Part XVI - Special Provisions for Certain Classes • अनुच्छेद
अनुच्छेद 335 Simplified: सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे
यह अनुच्छेद व्यवस्था देता है कि सरकारी नौकरियों और पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों (आरक्षण) पर विचार किया जाएगा, लेकिन साथ ही प्रशासनिक दक्षता को भी बनाए रखा जाएगा। इसके तहत योग्यता अंकों में छूट दी जा सकती है।
Official Text
सेवाओं और पदि के लिए अनु सू चित जातियि और अनु सू चित जनजातियि के दावे–संघ या किसी राज्य के कायर्कलाप से संबंधित सेवाओं और पदि के लिए नियु िक्तयां करने मि , अनु सू चित जातियि और अनु सू चित जनजातियि के सदस्यि के दावि का प्रशासन कि दतिा बनाए रखने कि संगति के अनु सार ध्यान रखा जाएगा : [परन्तु इस अनु च्छेद कि कोई बात अनु सू चित जातियि और अनु सू चित जनजातियि के सदस्यि के पि मि , संघ या किसी राज्य के कायर्कलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वगर् या वगि मि या पदि पर प्रोन्नति के मामलि मि आरक्षण के लिए, किसी परििा मि अहर्क अंकि मि छू ट देने या मू ल्यांकन के मानकि को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।]
Simple Meaning
यह अनुच्छेद व्यवस्था देता है कि सरकारी नौकरियों और पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों (आरक्षण) पर विचार किया जाएगा, लेकिन साथ ही प्रशासनिक दक्षता को भी बनाए रखा जाएगा। इसके तहत योग्यता अंकों में छूट दी जा सकती है।
Explain Like Ten
यह नियम कहता है कि सरकारी नौकरी देते समय पिछड़ी जातियों के दावों का ख्याल रखा जाएगा, और उनके लिए परीक्षा के नंबरों में थोड़ी छूट भी दी जा सकती है, पर इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि ऑफिस का काम ठीक से चले।
Student Mode
अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि संघ या किसी राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि प्रशासन की दक्षता बनी रहे। 82वें संविधान संशोधन (2000) द्वारा एक परंतुक जोड़ा गया, जिसके तहत इन वर्गों के लिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों में छूट देने और मूल्यांकन के मानकों को कम करने की अनुमति दी गई।
Example
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या अन्य सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंकों में छूट दी जाती है, जिससे इस वर्ग के लोग सरकारी सेवाओं में आ सकें, और यह व्यवस्था अनुच्छेद 335 के तहत वैध है।
Key Takeaway
प्रशासनिक कार्यकुशलता के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के दावों का संतुलन।
FAQs
क्या सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कट-ऑफ अंक कम करना असंवैधानिक है?
नहीं, अनुच्छेद 335 के परंतुक के तहत सरकार को परीक्षाओं में पात्रता अंकों को कम करने और मूल्यांकन के मानकों में छूट देने का स्पष्ट अधिकार प्राप्त है।
अनुच्छेद 335 के तहत नियुक्तियों के समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है?
नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों पर विचार करने के साथ-साथ प्रशासन की दक्षता और कार्यकुशलता बनाए रखने का ध्यान रखना आवश्यक है।
Quiz
सरकारी सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों पर विचार करने तथा प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
Answer: अनुच्छेद 335