Part XI - Union-State Relations • अनुच्छेद
अनुच्छेद 252 Simplified: दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना
अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी मर्जी (सहमति) से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को सौंप सकें। इसके लिए उन राज्यों की विधानसभाओं को एक प्रस्ताव पास करना होता है। संसद द्वारा बनाया गया यह कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने प्रस्ताव पास किया था। बाद में कोई अन्य राज्य भी अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पास करके इस कानून को अपना (अंगीकार कर) सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून को बदलने या रद्द करने का अधिकार केवल संसद के पास होगा, राज्यों के पास नहीं।
Official Text
दो या अधिक राज्यि के लिए उनकि सहमति से विधि बनाने कि संसद् कि शिक्त और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीका र किया जाना – (1) यदि किन्हंि दो या अधिक राज्यि के विधान-मंडलि को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयि मि से, िजनके संबंध मि संसद् को अनु च्छेद 249 और अनु च्छेद 250 मि यथा उपबंधित के सिवाय राज्यि के लिए विधि बनाने कि शिक्त नहीं है, किसी विषय का विनि यमन ऐसे राज्यि मि संसद् विधि द्वारा करे और यदि उन राज्यि के विधान-मंडलि के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित करते हि तो उस विषय का तदनु सार विनियमन करने के लिए कोई अधिनियम पारित करना संसद् के लिए विधिपू णर् होगा और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यि को लागू होगा और ऐसे अन्य राज्य को लागू होगा, जो तत्पश्चात ् अपने विधान-मंडल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हि वहां दोनि सदनि मि से प्रत्येक सदन इस निमिि पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है । (2) संसद् द्वारा इस प्रकार पारित किसी अधिनियम का संशोधन या निरसन इसी रीति से पारित या अंगीकृ त संसद् के अधिनियम द्वारा किया जा सकेगा, कि ं तु उसका उस राज्य के संबंध मि संशोधन या निरसनिजसको वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा नहीं किया जाएगा ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी मर्जी (सहमति) से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को सौंप सकें। इसके लिए उन राज्यों की विधानसभाओं को एक प्रस्ताव पास करना होता है। संसद द्वारा बनाया गया यह कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने प्रस्ताव पास किया था। बाद में कोई अन्य राज्य भी अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पास करके इस कानून को अपना (अंगीकार कर) सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून को बदलने या रद्द करने का अधिकार केवल संसद के पास होगा, राज्यों के पास नहीं।
Explain Like Ten
यह नियम कहता है कि यदि दो या तीन राज्यों को लगता है कि उनके किसी काम के लिए पूरे देश की संसद ही एक अच्छा नियम बना दे, तो वे विधानसभा में पास करके कह सकते हैं- 'संसद जी, हमारे लिए नियम बना दीजिए।' संसद जो नियम बनाएगी, वह उन राज्यों पर लागू होगा। बाद में दूसरे राज्य भी इसे अपना सकते हैं। लेकिन इस नियम को केवल संसद ही बदल सकती है, राज्य नहीं।
Student Mode
अनुच्छेद 252 राज्यों की सहमति से विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन (Delegation of Legislative Powers by Consent) का संवैधानिक साधन है। खंड (1) के तहत जब दो या अधिक राज्य संकल्प पारित कर संसद से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हैं, तो संसद की विधायी क्षमता का विस्तार हो जाता है। खंड (2) यह स्पष्ट करता है कि इस प्रकार निर्मित अधिनियम में संशोधन या निरसन (Amendment or Repeal) केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, जो राज्यों की विधायी संप्रभुता को उस सीमा तक सीमित कर देता है।
Example
देश के विभिन्न राज्यों में वन्यजीवों की रक्षा के लिए एक समान कानून की आवश्यकता महसूस हुई। कई राज्यों ने सहमति देकर प्रस्ताव पास किया, जिसके बाद संसद ने 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' (Wild Life Protection Act) बनाया। चूंकि यह कानून अनुच्छेद 252 के तहत बना है, इसलिए कोई भी राज्य अपनी विधानसभा में इसमें मनमाना बदलाव या संशोधन नहीं कर सकता।
Key Takeaway
अनुच्छेद 252 सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां राज्य स्वेच्छा से अपनी विधायी शक्तियां संसद को एक समान कानून बनाने के लिए सौंपते हैं।
FAQs
क्या राज्य सहमति देने के बाद संसद द्वारा बनाए गए कानून को खुद संशोधित कर सकते हैं?
नहीं, अनुच्छेद 252(2) के तहत सहमति से बने इस कानून में संशोधन या इसे निरस्त करने का अधिकार केवल संसद के पास होता है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं।
क्या अन्य राज्य भी बाद में इस कानून को अपना सकते हैं?
हाँ, कोई भी अन्य राज्य अपने विधानमंडल में संकल्प (Resolution) पारित करके बाद में इस कानून को अपना सकता है।
Quiz
अनुच्छेद 252 के तहत, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देने के लिए कम से कम कितने राज्यों की सहमति आवश्यक है?
Answer: कम से कम दो राज्य
संसद द्वारा अनुच्छेद 252 के तहत बनाए गए अधिनियम में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है?
Answer: केवल संसद के पास