Part XIV & XIVA - Services and Tribunals • अनुच्छेद
अनुच्छेद 316 Simplified: सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि
अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल को निर्धारित करता है। संघ (UPSC) और संयुक्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि राज्य आयोग (SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु UPSC के लिए 65 वर्ष और राज्य आयोग के लिए 62 वर्ष निर्धारित है।
Official Text
सदस्यि कि नियु िक्त और पदावधि – (1) लोक सेवा आयोग के अध्यि और अन्य सदस्यि कि नियु िक्त, यदि वह संघ आयोग या संयु क्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा और, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल *** द्वारा कि जाएगी : ु सू ची द्वारा (1-11- 1956 से) “या राजप्रमु ख” शब्दि का लोप किया गया । परंतु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यि मि से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यिक्त हगिे जो अपनी-अपनी नियु िक्त कि तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य कि सरकार के अधीन कम से कम दस वषर् तक पद धारण कर चु के हि और उक्त दस वषर् कि अवधि कि संगणना करने मि इस संविधान के प्रारंभ से पहले कि ऐसी अवधि भी सिम्मलित कि जाएगी िजसके दौरान किसी व्यिक्त ने भारत मि क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य कि सरकार के अधीन पद धारण किया है । [(1क) यदि आयोग के अध्यि का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई ऐसा अध्यि अनु पिस्थति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कतर्व्यि का पालन करने मि असमथर् है तो, यथािस्थति, जब तक रिक्त पद पर खंड (1) के अधीन नियु क्त कोई व्यिक्त उस पद का कतर्व्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक अध्यि अपने कतर्व्यि को फिर से नहीं संभाल लेता है तब तक आयोग के अन्य सदस्यि मि से ऐसा एक सदस्य, िजसे संघ आयोग या संयु क्त आयोग कि दशा मि राष्ट्रपति और राज्य आयोग कि दशा मि उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियु क्त करे, उन कतर्व्यि का पालन करेगा ।] (2) लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण कि तारीख से छह वषर् कि अवधि तक या संघ आयोग कि दशा मि पि सठ वषर् कि आयु प्राप्त कर लेने तक और राज्य आयोग या संयु क्त आयोग कि दशा मि [बासठ वषर्] कि आयु प्राप्त कर लेने तक इनमि से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा : परंतु – (क) लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य, संघ आयोग या संयु क्त आयोग कि दशा मि राष्ट्रपति को और राज्य आयोग कि दशा मि राज्य के राज्यपाल *** को संबोधित अपने हस्तारि सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ; (ख) लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को, अनु च्छेद 317 के खंड (1) या खंड (3) मि उपबं धित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा । (3) कोई व्यिक्त जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप मि पद धारण करता है, अपनी पदावधि कि समािप्त पर उस पद पर पु ननिर्यु िक्त का पात्र नहीं होगा । प्रतिस्थापित । ु सू ची द्वारा (1-11- 1956 से) “या राजप्रमु ख” शब्दि का लोप किया गया ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल को निर्धारित करता है। संघ (UPSC) और संयुक्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि राज्य आयोग (SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु UPSC के लिए 65 वर्ष और राज्य आयोग के लिए 62 वर्ष निर्धारित है।
Explain Like Ten
यह नियम बताता है कि भर्ती करने वाली टीम (UPSC या राज्य आयोग) के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन चुनेगा और वे कितने समय तक काम करेंगे। आमतौर पर वे 6 साल तक काम कर सकते हैं, लेकिन उम्र की सीमा भी होती है।
Student Mode
यह अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का विनियमन करता है। इसमें प्रावधान है कि आयोग के लगभग आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में रहे हों। सेवानिवृत्ति के बाद सदस्य उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते।
Example
UPSC के नए अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि उनकी आयु 61 वर्ष है, तो वे अधिकतम 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (यानी 4 वर्ष) ही इस पद पर रह सकते हैं क्योंकि 65 वर्ष पर सेवानिवृत्ति अनिवार्य है।
Key Takeaway
अनुच्छेद 316 आयोग के सदस्यों के लिए एक निश्चित और सुरक्षित कार्यकाल प्रदान करता है, जिससे वे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहकर कार्य कर सकें।
FAQs
राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं।
UPSC और SPSC के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या है?
UPSC के सदस्यों के लिए यह सीमा 65 वर्ष है, जबकि SPSC (राज्य आयोग) के सदस्यों के लिए 62 वर्ष है।
Quiz
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
Answer: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)
राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
Answer: संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा