Part IXB - Co-operative Societies • अनुच्छेद

अनुच्छेद 243यञ Simplified: बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि

अनुच्छेद 243यञ सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड के गठन और उनके कार्यकाल को नियंत्रित करता है। यह निर्धारित करता है कि किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सोसाइटी में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

Official Text

(1) बोर्ड उतने निदेशकों से मिलकर बनेगा जितने राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं: परंतु किसी सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी: परंतु यह और कि राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में, जिसमें सदस्य के रूप में व्यष्टि हैं और जिन व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग से सदस्य हैं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक स्थान और महिलाओं के लिए दो स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध करेगा। (2) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड की अवधि के सह-पर्यवसायी होगी: परंतु यदि बोर्ड की पदावधि उसकी मूल पदावधि के आधे से कम है, तो बोर्ड सदस्यों के उसी वर्ग में से, जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है, नामनिर्देशन द्वारा बोर्ड में आकस्मिक रिक्ति को भर सकेगा। (3) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित करने के लिए उपबंध करेगा, जिन्हें बैंकिंग, प्रबंध, वित्त के क्षेत्र में अनुभव हो या सहकारी सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले उद्देश्यों और क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो, जो ऐसी सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य होंगे: परंतु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या खंड (1) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगी: परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को ऐसे सदस्य की अपनी हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा या वे बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होंगे: परंतु यह भी कि किसी सहकारी सोसाइटी के कार्यकारी (फंक्शनल) निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और खंड (1) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्यों को अपवर्जित किया जाएगा।

Simple Meaning

अनुच्छेद 243यञ सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड के गठन और उनके कार्यकाल को नियंत्रित करता है। यह निर्धारित करता है कि किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सोसाइटी में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

Explain Like Ten

यह नियम बताता है कि किसी सहकारी समिति (जैसे खेती या दूध बेचने वालों का ग्रुप) को चलाने वाली टीम (बोर्ड) में ज्यादा से ज्यादा 21 लीडर हो सकते हैं। इस टीम में महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। यह टीम 5 साल के लिए चुनी जाती है।

Student Mode

अनुच्छेद 243यञ सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड की संरचना और पदावधि (Composition and Tenure) को विनियमित करता है। यह बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 तक सीमित करता है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 सीट तथा महिलाओं के लिए 2 सीटों के अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। बोर्ड का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, यह बैंकिंग या प्रबंधन विशेषज्ञों के सहयोजन (Co-option) और कार्यकारी निदेशकों (Functional Directors) की भागीदारी का भी प्रावधान करता है।

Example

जैसे एक डेयरी सहकारी समिति का गठन किया जाता है, तो उसके बोर्ड में सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 21 निदेशक होंगे। उस बोर्ड में कम से कम दो महिला निदेशक और एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। इस बोर्ड का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा, और यदि कोई पद बीच में खाली होता है, तो बोर्ड उसे मनोनयन (Nomination) द्वारा भर सकता है।

Key Takeaway

अनुच्छेद 243यञ सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड में महिलाओं व समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल प्रदान करता है।

FAQs

सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

अनुच्छेद 243यञ के अनुसार, किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है।

क्या बोर्ड में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है?

हाँ, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में महिलाओं के लिए कम से कम 2 सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है।

Quiz

अनुच्छेद 243यञ के अनुसार, सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

Answer: 21

सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और पदाधिकारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

Answer: 5 वर्ष

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