Part XVI - Special Provisions for Certain Classes • अनुच्छेद

अनुच्छेद 336 Simplified: कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध

यह एक अस्थायी प्रावधान था, जिसके तहत संविधान लागू होने के शुरुआती वर्षों में रेलवे, सीमा शुल्क, डाक और तार सेवाओं जैसी कुछ नौकरियों में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए पद आरक्षित किए गए थे। यह आरक्षण 10 वर्ष बाद (1960 में) समाप्त हो गया।

Official Text

कु छ सेवाओं मि आंग्ल-भारतीय समु दाय के लिए विशेष उपबंध–(1) इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात ् , प्रथम दो वषर् के दौरान, संघ कि रेल, सीमाशु ल्क, डाक और तार संबंधी सेवाओं मि पदि के लिए आंग्ल-भारतीय समु दाय के सदस्यि कि नियु िक्तयां उसी आधार पर कि जाएंगी िजस आधार पर 15 अगस्त, 1947 से ठकि पहले कि जाती थीं । प्रतिस्थापित । संविधान (पचानवि वां संशोधन) अधिनियम, 2009 कि धारा 2 द्वारा (25-1-2010 से) “साठ वषर्” के स्थान “सरि वषर्” प्रतिस्थापित । संविधान (उनासीवां संशोधन) अधिनियम, 2004 कि धारा 2 द्वारा (25-1-2000 से) “पचास वषर्” के स्थान पर “साठ वषर्” शब्द प्रतिस्थापित । संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 कि धारा 2 द्वारा (20 -12-1989 से) “चालसि वषर्” के स्थान पर “पाचस वषर्” शब्द प्रतिस्थापित । संविधान (पि तालसिवां संशोधन) अधिनियम, 1980 कि धारा 2 द्वारा (25-1-1980) “तीस वषर्” मू ल शब्दि के स्थान पर “चालि स वषर्” शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे । ु छ वगि के संबंध मि विशेष उपबंध) प्रत्येक उरिवति दो वषर् कि अवधि के दौरान उक्त समु दाय के सदस्यि के लिए, उक्त सेवाओं मि आरीति पदि कि संख्या ठकि पू वर्वति दो वषर् कि अवधि के दौरान इस प्रकार आरीति संख्या से यथासंभव निकटतम दस प्रतिशत कम होगी : परन्तु इस संविधान के प्रारंभ से दस वषर् के अंत मि ऐसे सभी आरक्षण समाप्त हो जाएंगे । (2) यदि आंग्ल-भारतीय समु दाय के सदस्य अन्य समु दायि के सदस्यि कि तु लना मि गु णागु ण के आधार पर नियु िक्त के लिए अहिर्त पाए जाएं तो खंड (1) के अधीन उस समु दाय के लिए आरीति पदि से भिन्न या उनके अतिरिक्त पदि पर आंग्ल-भारतीय समु दाय के सदस्यि कि नियु िक्त को उस खंड कि कोई बात विजर्त नहीं करेगी ।

Simple Meaning

यह एक अस्थायी प्रावधान था, जिसके तहत संविधान लागू होने के शुरुआती वर्षों में रेलवे, सीमा शुल्क, डाक और तार सेवाओं जैसी कुछ नौकरियों में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए पद आरक्षित किए गए थे। यह आरक्षण 10 वर्ष बाद (1960 में) समाप्त हो गया।

Explain Like Ten

यह पुराना नियम एंग्लो-इंडियन समुदाय के लोगों को रेलवे और डाक विभाग की नौकरियों में शुरुआती 10 सालों के लिए आरक्षण देता था, जो कि 1960 में हमेशा के लिए खत्म हो गया था।

Student Mode

अनुच्छेद 336 के तहत, संविधान के प्रारंभ से पहले दो वर्षों में रेलवे, कस्टम, डाक व तार सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए पूर्ववत आरक्षण जारी रखा गया था। प्रत्येक आगामी दो वर्षों में इसमें 10% की कटौती की जानी थी और संविधान लागू होने के 10 वर्षों के बाद (1960 में) यह आरक्षण पूर्णतः समाप्त हो गया।

Example

स्वतंत्रता के तुरंत बाद एंग्लो-इंडियन समुदाय के लोगों को रेलवे और डाक विभाग में जो विशेष नौकरियों का आरक्षण मिलता था, वह इसी अनुच्छेद के तहत था, जो 1960 में बंद हो गया।

Key Takeaway

रेलवे, डाक और कस्टम सेवाओं में आंग्ल-भारतीयों के लिए नौकरी आरक्षण जो 1960 में समाप्त हो गया।

FAQs

संविधान लागू होने के समय रेलवे और डाक सेवाओं में किस समुदाय को विशेष नौकरी आरक्षण मिला था?

आंग्ल-भारतीय समुदाय को इन सेवाओं में विशेष आरक्षण दिया गया था।

आंग्ल-भारतीयों के लिए सेवाओं में आरक्षण कब समाप्त हुआ?

यह आरक्षण संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष बाद (यानी 26 जनवरी 1960 को) पूरी तरह समाप्त हो गया था।

Quiz

संविधान के प्रारंभ के पश्चात शुरुआती वर्षों में रेलवे, सीमा शुल्क, डाक एवं तार सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में थी?

Answer: अनुच्छेद 336

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