Part XVII - Official Language • अनुच्छेद

अनुच्छेद 350 Simplified: व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपनी किसी भी शिकायत या समस्या के समाधान के लिए केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को संघ या राज्य में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है।

Official Text

व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन मि प्रयोग कि जाने वालि भाषा – प्रत्येक व्यिक्त किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारि या प्राधिकारि को, यथािस्थति, संघ मि या राज्य मि प्रयोग होने वालि किसी भाषा मि अभ्या वेदन देने का हकदार होगा ।

Simple Meaning

यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपनी किसी भी शिकायत या समस्या के समाधान के लिए केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को संघ या राज्य में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है।

Explain Like Ten

यह नियम कहता है कि अगर आपको सरकार से कोई शिकायत है, तो आप देश में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में अपना शिकायत पत्र लिखकर दे सकते हैं, और अधिकारी उसे मना नहीं कर सकते।

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अनुच्छेद 350 नागरिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। इसे भाषाई आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

Example

यदि कोई व्यक्ति केवल तमिल या बंगाली जानता है और उसे सरकार से कोई शिकायत है, तो वह केंद्र सरकार के अधिकारी या अपनी राज्य सरकार के अधिकारी को तमिल या बंगाली भाषा में शिकायत पत्र लिख सकता है। अधिकारी इसे भाषा के आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकता।

Key Takeaway

शिकायत के निवारण हेतु नागरिक को अपनी पसंद की भाषा में आवेदन करने की संवैधानिक स्वतंत्रता।

FAQs

क्या कोई सरकारी अधिकारी किसी शिकायत पत्र को इसलिए अस्वीकार कर सकता है क्योंकि वह अंग्रेजी या हिंदी में नहीं है?

नहीं, अनुच्छेद 350 के तहत नागरिक को अधिकार है कि वह संघ या राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में अपनी शिकायत दर्ज करा सके।

व्यथा निवारण के लिए किस भाषा में आवेदन दिया जा सकता है?

संघ या संबंधित राज्य में बोली और प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन दिया जा सकता है।

Quiz

किसी नागरिक को अपनी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य की किसी भी प्रयुक्त भाषा में आवेदन देने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है?

Answer: अनुच्छेद 350

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