Part XVI - Special Provisions for Certain Classes • अनुच्छेद
अनुच्छेद 330 Simplified: लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
लोकसभा (संसद के निचले सदन) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है ताकि संसद में उनका उचित प्रतिनिधित्व हो सके।
Official Text
लोक सभा मि अनु सू चित जातियि और अनु सू चित जनजातियि के लिए स्थानि का आरक्षण–(1) लोक सभा मि – (क) अनु सू चित जातियि के लिए, [(ख) असम के स्वशासी िजलि कि अनु सू चित जनजातियि को छोड़कर अन्य अनु सू चित जनजातियि के लिए, और] (ग) असम के स्वशासी िजलि कि अनु सू चित जनजातियि के लिए, स्थान आरीति रहि गे । (2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य [या संघ राज्यिेत्र] मि अनु सू चित जातियि या अनु सू चित जनजातियि के लिए आरीति स्थानि कि संख्या का अनु पात, लोक सभा मि उस राज्य [या संघ राज्यिेत्र] को आबंटित स्थानि कि कु ल संख्या से यथाशक्य वहि होगा जो, यथािस्थति, उस राज्य [या संघ राज्यिेत्र] कि अनु सू चित जातियि कि अथवा उस राज्य [या संघ राज्यिेत्र] कि या उस राज्य [या संघ राज्यिेत्र] के भाग कि अनु सू चित जनजातियि कि, िजनके संबंध मि स्थान इस प्रकार आरीति हि , जनसंख्या का अनु पात उस राज्य [या संघ राज्यिेत्र] कि कु ल जनसंख्या से है । [(3) खंड (2) मि किसी बात के होते हु ए भी, लोक सभा मि असम के स्वशासी िजलि कि अनु सू चित जनजातियि के लिए आरीति स्थानि कि संख्या का अनु पात, उस राज्य को आबंटित स्थानि कि कु ल संख्या के उस अनु पात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासी िजलि कि अनु सू चित जनजातियि कि जनसंख्या का अनु पात उस राज्य कि कु ल जनसंख्या से है ।] [स्पष्टकिरण–इस अनु च्छेद मि और अनु च्छेद 332 मि , “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पू वर्वति जनगणना मि अभिनििश्चत कि गई जनसंख्या अभिप्रेत है िजसके सु संगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हि : परन्तु इस स्पष्टकिरण मि अंतिम पू वर्वति जनगणना के प्रति, िजसके सु संगत
Simple Meaning
लोकसभा (संसद के निचले सदन) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है ताकि संसद में उनका उचित प्रतिनिधित्व हो सके।
Explain Like Ten
यह नियम हमारी संसद (लोकसभा) में पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए कुछ सीटें पक्की कर देता है ताकि वे भी हमारे देश के लिए नियम बनाने में शामिल हो सकें।
Student Mode
अनुच्छेद 330(1) के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा असम के स्वशासी जिलों के अतिरिक्त एवं असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है।
Example
लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
Key Takeaway
लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने की संवैधानिक गारंटी।
FAQs
लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का आधार क्या है?
आरक्षण का आधार संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इन जातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या के साथ अनुपात है।
असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या प्रावधान है?
असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए भी लोकसभा में विशेष आरक्षण का प्रावधान है।
Quiz
लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?
Answer: अनुच्छेद 330