Part XII - Finance & Property • अनुच्छेद

अनुच्छेद 270 Simplified: लगाए गए कर और संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर

अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार के करों के 'विभाज्य पूल' (साझा तिजोरी) का निर्माण करता है। इसके तहत केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले प्रमुख करों (जैसे आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और केंद्रीय GST) को एक साझा पूल में रखा जाता है। इस पैसे का एक निश्चित हिस्सा (जैसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 41%) स्वतंत्र वित्त आयोग की सलाह पर राज्यों के बीच बांट दिया जाता है।

Official Text

[270. उद्गृ हति कर और उनका संघ तथा राज्यि के बीच वितरण–(1) क्रमशः [अनु च्छेद 268 , अनु च्छेद 269 और अनु च्छेद 269क] मि निदिर्ष्ट शु ल्कि और करि के सिवाय, संघ सू ची मि निदिर्ष्ट सभी कर और शु ल्क ; अनु च्छेद 271 मि निदिर्ष्ट करि और शु ल्कि पर अधिभार और संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विनिदिर्ष्ट प्रयोजनि के लिए उद्गृ हति कोई उपकर भारत सरकार द्वारा उद्गृ हति और संगृ हति किए जाएंगे तथा खंड (2) मि उपबंधित रीति से संघ और राज्यि के बीच वितरित किए जाएंगे । [(1क) अनु च्छेद 246 क के खंड (1) के अधीन संघ द्वारा संगृ हति कर भी, संघ और राज्यि के बीच खंड (2) मि उपबंधित रीति मि वितरित किया जाएगा । (1ख) अनु च्छेद 246 क के खंड (2) और अनु च्छेद 269क के अधीन संघ द्वारा उद्गृ हति और संगृ हति ऐसा कर, िजसका उपयोग अनु च्छेद 246 क के खंड (1) के अधीन संघ द्वारा उद्गृ हति कर का संदाय करने के लिए किया गया है, और अनु च्छेद 269क के खंड (1) के अधीन संघ को प्रभािजत रकम भी, संघ और राज्यि के बीच खंड (2) मि उपबंधित रीति मि वितरित कि जाएगी ।] ु च्चेद 270 के स्थान पर प्रतिस्थापित । ु च्छेद 268 और अनु च्छेद 269” (अधिसू चित नहीं हु ई है) के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात ् संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 कि धारा 10 द्वारा (16-9-2016 से) अनु च्छेद 268, 268क और 269 के स्थान पर प्रतिस्थापित । (2) किसी वििीय वषर् मि किसी ऐसे कर या शु ल्क के शु द्ध आगमि का ऐसा प्रतिशत, जो विहित किया जाए, भारत कि संचित निधि का भाग नहीं होगा, किन्तु उन राज्यि को सपि दिया जाएगा िजनके भीतर वह कर या शु ल्क उस वषर् मि उद्ग्रहणीय है और ऐसी रीति से और ऐसे समय से, जो खंड (3) मि उपबंधित रीति से विहित किया जाए, उन राज्यि के बीच वितरित किया जाएगा । (3) इस अनु च्छेद मि , “विहित” से अभिप्रेत है – (i) जब तक विि आयोग का गठन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित ; और (ii) विि आयोग का गठन किए जाने के पश्चात ् विि आयोग कि सिफारिशि पर विचार करने के पश्चात ् राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित ।]

Simple Meaning

अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार के करों के 'विभाज्य पूल' (साझा तिजोरी) का निर्माण करता है। इसके तहत केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले प्रमुख करों (जैसे आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और केंद्रीय GST) को एक साझा पूल में रखा जाता है। इस पैसे का एक निश्चित हिस्सा (जैसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 41%) स्वतंत्र वित्त आयोग की सलाह पर राज्यों के बीच बांट दिया जाता है।

Explain Like Ten

यह नियम केंद्र सरकार के पास जमा होने वाले टैक्स के पैसों की एक 'साझा गुल्लक' बनाता है। केंद्र सरकार जो भी बड़ा टैक्स (जैसे इनकम टैक्स) वसूलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा वह राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से दे देती है। यह हिस्सा कितना होगा, यह तय करने के लिए एक खास कमिटी (वित्त आयोग) सलाह देती है।

Student Mode

अनुच्छेद 270 वित्तीय संघवाद में 'विभाज्य कर पूल' (Divisible Pool of Taxes) का संवैधानिक ढांचा प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत आयकर (Income Tax), निगम कर (Corporation Tax), और केंद्रीय जीएसटी (CGST) जैसे करों से प्राप्त राजस्व को संघ व राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। इस वितरण का अनुपात वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश (Presidential Order) द्वारा निर्धारित किया जाता है। विशिष्ट उपकर (Cesses) और अधिभार (Surcharges) इस पूल से बाहर रखे जाते हैं।

Example

जब आप केंद्र सरकार को आयकर (Income Tax) देते हैं, तो वह पैसा सीधे केंद्र अपने पास नहीं रखता। अनुच्छेद 270 के तहत वह पैसा एक साझा पूल में जाता है, जिसका 41% हिस्सा देश के सभी राज्यों को उनके विकास कार्यों के लिए बांट दिया जाता है।

Key Takeaway

अनुच्छेद 270 यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों को केंद्र के कुल कर राजस्व का एक संवैधानिक हिस्सा साझा पूल के माध्यम से प्राप्त हो।

FAQs

वितरित किए जाने वाले करों का प्रतिशत कौन तय करता है?

वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति आदेश जारी करके यह प्रतिशत तय करते हैं।

कौन से कर साझा कर पूल (Divisible Pool) का हिस्सा नहीं होते हैं?

अनुच्छेद 271 के तहत लगाए जाने वाले अधिभार (Surcharges), किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाए गए उपकर (Cesses) और कुछ विशिष्ट कर इस पूल से बाहर होते हैं।

Quiz

अनुच्छेद 270 के तहत करों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कौन सी संस्था करती है?

Answer: वित्त आयोग (Finance Commission)

वर्तमान में केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किया जा रहा है (15वें वित्त आयोग के अनुसार)?

Answer: 41%

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