Part IX & IXA - Panchayats & Municipalities • अनुच्छेद

अनुच्छेद 243फ Simplified: सदस्यता के लिए निरर्हताएं

अनुच्छेद 243फ नगरपालिकाओं के सदस्यों या उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के नियम निर्धारित करता है। यह राज्य विधानसभा के नियमों का पालन करता है, लेकिन चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करता है। अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला राज्य विधानमंडल द्वारा तय प्राधिकारी करता है।

Official Text

(1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा— (क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है: परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है; (ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है। (2) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई सदस्य निरर्हित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को निर्देशित किया जाएगा जिसे राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबंधित करे।

Simple Meaning

अनुच्छेद 243फ नगरपालिकाओं के सदस्यों या उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के नियम निर्धारित करता है। यह राज्य विधानसभा के नियमों का पालन करता है, लेकिन चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करता है। अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला राज्य विधानमंडल द्वारा तय प्राधिकारी करता है।

Explain Like Ten

यह नियम बताता है कि कौन शहर का पार्षद बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और उस पर कोई आपराधिक या कानूनी अयोग्यता नहीं होनी चाहिए।

Student Mode

अनुच्छेद 243फ सदस्यता के लिए निरर्हताओं (Disqualifications) को परिभाषित करता है, जो कि अनुच्छेद 243च (पंचायतों के लिए) के समान है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अयोग्य व्यक्ति नगरपालिका के लिए भी अयोग्य होगा, लेकिन 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को आयु सीमा की अयोग्यता से छूट दी गई है। विवाद निवारण के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा अधिकृत एक विशेष अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी उत्तरदायी होता है।

Example

एक 23 वर्ष की महिला नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहती है। यद्यपि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वह 25 वर्ष से कम आयु की है, लेकिन अनुच्छेद 243फ उसे 21 वर्ष से अधिक होने के कारण नगर निगम चुनाव लड़ने की पात्रता देता है।

Key Takeaway

अनुच्छेद 243फ नगरपालिकाओं के उम्मीदवारों की पात्रता और न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करके युवा नेतृत्व को बढ़ावा देता है।

FAQs

नगरपालिका सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (जबकि विधानसभाओं के लिए 25 वर्ष आवश्यक है)।

सदस्यता की अयोग्यता से जुड़े प्रश्नों का निर्णय कौन करता है?

ऐसे प्रश्नों का निर्णय राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए गए प्राधिकारी और प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

Quiz

नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

Answer: 21 वर्ष

क्या किसी व्यक्ति को विधानसभा चुनाव के लिए अयोग्य होने पर नगरपालिका चुनाव के लिए योग्य माना जा सकता है?

Answer: नहीं, जब तक कि अयोग्यता का आधार केवल 25 वर्ष से कम आयु (लेकिन 21 वर्ष या अधिक) होना हो

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