Part XI - Union-State Relations • अनुच्छेद
अनुच्छेद 253 Simplified: अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान
अनुच्छेद 253 संसद को यह विशेष शक्ति देता है कि वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन के फैसलों को देश में लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। इस काम के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है और राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती।
Official Text
अंतरराष्ट्रयि करारि को प्रभावी करने के लिए वि धान – इस अध्याय के पू वर्गामी उपबंधि मि किसी बात के होते हु ए भी, संसद् को किसी अन्य देश या देशि के साथ कि गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतरराष्ट्रयि सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय मि किए गए किसी विनिश्चय के कायार्न्वयन के लिए भारत के संपू णर् राज्यिेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने कि शिक्त है ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 253 संसद को यह विशेष शक्ति देता है कि वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन के फैसलों को देश में लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। इस काम के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है और राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती।
Explain Like Ten
यह नियम कहता है कि यदि भारत सरकार ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर कोई बड़ी संधि या समझौता किया है (जैसे प्रदूषण कम करने या व्यापार का नियम), तो उसे पूरे भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी नया कानून बना सकती है, भले ही वह काम राज्यों की लिस्ट में क्यों न आता हो।
Student Mode
अनुच्छेद 253 संधि कार्यान्वयन (Treaty Implementation) के संबंध में संसद को सर्वोच्च विधायी शक्ति प्रदान करता है। यह प्रावधान संघ सूची की प्रविष्टि 14 (संधियां और करार) के पूरक के रूप में कार्य करता है। इसके तहत संसद अंतरराष्ट्रीय करारों, संधियों और अभिसमयों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी बिना राज्यों की सहमति के विधान बना सकती है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता (National Sovereignty) को सुदृढ़ करता है।
Example
1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को भारत में लागू करने के लिए संसद ने 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' (Environment Protection Act) और 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' बनाया। पर्यावरण से जुड़े कई विषय राज्य सूची के करीब होने के बावजूद संसद ने इस अनुच्छेद के तहत पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाया।
Key Takeaway
अनुच्छेद 253 यह सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार बिना राज्यों के हस्तक्षेप के अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और संधियों को देश में प्रभावी ढंग से लागू कर सके।
FAQs
क्या अंतरराष्ट्रीय संधि लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है?
हाँ, अनुच्छेद 253 के तहत संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
क्या इस प्रकार के कानून बनाने के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक है?
नहीं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संसद को बिना राज्यों की सहमति के पूरे देश के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार है।
Quiz
अनुच्छेद 253 के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है?
Answer: संसद को
संसद किस प्रयोजन के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी पूरे देश हेतु कानून बना सकती है?
Answer: अंतरराष्ट्रीय संधियों, करारों या अभिसमयों (कन्वेंशनों) को लागू करने के लिए