Part XI - Relations • अनुच्छेद

अनुच्छेद 249 Simplified: राष्ट्र हित में राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 249 संसद को यह विशेष अधिकार देता है कि वह देश के हित (राष्ट्र हित) में राज्य सूची के किसी विषय पर भी अस्थाई रूप से कानून बना सके। इसके लिए राज्यसभा को अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई (विशेष) बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होता है। यह प्रस्ताव एक बार में 1 साल के लिए प्रभावी होता है (जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है)। राज्यसभा का प्रस्ताव समाप्त होने के 6 महीने बाद संसद द्वारा बनाया गया वह कानून भी निष्क्रिय हो जाता है।

Official Text

राज्य सू ची मि के विषय के संबंध मि राष्ट्रयि हित मि विधि बनाने कि संसद् कि शिक्त–(1) इस अध्याय के पू वर्गामी उपबंधि मि किसी बात के होते हु ए भी, यदि राज्य सभा ने उपिस्थत और मत देने वाले सदस्यि मि से कम से कम दो-तिहाई सदस्यि द्वारा समथिर्त संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रयि हित मि यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद् [अनु च्छेद 246क के अधीन उपबं धित माल और सेवा कर या] राज्य सू ची मि प्रगणित ऐसे विषय के संबंध मि , जो उस संकल्प मि विनिदिर्ष्ट है, विधि बनाए तो जब तक वह संकल्प प्रवृ ि है, संसद् के लिए उस विषय के संबंध मि भारत के संपू णर् राज्यिेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपू णर् होगा । (2) खंड (1) के अधीन पारित संकल्प एक वषर् से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृ ि रहेगा जो उसमि विनिदिर्ष्ट कि जाए : परंतु यदि औरिजतनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवृ ि बनाए रखने का अनु मोदन करने वाला संकल्प खंड (1) मि उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से, िजसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृ ि नहीं रहता, एक वषर् कि और अवधि तक प्रवृ ि रहेगा । (3) संसद् द्वारा बनाई गई कोई विधि, िजसे संसद् खंड (1) के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव मि बनाने के लिए समि नहीं होती, संकल्प के प्रवृ ि न रहने के पश्चात ् छह मास कि अवधि कि समािप्त पर अमिता कि मात्रा तक उन बाति के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी िजन्हि उक्त अवधि कि समािप्त से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है । प्रति स्थापित ।

Simple Meaning

अनुच्छेद 249 संसद को यह विशेष अधिकार देता है कि वह देश के हित (राष्ट्र हित) में राज्य सूची के किसी विषय पर भी अस्थाई रूप से कानून बना सके। इसके लिए राज्यसभा को अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई (विशेष) बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होता है। यह प्रस्ताव एक बार में 1 साल के लिए प्रभावी होता है (जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है)। राज्यसभा का प्रस्ताव समाप्त होने के 6 महीने बाद संसद द्वारा बनाया गया वह कानून भी निष्क्रिय हो जाता है।

Explain Like Ten

यह नियम कहता है कि यदि कभी पूरे देश की भलाई के लिए किसी राज्य के काम (जैसे खेती या पानी) पर देश की सरकार को कानून बनाना पड़े, तो राज्यसभा (बड़ों की सभा) दो-तिहाई वोटों से एक प्रस्ताव पास कर सकती है। इसके बाद दिल्ली की संसद उस राज्य के विषय पर भी कानून बना सकती है। यह कानून केवल कुछ समय के लिए ही लागू रहता है।

Student Mode

अनुच्छेद 249 राज्यसभा को राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में एक विशिष्ट शक्ति (Exclusive Power of Rajya Sabha) प्रदान करता है। यदि राज्यसभा राष्ट्र हित (National Interest) में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे, तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बना सकती है। यह संकल्प एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है (परंतु इसे प्रतिवर्ष बढ़ाया जा सकता है) तथा संकल्प की समाप्ति के 6 माह बाद विधि स्वतः निष्प्रभावी हो जाती है।

Example

मान लीजिए कि देश के किसी जल संकट या कृषि संकट के समय राज्यसभा को लगता है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून की जरूरत है, जबकि जल या कृषि राज्य सूची के विषय हैं। राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी। इसके बाद संसद उस विषय पर पूरे देश के लिए कानून बना सकेगी, भले ही वह राज्य सूची का विषय हो।

Key Takeaway

अनुच्छेद 249 भारतीय संघवाद को लचीला बनाता है, जिससे राज्यसभा की सहमति से संसद आपातकाल के बिना भी राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर अस्थाई कानून बना सकती है।

FAQs

क्या संसद आपातकाल के बिना भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है?

हाँ, अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा राष्ट्र हित में दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।

राज्यसभा द्वारा पारित राष्ट्र हित का संकल्प कितने समय के लिए वैध रहता है?

ऐसा संकल्प एक बार में अधिकतम एक वर्ष (One Year) के लिए वैध रहता है, परंतु इसे बार-बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

Quiz

अनुच्छेद 249 के अनुसार, राष्ट्र हित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देने वाला प्रस्ताव किस सदन द्वारा पारित किया जाना चाहिए?

Answer: राज्यसभा (उच्च सदन) द्वारा

संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून राज्यसभा के संकल्प की अवधि समाप्त होने के कितने समय बाद स्वतः प्रभावहीन हो जाता है?

Answer: 6 महीने बाद

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