Part XVI - Special Provisions for Certain Classes • अनुच्छेद

अनुच्छेद 338ख Simplified: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुच्छेद 338ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का गठन करता है। इसका मुख्य कार्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) के हितों की रक्षा करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और उनकी स्थिति सुधारने के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने की सिफारिश करना है।

Official Text

(1) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा। (2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। (3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा। (4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। (5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सुरक्षा उपायों के कार्यकरण की जाँच और निगरानी करे।

Simple Meaning

अनुच्छेद 338ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का गठन करता है। इसका मुख्य कार्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) के हितों की रक्षा करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और उनकी स्थिति सुधारने के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने की सिफारिश करना है।

Explain Like Ten

यह नियम पिछड़े वर्गों (OBC) की मदद के लिए एक विशेष सरकारी टीम बनाता है जो यह देखती है कि उन्हें पढ़ाई और नौकरियों में पूरे अवसर मिलें।

Student Mode

102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा अनुच्छेद 338ख को अंतःस्थापित कर 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले यह केवल एक सांविधिक (Statutory) निकाय था। इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जाँच करने की न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

Example

जब सरकार को ओबीसी (OBC) श्रेणी में किसी नई जाति को जोड़ने या आरक्षण के नियमों में बदलाव करना होता है, तो वह इस आयोग की सलाह और रिपोर्ट पर विचार करती है।

Key Takeaway

अनुच्छेद 338ख अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सामाजिक व शैक्षणिक विकास और संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करता है।

FAQs

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला?

इसे वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं?

इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों सहित कुल 5 सदस्य होते हैं।

Quiz

किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया?

Answer: 102वां संशोधन

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