Part I - The Union and its Territory • अनुच्छेद
अनुच्छेद 3 Simplified: नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को भारत का राजनीतिक मानचित्र बदलने का अधिकार देता है। संसद किसी कानून के द्वारा नए राज्य बना सकती है, राज्यों का आकार बढ़ा या घटा सकती है, और उनके नाम या सीमाओं में बदलाव कर सकती है।
Official Text
ए राज्यि का निर्माण और वर्तमान राज्यि के क्षेत्रि, सीमाओं या नामि मि परिवर्तन–संसद, विधि द्वारा– (क) किसी राज्य मि से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यि को या राज्यि के भागि को मलिाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मलिाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी ; (ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी ; (ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी ; (घ) किसी राज्य की सीमाओं मि परिवर्तन कर सकेगी ; (ङ) किसी राज्य के नाम मि परिवर्तन कर सकेगी : प्रतिस्थापित । प्रतिस्थापित । ि तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा ( 1-3-1975 से) अंतःस्थापित । [परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बनिा और जहां विधेयक मि अंतवरि्ष्ट प्रस्थापना का प्रभाव ***राज्यि मि से की सी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस पर अपने वचिार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश मि वनिदिरि्ष्ट की जाए या ऐसी अतरिकि्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनु िात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार वनिदिरि्ष्ट या अनु िात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन मि पु रःस्थापति नहीं किया जाएगा ।] [स्पष्टकरिण 1–इस अनुच्छेद के खंड (क) से खंड (ङ) मि , “राज्य” के अंतगर्त संघ राज्यक्षेत्र है, की ं तु परंतु क मि “राज्य” के अंतगर्त संघ राज्यक्षेत्र नहीं है । स्पष्टकरिण 2–खंड (क) द्वारा संसद को प्रदि शक्ति के अंतगर्त किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मलिाकर नए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण करना है ।]
Simple Meaning
अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को भारत का राजनीतिक मानचित्र बदलने का अधिकार देता है। संसद किसी कानून के द्वारा नए राज्य बना सकती है, राज्यों का आकार बढ़ा या घटा सकती है, और उनके नाम या सीमाओं में बदलाव कर सकती है।
Explain Like Ten
यह नियम संसद को किसी राज्य का नाम बदलने या एक बड़े राज्य को तोड़कर दो नए राज्य बनाने की शक्ति देता है, जैसे एक बड़े कमरे के बीच में दीवार खड़ी करके दो छोटे कमरे बनाना।
Student Mode
यह अनुच्छेद दर्शाता है कि भारत 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है। इसके तहत राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की कोई गारंटी नहीं है, और संसद बिना राज्य की सहमति के भी सीमाओं में बदलाव कर सकती है (हालाँकि राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल की राय मांगी जाती है, जो बाध्यकारी नहीं है)।
Example
2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना का गठन और 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया था।
Key Takeaway
संसद के पास भारत के आंतरिक राज्यों की सीमाओं और नाम को बदलने की पूर्ण शक्ति है।
FAQs
क्या संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है?
हाँ, अनुच्छेद 3(ङ) संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने की अनुमति देता है (उदाहरण के लिए, उड़ीसा से ओडिशा करना)।
क्या राज्य का सहमत होना आवश्यक है?
राष्ट्रपति राज्य की राय मांगते हैं, लेकिन राज्य के असहमत होने पर भी संसद के पास निर्णय लेने की अंतिम शक्ति होती है।
अनुच्छेद 3 के तहत कौन सा नवीनतम राज्य बनाया गया था?
तेलंगाना का गठन 2014 में आंध्र प्रदेश से अनुच्छेद 3 का उपयोग करके किया गया था।
क्या संसद किसी राज्य के क्षेत्रफल को शून्य कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है?
हाँ। संसद किसी राज्य को पुनर्गठित कर सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है, या पूरे राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में भी बदल सकती है, जैसा कि 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर के साथ किया गया था।
अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य को पुनर्गठित करने वाले विधेयक की प्रक्रिया क्या है?
1. यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 2. राष्ट्रपति को प्रभावित राज्य विधानमंडल के पास एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए विधेयक भेजना होगा। 3. संसद राज्य विधानमंडल के विचारों से बाध्य नहीं है और विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर सकती है।
Quiz
कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य का नाम बदलने की अनुमति देता है?
Answer: अनुच्छेद 3
क्या संसद को किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए उस राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है?
Answer: नहीं, केवल उनकी राय मांगी जाती है
2019 में अनुच्छेद 3 का उपयोग करके किस प्रमुख राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था?
Answer: जम्मू और कश्मीर
अनुच्छेद 3 के तहत राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित करने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
Answer: साधारण बहुमत