Part XII - Finance • अनुच्छेद

अनुच्छेद 279 Simplified: “शुद्ध आगम” आदि की गणना

अनुच्छेद 279 करों के बंटवारे के लिए 'शुद्ध आगम' (Net Proceeds) को परिभाषित करता है। शुद्ध आगम का मतलब है कि सरकार को कुल टैक्स से जो कमाई हुई है, उसमें से टैक्स इकट्ठा करने में आया खर्च (कर्मचारियों की सैलरी, दफ्तर का खर्च आदि) घटा दिया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शुद्ध कमाई की जांच और पुष्टि केवल भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) करते हैं, और उनका प्रमाण-पत्र अंतिम तथा कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है।

Official Text

“शु द्ध आगम” आदि कि गणना – (1) इस अध्याय के पू वर्गामी उपबंधि मि “शु द्ध आगम” से किसी कर या शु ल्क के संबंध मि उसका वह आगम अभिप्रेत है जो उसके संग्रहण के खचि को घटाक र आए और उन उपबंधि के प्रयोजनि के लिए किसी िेत्र मि या उससे प्राप्त हु ए माने जा सकने वाले किसी कर या शु ल्क का अथवा किसी कर या शु ल्क के किसी भाग का शु द्ध आगम भारत के नियंत्रक-महालेखापरिकि द्वारा अभिनििश्चत और प्रमाणित किया जाएगा और उसका प्रमाणपत्र अंति म होगा । (2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके और इस अध्याय के किसी अन्य अभिव्यक्त उपबंध के अधीन रहते हु ए, किसी ऐसी दशा मि , िजसमि इस भाग के अधीन किसी शु ल्क या कर का आगम किसी राज्य को सपि दिया जाता है या सपि दिया जाए, संसद् द्वारा बनाई गई विधि या राष्ट्रपति का कोई आदेश उस रीति का, िजससे आगम कि गणना कि जानी है, उस समय का, िजससे या िजसमि और उस रीति का, िजससे कोई संदाय किए जाने हि , एक वििीय वषर् और दू सरे वििीय वषर् मि समायोजन करने का और अन्य आनु षंगिक या सहायक विषयि का उपबंध कर सकेगा । स्थान पर प्रतिस्थापित । ु क का लोप किया गया ।

Simple Meaning

अनुच्छेद 279 करों के बंटवारे के लिए 'शुद्ध आगम' (Net Proceeds) को परिभाषित करता है। शुद्ध आगम का मतलब है कि सरकार को कुल टैक्स से जो कमाई हुई है, उसमें से टैक्स इकट्ठा करने में आया खर्च (कर्मचारियों की सैलरी, दफ्तर का खर्च आदि) घटा दिया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शुद्ध कमाई की जांच और पुष्टि केवल भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) करते हैं, और उनका प्रमाण-पत्र अंतिम तथा कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है।

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यह नियम बताता है कि सरकार को टैक्स से होने वाली असली बचत (शुद्ध कमाई) का हिसाब कैसे लगाया जाता है। मान लीजिए सरकार ने ₹100 टैक्स वसूला और उसे वसूलने में ₹5 खर्च हो गए, तो असली बचत ₹95 हुई। इस बचत का पक्का हिसाब देश के सबसे बड़े सरकारी मुनीम (CAG) लगाते हैं और उनके द्वारा लिखा गया आंकड़ा ही अंतिम सच माना जाता है।

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अनुच्छेद 279 वित्तीय संघवाद के तहत कर वितरण हेतु 'शुद्ध आगम' (Net Proceeds) की गणना को विनियमित करता है। शुद्ध आगम से तात्पर्य कुल एकत्रित कर में से कर संग्रहण की लागत (Cost of Collection) को घटाने के बाद प्राप्त राशि से है। खंड (1) के तहत, किसी भी कर या उसके हिस्से के शुद्ध आगम को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India - CAG) द्वारा अभिनिश्चित और प्रमाणित (Certified) किया जाता है, और यह प्रमाणपत्र अंतिम (Final) होता है।

Example

यदि केंद्र सरकार ने ₹10,000 करोड़ का निगम कर (Corporation Tax) इकट्ठा किया और टैक्स वसूलने में ₹150 करोड़ खर्च हुए, तो CAG द्वारा प्रमाणित 'शुद्ध आगम' ₹9,850 करोड़ होगा। इसी ₹9,850 करोड़ को राज्यों के साथ बांटने का आधार माना जाएगा।

Key Takeaway

शुद्ध आगम कर की कुल राशि में से वसूली के खर्च को घटाकर प्राप्त होती है, और इसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित किया जाता है।

FAQs

कर के संदर्भ में 'शुद्ध आगम' (Net Proceeds) का क्या अर्थ है?

इसका अर्थ कुल वसूले गए कर में से उसे इकट्ठा करने में आने वाले प्रशासनिक खर्चों को घटाकर बची हुई राशि से है।

शुद्ध आगम की मात्रा को प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है?

यह अधिकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) के पास है और उनका प्रमाणपत्र अंतिम होता है।

Quiz

अनुच्छेद 279 के अनुसार, शुद्ध आगम को अंतिम रूप से कौन प्रमाणित करता है?

Answer: भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG)

शुद्ध आगम निकालने के लिए कुल कर आगम में से किसे घटाया जाता है?

Answer: संग्रहण की लागत (वसूली का खर्च)

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