Part XI - Relations • अनुच्छेद
अनुच्छेद 246 Simplified: संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु
अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विषयों का बंटवारा करता है। इसके लिए सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ दी गई हैं: (1) संघ सूची: इस पर केवल संसद कानून बना सकती है (जैसे रक्षा, विदेश मामले); (2) राज्य सूची: इस पर केवल राज्य विधानसभा कानून बना सकती है (जैसे पुलिस, कृषि); (3) समवर्ती सूची: इस पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं (जैसे शिक्षा, वनों)। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों में विवाद हो, तो संसद का कानून मान्य होगा।
Official Text
संसद् द्वारा और राज्यि के विधान-मंडलि द्वारा बनाई गई विधियि कि विषय-वस्तु –(1) खंड (2) और खंड (3) मि किसी बात के होते हु ए भी, संसद् को सातवीं अनु सू ची कि सू ची 1 मि (िजसे इस संविधान मि “संघ सू ची” कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध मि विधि बनाने कि अनन्य शिक्त है । (2) खंड (3) मि किसी बात के होते हु ए भी, संसद् को और खंड (1) के अधीन रहते हु ए, *** किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सातवीं अनु सू ची कि सू ची 3 मि (िजसे इस संविधान मि “समवति सू ची” कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध मि विधि बनाने कि शिक्त है । (3) खंड (1) और खंड (2) के अधीन रहते हु ए, *** किसी राज्य के विधान- मंडल को, सातवीं अनु सू ची कि सू ची 2 मि (िजसे इस संविधान मि “राज्य सू ची” कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध मि उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने कि अनन्य शिक्त है । (4) संसद् को भारत के राज्यिेत्र के ऐसे भाग के लिए [जो किसी राज्य] के अंतगर्त नहीं है, किसी भी विषय के संबंध मि विधि बनाने कि शिक्त है, चाहे वह विषय राज्य सू ची मि प्रगणित विषय हि क्यि न हो ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विषयों का बंटवारा करता है। इसके लिए सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ दी गई हैं: (1) संघ सूची: इस पर केवल संसद कानून बना सकती है (जैसे रक्षा, विदेश मामले); (2) राज्य सूची: इस पर केवल राज्य विधानसभा कानून बना सकती है (जैसे पुलिस, कृषि); (3) समवर्ती सूची: इस पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं (जैसे शिक्षा, वनों)। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों में विवाद हो, तो संसद का कानून मान्य होगा।
Explain Like Ten
यह नियम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कामों को बांटता है। कुछ काम केवल देश की सरकार कर सकती है (जैसे फौज और डाकघर), कुछ काम केवल राज्य की सरकार कर सकती है (जैसे पुलिस और सड़कें), और कुछ काम दोनों मिलकर कर सकते हैं (जैसे स्कूल और पढ़ाई)।
Student Mode
अनुच्छेद 246 भारतीय संघवाद (Indian Federalism) के अंतर्गत विधायी शक्तियों के विषयवार वितरण (Distribution of Legislative Subjects) को स्पष्ट करता है। यह सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) के त्रिसूत्रीय विभाजन को लागू करता है: संघ सूची (List I), राज्य सूची (List II) और समवर्ती सूची (List III)। खंड (4) संसद को केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
Example
रेलवे, सेना और परमाणु ऊर्जा केवल संघ सूची में शामिल हैं, इसलिए केवल भारत सरकार ही इनके लिए कानून बना सकती है। स्थानीय पुलिस और साफ-सफाई राज्य सूची में हैं, इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस के नियम मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी। लेकिन पर्यावरण या शिक्षा समवर्ती सूची में हैं, इसलिए केंद्र की सीबीएसई और राज्य के बोर्ड दोनों चल सकते हैं।
Key Takeaway
अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों के संघीय विभाजन (Federal Division of Powers) का मुख्य आधार है, जो संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों को परिभाषित करता है।
FAQs
संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है?
संघ सूची (Union List) में शामिल विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार केवल भारत की संसद (Parliament) के पास है।
यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य कानून में टकराव हो, तो किसका कानून मान्य होगा?
ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया केंद्रीय कानून ही प्रभावी और मान्य होगा।
Quiz
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विधायी विभाजन निर्धारित किया गया है?
Answer: अनुच्छेद 246
केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है?
Answer: संसद के पास