बाहर रखने की घोषणा कर सकते हैं।

Key Takeaway

राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापारिक सुगमता के लिए बड़े बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सामान्य कानूनों के क्रियान्वयन को राष्ट्रपति द्वारा संशोधित या स्थगित किया जा सकता है।

FAQs

क्या राज्य सरकार का कोई कानून किसी बड़े बंदरगाह पर लागू होने से रोका जा सकता है?

हाँ, अनुच्छेद 364 के तहत राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि कोई भी राज्य या केंद्रीय कानून महापत्तन पर लागू नहीं होगा या संशोधनों के साथ लागू होगा।

अनुच्छेद 364 के तहत 'विमानक्षेत्र' (Aerodrome) का क्या अर्थ है?

इसका अर्थ वायुमार्गों, विमानों और हवाई नौपरिवहन से संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित हवाई अड्डा है।

Quiz

किसके पास यह निर्देश देने की शक्ति है कि कोई कानून महापत्तनों (Major Ports) या विमानक्षेत्रों पर लागू नहीं होगा या संशोधित रूप में लागू होगा?

Answer: राष्ट्रपति

Related Topics