Part XVII - Languages • अनुच्छेद

अनुच्छेद 343 Simplified: संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 343 घोषित करता है कि भारत संघ की राजभाषा (Official Language) हिन्दी होगी और लिपि देवनागरी होगी। हालाँकि, संविधान ने यह भी व्यवस्था दी थी कि गैर-हिन्दी भाषी राज्यों (जैसे दक्षिण भारत) की सहूलियत के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग भी सरकारी कामकाज में जारी रहेगा। वर्तमान में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग केंद्र सरकार के कामकाज में किया जाता है।

Official Text

संघ कि राजभाषा – (1) संघ कि राजभाषा हिन्दि और लिपि देवनागरि होगी । संघ के शासकयि प्रयोजनि के लिए प्रयोग होने वाले अंकि का रूप भारतीय अंकि का अंतरराष्ट्रयि रूप होगा । (2) खंड (1) मि किसी बात के होते हु ए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वषर् कि अवधि तक संघ के उन सभी शासकयि प्रयोजनि के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा िजनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठकि पहले प्रयोग किया जा रहा था : परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकयि प्रयोजनि मि से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दि भाषा का और भारतीय अंकि के अंतरराष्ट्रयि रूप के अतिरिक्त देवनागरि रूप का प्रयोग प्राधिकृ त कर सकेगा । (3) इस अनु च्छेद मि किसी बात के होते हु ए भी, संसद् उक्त पन्द्रह वषर् कि अवधि के पश्चात ् , विधि द्वारा – (क) अंग्रेजी भाषा का, या (ख) अंकि के देवनागरि रूप का, ऐसे प्रयोजनि के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि मि विनिदिर्ष्ट किए जाएं ।

Simple Meaning

अनुच्छेद 343 घोषित करता है कि भारत संघ की राजभाषा (Official Language) हिन्दी होगी और लिपि देवनागरी होगी। हालाँकि, संविधान ने यह भी व्यवस्था दी थी कि गैर-हिन्दी भाषी राज्यों (जैसे दक्षिण भारत) की सहूलियत के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग भी सरकारी कामकाज में जारी रहेगा। वर्तमान में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग केंद्र सरकार के कामकाज में किया जाता है।

Explain Like Ten

यह नियम कहता है कि देश की सरकारी भाषा हिन्दी होगी जिसे देवनागरी में लिखा जाएगा। लेकिन साथ ही, सरकारी कामों में अंग्रेजी का उपयोग भी किया जा सकता है ताकि देश के सभी राज्यों के लोग आसानी से बात समझ सकें।

Student Mode

अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा को परिभाषित करता है। इसके तहत संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, जबकि अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा। संविधान लागू होने से 15 वर्षों तक (1965 तक) अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति थी। संसद ने राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित कर 1965 के बाद भी अंग्रेजी के अनिश्चितकाल के लिए सह-राजभाषा के रूप में निरंतर प्रयोग को वैध बना दिया।

Example

संसद में जब कोई नया कानून पास होता है, तो उसका बिल और आधिकारिक पाठ हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है ताकि पूरे देश के लोग उसे पढ़ सकें।

Key Takeaway

अनुच्छेद 343 हिन्दी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा घोषित करता है, साथ ही अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग की अनुमति भी देता है।

FAQs

क्या हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा (National Language) है?

नहीं, भारत के संविधान में किसी भी भाषा को 'राष्ट्रभाषा' घोषित नहीं किया गया है। हिन्दी को 'राजभाषा' (Official Language) का दर्जा प्राप्त है, जिसका उपयोग केवल सरकारी काम के लिए होता है।

क्या सरकारी काम केवल हिन्दी में ही करना जरूरी है?

नहीं, राजभाषा अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाना अनिवार्य है।

Quiz

संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि कौन सी होगी?

Answer: देवनागरी

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