Part XVI - Special Provisions for Certain Classes • अनुच्छेद
अनुच्छेद 339 Simplified: अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद 339 केंद्र सरकार को राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) के कल्याण पर नियंत्रण की शक्ति देता है। इसके तहत राष्ट्रपति इन क्षेत्रों की स्थिति जानने के लिए एक आयोग बना सकते हैं, और केंद्र सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाने के निर्देश दे सकती है।
Official Text
अनु सू चितिेत्रि के प्रशासन और अनु सू चित जनजातियि के कल्याण के बारे मि संघ का नियंत्रण–(1) राष्ट्रपति *** राज्यि के अनु सू चितिेत्रि के प्रशासन और अनु सू चित जनजातियि के कल्याण के बारे मि प्रतिवेदन देने के लिए आयोग कि नियु िक्त, आदेश द्वारा, किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ से दस वषर् कि समािप्त पर करेगा । आदेश मि आयोग कि संरचना, शक्तियाँ और प्रक्रिया परिनििश्चत कि जा सकि गी और उसमि ऐसे आनु षंगिक या सहायक उपबंध समाविष्ट हो सकि गे िजन्हि राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे । (2) संघ कि कार्यपालिका शिक्त का विस्तार [किसी राज्य] को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य कि अनु सू चित जनजातियि के कल्याण के लिए निदेश मि आवश्यक बताई गई स्कमिि के बनाने और निष्पादन के बारे मि है ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 339 केंद्र सरकार को राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) के कल्याण पर नियंत्रण की शक्ति देता है। इसके तहत राष्ट्रपति इन क्षेत्रों की स्थिति जानने के लिए एक आयोग बना सकते हैं, और केंद्र सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाने के निर्देश दे सकती है।
Explain Like Ten
यह नियम देश की बड़ी सरकार (केंद्र सरकार) को अधिकार देता है कि वह राज्यों की सरकारों को आदिवासी भाई-बहनों की मदद करने के लिए अच्छी योजनाएं बनाने का आदेश दे सके।
Student Mode
अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों (ST) के कल्याण पर संघ के नियंत्रण का प्रावधान करता है। खंड (1) राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। खंड (2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को जनजातीय कल्याण के लिए अनिवार्य योजनाएं तैयार करने और लागू करने के निर्देश देने तक करता है।
Example
यदि किसी राज्य में आदिवासी कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है, तो केंद्र सरकार इस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है कि वे आदिवासियों के लिए पेयजल या शिक्षा की विशिष्ट योजनाएं तुरंत लागू करें।
Key Takeaway
अनुच्छेद 339 जनजातीय कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में केंद्र सरकार की सर्वोच्चता और मार्गदर्शक भूमिका तय करता है।
FAQs
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए गठित होने वाले आयोग की नियुक्ति कौन करता है?
इस आयोग की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (जैसे 1960 में ढेबर आयोग और 2002 में भूरिया आयोग)।
क्या केंद्र के निर्देश राज्यों के लिए बाध्यकारी हैं?
आदिवासी कल्याण योजनाओं के संबंध में केंद्र द्वारा जारी निर्देश राज्यों के लिए प्रशासनिक रूप से बाध्यकारी होते हैं।
Quiz
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है?
Answer: अनुच्छेद 339