Part XI - Union-State Relations • अनुच्छेद
अनुच्छेद 248 Simplified: अवशिष्ट विधायी शक्तियां
अनुच्छेद 248 संसद को 'अवशिष्ट शक्तियां' देता है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा विषय जो न तो राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में (यानी कोई बिल्कुल नया या अछूता विषय), उस पर कानून बनाने और टैक्स लगाने का एकमात्र अधिकार देश की संसद के पास होगा।
Official Text
अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ–(1) [अनु च्छेद 246क के अधीन रहते हु ए, संसद्] को किसी ऐसे विषय के संबंध मि , जो समवति सू ची या राज्य सू ची मि प्रगणित नहीं है, विधि बनाने कि अनन्य शिक्त है । (2) ऐसी शिक्त के अंतगर्त ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सू चियि मि से किसी मि वणिर्त नहीं है, विधि बनाने कि शिक्त है ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 248 संसद को 'अवशिष्ट शक्तियां' देता है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा विषय जो न तो राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में (यानी कोई बिल्कुल नया या अछूता विषय), उस पर कानून बनाने और टैक्स लगाने का एकमात्र अधिकार देश की संसद के पास होगा।
Explain Like Ten
जब हमारा संविधान बहुत पहले लिखा गया था, तब कुछ चीजें नहीं थीं, जैसे मोबाइल फोन और इंटरनेट। यह नियम कहता है कि भविष्य में जो भी नई चीजें आएंगी, उन पर कानून बनाने और टैक्स लगाने का पहला और आखिरी अधिकार केवल देश की संसद का होगा।
Student Mode
अनुच्छेद 248 केंद्र-अभिमुख संघीय ढांचे (Centripetal Federalism) का परिचायक है, जो संसद को अवशिष्ट विधायी शक्तियां (Residuary Powers) प्रदान करता है। इसके अनुसार, जो विषय राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने तथा कर लगाने की अनन्य शक्ति केवल संसद में निहित है। कनाडा के संविधान से प्रेरित यह प्रावधान संघ को भविष्योन्मुखी विषयों पर सर्वोच्चता देता है।
Example
जब 1949 में संविधान लिखा गया, तब कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी चीजें नहीं थीं। इसलिए यह विषय किसी भी सूची में शामिल नहीं था। जब बाद में साइबर अपराधों का मुद्दा आया, तो संसद ने अनुच्छेद 248 की अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' (IT Act) बनाया।
Key Takeaway
अनुच्छेद 248 भविष्य में आने वाले किसी भी नए विधायी विषय पर कानून बनाने का अंतिम और अनन्य अधिकार संसद को सौंपकर केंद्र को मजबूत बनाता है।
FAQs
अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) क्या होती हैं?
वे विषय जो संविधान की तीनों सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) में से किसी में भी शामिल नहीं हैं, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है, और उन पर कानून बनाने की शक्ति अवशिष्ट शक्ति कहलाती है।
क्या संसद अवशिष्ट शक्तियों के तहत नया टैक्स लगा सकती है?
हाँ, अनुच्छेद 248(2) के अनुसार, अवशिष्ट शक्तियों के तहत संसद को ऐसा कर लगाने की शक्ति भी है जो किसी सूची में उल्लिखित नहीं है।
Quiz
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं?
Answer: अनुच्छेद 248
जो विषय राज्य सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति किसे प्राप्त है?
Answer: संसद को