Part IXB - Co-operative Societies • अनुच्छेद
अनुच्छेद 243यठ Simplified: बोर्ड का अतिष्ठान और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंध
अनुच्छेद 243यठ सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड को सरकार द्वारा निलंबित या भंग (अतिष्ठित) करने की शक्तियों को सीमित करता है। इसके तहत किसी बोर्ड को 6 महीने (सहकारी बैंकों के लिए 1 वर्ष) से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता। बोर्ड को केवल विशेष परिस्थितियों में (जैसे लापरवाही, भ्रष्टाचार, गतिरोध या चुनाव न होना) ही निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा, जिन सोसाइटियों में सरकारी पैसा या गारंटी नहीं है, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता।
Official Text
(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बोर्ड छह मास से अधिक की अवधि के लिए अतिष्ठित या निलंबित नहीं रखा जाएगा: परंतु बोर्ड को किसी ऐसे मामले में अतिष्ठित या निलंबित किया जा सकेगा, जहां— (i) उसने लगातार व्यतिक्रम किया हो; या (ii) अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा की हो; या (iii) बोर्ड ने सहकारी सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य किया हो; या (iv) बोर्ड के गठन या उसके कृत्यों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो; या (v) अनुच्छेद 243यट के खंड (2) के अधीन राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, यथा उपबंधित प्राधिकारी या निकाय राज्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन कराने में असफल रहा हो: परंतु यह और कि किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को, जिसमें सरकार का कोई शेयर धारण या कोई उधार या वित्तीय सहायता या सरकार द्वारा कोई प्रत्याभूति नहीं है, अतिष्ठित या निलंबित नहीं किया जाएगा: परंतु यह भी कि बैंकिंग का कारोबार करने वाली सहकारी सोसाइटी की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के उपबंध भी लागू होंगे: परंतु यह भी कि बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी से भिन्न, बैंकिंग का कारोबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस खंड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो 'छह मास' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिए गए हों। (2) बोर्ड के अतिष्ठान की दशा में, ऐसी सहकारी सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त प्रशासक खंड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्वाचन कराने के लिए व्यवस्था करेगा और निर्वाचित बोर्ड को प्रबंध सौंप देगा। (3) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, प्रशासक की सेवा की शर्तों के लिए उपबंध कर सकेगा।
Simple Meaning
अनुच्छेद 243यठ सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड को सरकार द्वारा निलंबित या भंग (अतिष्ठित) करने की शक्तियों को सीमित करता है। इसके तहत किसी बोर्ड को 6 महीने (सहकारी बैंकों के लिए 1 वर्ष) से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता। बोर्ड को केवल विशेष परिस्थितियों में (जैसे लापरवाही, भ्रष्टाचार, गतिरोध या चुनाव न होना) ही निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा, जिन सोसाइटियों में सरकारी पैसा या गारंटी नहीं है, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता।
Explain Like Ten
यह नियम कहता है कि सरकार किसी सहकारी समिति की लीडरशिप टीम को मनमर्जी से या लंबे समय के लिए सस्पेंड (निलंबित) नहीं कर सकती। सस्पेंड करने की अधिकतम सीमा 6 महीने है (बैंकों के लिए 1 साल)। इस समय के दौरान सरकारी अधिकारी को नए चुनाव कराकर काम दोबारा जनता की चुनी हुई टीम को सौंपना होगा।
Student Mode
अनुच्छेद 243यठ सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड के अतिष्ठान और निलंबन (Supersession and Suspension) की सीमाओं को निर्धारित करके लोकतांत्रिक स्वायत्तता की रक्षा करता है। यह अतिष्ठान की अधिकतम अवधि 6 माह (सहकारी बैंकों के लिए 1 वर्ष) निर्धारित करता है। यह स्पष्ट करता है कि बिना सरकारी शेयरधारिता या ऋण वाली सोसाइटियों के बोर्ड को निलंबित नहीं किया जा सकता, जो सहकारिता आंदोलन को राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है।
Example
यदि किसी सहकारी चीनी मिल के बोर्ड पर भ्रष्टाचार या घोर लापरवाही के आरोप लगते हैं, तो सरकार उसके बोर्ड को निलंबित करके एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है। लेकिन वह प्रशासक 6 महीने से अधिक समय तक नियंत्रण में नहीं रह सकता। उसे इस अवधि के भीतर नए चुनाव कराने होंगे और नई चुनी गई टीम को मिल का कार्यभार सौंपना होगा।
Key Takeaway
अनुच्छेद 243यठ सरकारी हस्तक्षेप को सीमित करके सहकारी सोसाइटियों की स्वायत्तता की रक्षा करता है और लंबे समय तक प्रशासक राज लगाने पर रोक लगाता है।
FAQs
किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को अधिकतम कितने समय के लिए निलंबित रखा जा सकता है?
अनुच्छेद 243यठ के अनुसार, किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को अधिकतम छह महीने (और banking कारोबार करने वाली सोसाइटी के लिए एक वर्ष) के लिए निलंबित रखा जा सकता है।
क्या बिना सरकारी वित्तीय सहायता वाली सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को निलंबित किया जा सकता है?
नहीं, यदि सोसाइटी में कोई सरकारी शेयरधारिता, ऋण, वित्तीय सहायता या सरकारी गारंटी नहीं है, तो उसके बोर्ड को अतिष्ठित या निलंबित नहीं किया जा सकता।
Quiz
बैंकिंग व्यवसाय करने वाली सहकारी सोसाइटियों के मामले में बोर्ड के अतिष्ठान की अधिकतम अवधि क्या है?
Answer: 1 वर्ष
बोर्ड के अतिष्ठान (भंग) की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है?
Answer: निर्धारित अवधि के भीतर चुनाव कराकर प्रबंध निर्वाचित बोर्ड को सौंपना