Part IXB - Co-operative Societies • अनुच्छेद

अनुच्छेद 243यड Simplified: सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा

अनुच्छेद 243यड सहकारी सोसाइटियों के वित्तीय खातों की नियमित जांच (संपरीक्षा या ऑडिट) सुनिश्चित करता है। इसके तहत हर सहकारी सोसाइटी को हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर ऑडिट कराना अनिवार्य है। ऑडिटर्स की नियुक्ति सोसाइटी की आम सभा (जनरल बॉडी) द्वारा सरकार से स्वीकृत ऑडिटर्स के एक पैनल में से की जाती है।

Official Text

(1) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी सोसाइटियों द्वारा लेखा रखे जाने और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा (ऑडिट) करने के संबंध में उपबंध कर सकेगा। (2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उन संपरीक्षकों (ऑडिटर्स) और संपरीक्षा फर्मों की न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव विनिर्दिष्ट करेगा जो सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए पात्र होंगे। (3) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय (जनरल बॉडी) द्वारा नियुक्त खंड (2) में निर्दिष्ट संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्मों द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा कराएगी: परंतु ऐसे संपरीक्षकों या संपरीक्षा फर्मों की नियुक्ति राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैनल में से की जाएगी। (4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर की जाएगी। (5) किसी शीर्ष (एपेक्स) सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट, जो राज्य अधिनियम द्वारा परिभाषित की जाए, राज्य विधान-मंडल के समक्ष ऐसे तरीके से रखी जाएगी, जो राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किया जाए।

Simple Meaning

अनुच्छेद 243यड सहकारी सोसाइटियों के वित्तीय खातों की नियमित जांच (संपरीक्षा या ऑडिट) सुनिश्चित करता है। इसके तहत हर सहकारी सोसाइटी को हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर ऑडिट कराना अनिवार्य है। ऑडिटर्स की नियुक्ति सोसाइटी की आम सभा (जनरल बॉडी) द्वारा सरकार से स्वीकृत ऑडिटर्स के एक पैनल में से की जाती है।

Explain Like Ten

यह नियम कहता है कि हर सहकारी समिति को साल में कम से कम एक बार अपने पैसों के हिसाब-किताब की जांच (ऑडिट) एक योग्य सरकारी मान्यता प्राप्त ऑडिटर से करानी होगी। यह जांच साल खत्म होने के 6 महीने के भीतर हो जानी चाहिए।

Student Mode

अनुच्छेद 243यड सहकारी सोसाइटियों के वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता (Financial Transparency) के लिए संवैधानिक उपाय है। इसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार ऑडिट अनिवार्य है। खंड (3) के अनुसार, संपरीक्षकों की नियुक्ति सोसाइटी के साधारण निकाय (General Body) द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से की जाएगी। शीर्ष (Apex) सहकारी सोसाइटियों की ऑडिट रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखना अनिवार्य है।

Example

एक ग्रामीण दुग्ध सहकारी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों का ऑडिट करवाती है। इसके लिए वे सितंबर 30 से पहले राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट के पैनल से एक ऑडिटर नियुक्त करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि समिति के पैसों का कोई दुरुपयोग न हो।

Key Takeaway

अनुच्छेद 243यड सहकारी सोसाइटियों में वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखने के लिए अनिवार्य वार्षिक ऑडिट की व्यवस्था करता है।

FAQs

सहकारी सोसाइटियों के खातों का ऑडिट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने समय के भीतर होना चाहिए?

अनुच्छेद 243यड के अनुसार, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के खातों का ऑडिट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर किया जाना अनिवार्य है।

ऑडिट करने वाले संपरीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है?

संपरीक्षकों की नियुक्ति सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय (General Body) द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल (Approved Panel) में से की जाती है।

Quiz

शीर्ष (Apex) सहकारी सोसाइटियों की ऑडिट रिपोर्ट को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है?

Answer: संबंधित राज्य के विधान-मंडल के समक्ष

सहकारी सोसाइटियों के खातों की संपरीक्षा (ऑडिट) वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए?

Answer: प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार

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