Part IX & IXA - Panchayats & Municipalities • अनुच्छेद
अनुच्छेद 243भ Simplified: नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां
अनुच्छेद 243भ नगरपालिकाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने की व्यवस्था करता है। यह राज्यों को कानून बनाकर नगरपालिकाओं को संपत्ति कर (Property Tax), पथकर (Toll), और विज्ञापन शुल्क जैसे कर लगाने तथा उसे खुद खर्च करने का अधिकार देने की शक्ति देता है। यह राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान (Grants-in-aid) देने और नगरपालिकाओं के लिए विशेष फंड (निधियां) बनाने की भी व्यवस्था करता है।
Official Text
किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,— (क) नगरपालिका को ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें विहित प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निबंधनों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह विधि में विनिर्दिष्ट करे, अधिरोपित, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा; (ख) नगरपालिका को राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें, सौंप सकेगा; (ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए ऐसे सहायता-अनुदानों का उपबंध कर सकेगा; और (घ) नगरपालिकाओं द्वारा क्रमशः प्राप्त सभी धनराशियों को जमा करने और निकालने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने का उपबंध कर सकेगा।
Simple Meaning
अनुच्छेद 243भ नगरपालिकाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने की व्यवस्था करता है। यह राज्यों को कानून बनाकर नगरपालिकाओं को संपत्ति कर (Property Tax), पथकर (Toll), और विज्ञापन शुल्क जैसे कर लगाने तथा उसे खुद खर्च करने का अधिकार देने की शक्ति देता है। यह राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान (Grants-in-aid) देने और नगरपालिकाओं के लिए विशेष फंड (निधियां) बनाने की भी व्यवस्था करता है।
Explain Like Ten
यह नियम नगरपालिकाओं को शहर के घरों से प्रॉपर्टी टैक्स, विज्ञापनों से टैक्स और सड़कों पर टोल वसूलने की अनुमति देता है ताकि वे मिलने वाले पैसों से शहर की सफाई और सड़कों का काम खुद करा सकें।
Student Mode
अनुच्छेद 243भ नगरपालिकाओं के वित्तीय संसाधनों को संवैधानिक मान्यता देता है। इसके तहत राज्य विधानमंडलों को चार वित्तीय शक्तियां दी गई हैं: (1) कर, टोल और फीस लगाने की शक्ति, (2) राज्य द्वारा एकत्रित करों का हस्तांतरण, (3) राज्य की संचित निधि से बजटीय सहायता-अनुदान, और (4) वित्तीय लेनदेन के नियंत्रण के लिए विशेष नगरपालिक निधियों (Municipal Funds) का गठन।
Example
एक नगर निगम संपत्ति कर (Property Tax) और शहर में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर प्रवेश कर (Toll) वसूलता है। यह राशि सीधे नगर निगम की संचित निधि (Municipal Fund) में जमा होती है और शहर की सड़कों को ठीक करने में खर्च की जाती है।
Key Takeaway
अनुच्छेद 243भ नगरपालिकाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को मजबूत करता है ताकि वे स्थानीय करों, राज्य अनुदानों और अपनी खुद की निधियों से आत्मनिर्भर बन सकें।
FAQs
क्या नगरपालिकाएं अपनी मर्जी से कोई भी नया कर लगा सकती हैं?
नहीं, नगरपालिकाएं केवल उन्हीं करों, शुल्कों और फीसों को लगा सकती हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल के कानून में स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया हो।
नगरपालिकाओं को मिलने वाले बजटीय सहायता-अनुदान का स्रोत क्या है?
सहायता-अनुदान राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) से प्रदान किया जाता है।
Quiz
अनुच्छेद 243भ के तहत नगरपालिकाओं को कर लगाने का अधिकार देने वाली विधि बनाने की शक्ति किसके पास है?
Answer: राज्य विधानमंडल
नगरपालिकाओं को दिया जाने वाला सहायता-अनुदान कहाँ से जारी किया जाता है?
Answer: राज्य की संचित निधि से