Part XI - Union-State Relations • अनुच्छेद

अनुच्छेद 263 Simplified: अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और आपसी विवादों को सुलझाने के लिए एक 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) का गठन कर सकें। यह परिषद राज्यों के बीच विवादों पर सलाह देती है, साझा हितों के मुद्दों की जांच करती है, और बेहतर नीतियां बनाने के लिए सिफारिशें पेश करती है।

Official Text

अंतरराज्य परिषद् के संबंध मि उपबंध – यदि किसी समय राष्ट्रप ति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद् कि स्थापना से लोक हित कि सिद्धि होगी िजसे – (क) राज्यि के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हि उनकि जांच करने और उन पर सलाह देने ; (ख) कु छ या सभी राज्यि के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यि के सामान्य हित से संबंधित विषयि के अन्वेषण और उन पर विचार- विमशर् करने; या (ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध मि नीति और कारर्वाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने, के कतर्व्य का भार सपिा जाए तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपू णर् होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद् कि स्थापना करे और उस परिषद् द्वारा किए जाने वाले कतर्व्यि कि प्रकृ ति को तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनििश्चत करे ।

Simple Meaning

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और आपसी विवादों को सुलझाने के लिए एक 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) का गठन कर सकें। यह परिषद राज्यों के बीच विवादों पर सलाह देती है, साझा हितों के मुद्दों की जांच करती है, और बेहतर नीतियां बनाने के लिए सिफारिशें पेश करती है।

Explain Like Ten

यह नियम कहता है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्यों और केंद्र के बीच दोस्ती और अच्छे तालमेल के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत है, तो वे एक 'अंतर-राज्यीय परिषद' (कमेटी) बना सकते हैं। इस कमेटी में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री बैठकर आपस के झगड़े सुलझाएंगे और देश के लिए मिलकर फैसले लेंगे।

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अनुच्छेद 263 सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के अंतर्गत नीतिगत समन्वय का एक प्रमुख संवैधानिक साधन है। यह राष्ट्रपति को एक अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council - ISC) स्थापित करने की शक्ति देता है। परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच विवादों की जांच (Inquiry), साझा हितों का अन्वेषण (Investigation) और नीतियों के बेहतर समन्वय हेतु सिफारिशें करना है। यह परिषद एक सलाहकार निकाय (Advisory Body) के रूप में कार्य करती है।

Example

सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति ने वर्ष 1990 में पहली बार 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) का गठन किया। इस परिषद की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, जो देश के महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चर्चा और समन्वय करते हैं।

Key Takeaway

अनुच्छेद 263 केंद्र-राज्य और अंतर-राज्यीय समन्वय (Inter-State and Center-State Coordination) को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मंच प्रदान करता है।

FAQs

अंतर-राज्यीय परिषद (ISC) की स्थापना कौन कर सकता है?

अनुच्छेद 263 के तहत लोक हित में अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार देश के राष्ट्रपति (President) को है।

क्या अंतर-राज्यीय परिषद के फैसले राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं?

नहीं, अंतर-राज्यीय परिषद एक सलाहकार निकाय (Advisory Body) है, इसलिए इसकी सिफारिशें केवल परामर्श के रूप में होती हैं, बाध्यकारी नहीं।

Quiz

अंतर-राज्यीय परिषद का गठन किसके आदेश द्वारा किया जाता है?

Answer: राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद के कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है?

Answer: राज्यों के बीच विवादों की जांच करना और सलाह देना

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