Part XI - Union-State Relations • अनुच्छेद
अनुच्छेद 257 Simplified: कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद 257 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें ऐसा कोई काम न करें जिससे केंद्र सरकार (संघ) के प्रशासनिक कामों में कोई बाधा आए। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को विशेष निर्देश दे सकती है, जैसे: राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों (हाईवे, टेलीकॉम) का रखरखाव करना और राज्य के भीतर रेलवे लाइनों की सुरक्षा करना। यदि केंद्र के इन निर्देशों को पूरा करने में राज्य सरकार का फालतू (अतिरिक्त) पैसा खर्च होता है, तो केंद्र सरकार उसे वह पैसा चुकाएगी।
Official Text
कु छ दशाओं मि राज्यि पर संघ का नियंत्रण – (1) प्रत्येक राज्य कि कार्यपालिका शिक्त का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा िजससे संघ कि कार्यपालिका शिक्त के प्रयोग मि कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव न पड़े और संघ कि कार्यपालिका शिक्त का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हि । (2) संघ कि कार्यपालिका शिक्त का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनि के निमार्ण और बनाए रखने के बारे मि निदेश देने तक भी होगा िजनका राष्ट्रयि या सैनिक महत्व का होना उस निदेश मि घोषित किया गया है : परंतु इस खंड कि कोई बात किसी राजमागर् या जलमागर् को राष्ट्रयि राजमागर् या राष्ट्रयि जलमागर् घोषित करने कि संसद् कि शिक्त को अथवा इस प्रकार घोषित राजमागर् या जलमागर् के बारे मि संघ कि शिक्त को अथवा सेना, नौसेना और वायु सेना संकमर् विषयक अपने कृ त्यि के भागरूप संचार साधनि के निमार्ण और बनाए रखने कि संघ कि शिक्त को निबिधित करने वालि नहीं मानी जाएगी । (3) संघ कि कार्यपालिका शिक्त का विस्तार किसी राज्य मि रेलि के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायि के बारे मि उस राज्य को नि देश देने तक भी होगा । (4) जहां खंड (2) के अधीन संचार साधनि के निमार्ण या बनाए रखने के बारे मि अथवा खंड (3) के अधीन किसी रेल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायि के बारे मि किसी राज्य को दिए गए किसी निदेश के पालन मि उस खचर् से अधिक खचर् हो गया है जो, यदि ऐसा निदेश नहीं दिया गया होता तो राज्य के प्रसामान्य कतर्व्यि के निवर्हन मि खचर् होता वहां उस राज्य द्वारा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त खचि के संबंध मि भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का, जो करार पाई जाए या करार के अभाव मि ऐसी राशि का, िजसे भारत के मु ख्य न्यायमू तिर् द्वारा नियु क्त मध्यस्थ अवधारित करे, संदाय किया जाएगा ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 257 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें ऐसा कोई काम न करें जिससे केंद्र सरकार (संघ) के प्रशासनिक कामों में कोई बाधा आए। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को विशेष निर्देश दे सकती है, जैसे: राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों (हाईवे, टेलीकॉम) का रखरखाव करना और राज्य के भीतर रेलवे लाइनों की सुरक्षा करना। यदि केंद्र के इन निर्देशों को पूरा करने में राज्य सरकार का फालतू (अतिरिक्त) पैसा खर्च होता है, तो केंद्र सरकार उसे वह पैसा चुकाएगी।
Explain Like Ten
यह नियम कहता है कि राज्य सरकारें ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे देश की सरकार के कामों में कोई रुकावट आए। देश की सरकार राज्यों को रेलवे की सुरक्षा करने या सेना के लिए सड़कें और फोन लाइनें ठीक रखने का आदेश दे सकती है। इस काम में राज्यों का जो भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा, वह देश की सरकार उन्हें वापस देगी।
Student Mode
अनुच्छेद 257 प्रशासनिक संघवाद के तहत राज्यों पर संघ के नियंत्रण (Union Control over States) को अधिक व्यापक बनाता है। खंड (1) संघ की कार्यपालिका शक्ति में किसी भी अड़चन (Impede or Prejudice) को रोकने का अधिदेश देता है। खंड (2) व (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय/सैन्य महत्व के संचार साधनों और रेलवे के संरक्षण (Protection of Railways) हेतु राज्यों को बाध्यकारी निर्देश देने की शक्ति संघ को प्राप्त है। खंड (4) राज्यों को निर्देश अनुपालन में हुए अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च (Extra Administrative Costs) की प्रतिपूर्ति की वित्तीय गारंटी देता है।
Example
यदि किसी राज्य में आंदोलन के कारण ट्रेनें रोकी जा रही हैं, तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 257 के तहत राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है कि वे पटरियों की सुरक्षा के लिए अपनी पुलिस तैनात करें। इस अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात करने का जो भी फालतू खर्च होगा, वह केंद्र सरकार राज्य को देगी।
Key Takeaway
अनुच्छेद 257 राष्ट्रीय सुरक्षा, रेलवे और संचार तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के ऊपर संघ के प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करता है।
FAQs
क्या केंद्र सरकार राज्यों को रेलवे की सुरक्षा के लिए निर्देश दे सकती है?
हाँ, अनुच्छेद 257(3) के तहत केंद्र सरकार को राज्यों को रेलवे की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने का पूरा अधिकार है।
निर्देशों के अनुपालन में हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई कौन करता है?
अतिरिक्त खर्च का भुगतान भारत सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा राज्य को किया जाता है। यदि राशि पर विवाद हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ इसका फैसला करता है।
Quiz
अनुच्छेद 257 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को किस प्रकार के संचार साधनों के रखरखाव के निर्देश दे सकती है?
Answer: जिन्हें राष्ट्रीय या सैन्य महत्व का घोषित किया गया हो
यदि निर्देश अनुपालन के खर्च पर केंद्र और राज्य में सहमति न बने, तो इसका निर्धारण कौन करता है?
Answer: भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर)