Part XII - Finance • अनुच्छेद
अनुच्छेद 280 Simplified: वित्त आयोग
अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष में एक स्वतंत्र 'वित्त आयोग' (Finance Commission) बनाने का आदेश देता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते। इस विशेषज्ञ दल का काम यह तय करना है कि केंद्र सरकार के पास आने वाले टैक्स के पैसों में से कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाए (वर्टिकल शेयरिंग), किस राज्य को कितना मिले (हॉरिजॉन्टल शेयरिंग), और राज्यों में पंचायतों व नगरपालिकाओं को मजबूत करने के लिए राज्य के खजाने को कैसे बढ़ाया जाए।
Official Text
विि आयोग – (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से दो वषर् के भीतर और तत्पश्चात ् प्रत्येक पाँचवि वषर् कि समािप्त पर या ऐसे पू वर्तर समय पर, िजसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा , विि आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियु क्त किए जाने वाले एक अध्यि और चार अन्य सदस्यि से मिलकर बनेगा । (2) संसद् विधि द्वारा, उन अहर्ताओं का, जो आयोग के सदस्यि के रूप मि नियु िक्त के लिए अपेिति हगिी और उस रीति का, िजससे उनका चयन किया जाएगा, अवधारण कर सकेगी । (3) आयोग का यह कतर्व्य होगा कि वह – (क) संघ और राज्यि के बीच करि के शु द्ध आगमि के, जो इस अध्याय के अधीन उनमि विभािजत किए जाने हि या किए जाएं, वितरण के बारे मि और राज्यि के बीच ऐसे आगमि के तत्सं बंधी भाग के आबंटन के बारे मि ; (ख) भारत कि संचित निधि मि से राज्यि के राजस्व मि सहायता अनु दान को शासित करने वाले सिद्धांति के बारे मि ; [(खख) राज्य के विि आयोग द्वारा कि गई सिफारिशि के आधार पर राज्य मि पंचायति के संसाधनि कि अनु पू तिर् के लिए किसी राज्य कि संचित निधि के संवधर्न के लिए आवश्यक अध्यु पायि के बारे मि ;] [(ग) राज्य के विि आयोग द्वारा कि गई सिफारिशि के आधार पर राज्य मि नगरपालिकाओं के संसाधनि कि अनु पू तिर् के लिए किसी राज्य कि संचित निधि के संवधर्न के लिए आवश्यक अध्यु पायि के बारे मि ;] [(घ)] सु दृढ़ विि के हित मि राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निदिर्ष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे मि , राष्ट्रपति को सिफारिश करे । (4) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और अपने कृ त्यि के पालन मि उसे ऐसी शक्तियाँ हगिी जो संसद्, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे । रूप मि पु नःअरिांकित किया गया ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष में एक स्वतंत्र 'वित्त आयोग' (Finance Commission) बनाने का आदेश देता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते। इस विशेषज्ञ दल का काम यह तय करना है कि केंद्र सरकार के पास आने वाले टैक्स के पैसों में से कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाए (वर्टिकल शेयरिंग), किस राज्य को कितना मिले (हॉरिजॉन्टल शेयरिंग), और राज्यों में पंचायतों व नगरपालिकाओं को मजबूत करने के लिए राज्य के खजाने को कैसे बढ़ाया जाए।
Explain Like Ten
यह नियम राष्ट्रपति को हर 5 साल में 5 समझदार लोगों की एक टीम बनाने का आदेश देता है, जिसे 'वित्त आयोग' कहा जाता है। इस टीम का काम यह तय करना है कि सरकार की बड़ी तिजोरी में से कितना पैसा राज्यों को मिलना चाहिए ताकि देश के सभी कोने-कोने में सड़कें, स्कूल और अस्पताल बन सकें और गांव की पंचायतों को भी जरूरी फंड मिल सके।
Student Mode
अनुच्छेद 280 भारत में अर्ध-न्यायिक और सलाहकारी निकाय के रूप में 'वित्त आयोग' (Finance Commission) के गठन का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति प्रत्येक पांचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पूर्व इसका गठन करते हैं। आयोग का मुख्य दायित्व विभाज्य कर पूल (Divisible Tax Pool) के वितरण, संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के सिद्धांतों और स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगरपालिकाओं) के लिए राज्यों की संचित निधि को सुदृढ़ करने के उपायों पर सिफारिशें सौंपना है। इसकी अहर्ताएं संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा निर्धारित होती हैं।
Example
हर पांच साल में राष्ट्रपति एक नया वित्त आयोग नियुक्त करते हैं (जैसे एन.के। सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग)। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि कुल केंद्रीय करों का 41% हिस्सा सभी राज्यों को दिया जाना चाहिए, जिसे सरकार ने स्वीकार किया।
Key Takeaway
वित्त आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसे हर 5 साल में केंद्र और राज्यों के बीच करों तथा वित्तीय अनुदानों के निष्पक्ष बंटवारे की सिफारिश करने के लिए बनाया जाता है।
FAQs
वित्त आयोग का गठन कौन और कितने समय के लिए करता है?
वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले किया जाता है।
वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं?
इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य (कुल 5 सदस्य) होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
Quiz
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक पांचवें वर्ष वित्त आयोग का गठन करते हैं?
Answer: अनुच्छेद 280
वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं और उनके चयन का तरीका निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त है?
Answer: संसद को (विधि द्वारा)