Part IX & IXA - Panchayats & Municipalities • अनुच्छेद

अनुच्छेद 243द Simplified: नगरपालिकाओं की संरचना

अनुच्छेद 243द के अनुसार नगरपालिका की सभी सीटों को सीधे चुनाव (Direct Election) द्वारा भरा जाना अनिवार्य है, जिसके लिए पूरे शहर को 'वार्ड' नामक क्षेत्रों में बांटा जाता है। यह राज्य सरकारों को कानून बनाकर प्रशासन के विशेषज्ञों (Nominated Experts), स्थानीय सांसदों, विधायकों और पार्षदों को नगरपालिका में शामिल करने की अनुमति देता है, लेकिन मनोनीत विशेषज्ञों को वोट देने का अधिकार नहीं होता।

Official Text

(1) खंड (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी नगरपालिका में सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से जाने जाएंगे। (2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,— (क) नगरपालिका में निम्नलिखित के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध कर सकेगा,— (i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति; (ii) लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्य, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः समाविष्ट है; (iii) राज्यसभा के ऐसे सदस्य और राज्य की विधान परिषद के ऐसे सदस्य, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं; (iv) अनुच्छेद 243ध के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष: परन्तु पहरा (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा; (ख) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा।

Simple Meaning

अनुच्छेद 243द के अनुसार नगरपालिका की सभी सीटों को सीधे चुनाव (Direct Election) द्वारा भरा जाना अनिवार्य है, जिसके लिए पूरे शहर को 'वार्ड' नामक क्षेत्रों में बांटा जाता है। यह राज्य सरकारों को कानून बनाकर प्रशासन के विशेषज्ञों (Nominated Experts), स्थानीय सांसदों, विधायकों और पार्षदों को नगरपालिका में शामिल करने की अनुमति देता है, लेकिन मनोनीत विशेषज्ञों को वोट देने का अधिकार नहीं होता।

Explain Like Ten

यह नियम कहता है कि शहर के वार्ड के लोग अपने पार्षद सीधे वोट देकर चुनेंगे। यह सरकार को कुछ अनुभवी विशेषज्ञों को भी शामिल करने की अनुमति देता है, लेकिन वे महत्वपूर्ण निर्णयों में वोट नहीं दे सकते।

Student Mode

अनुच्छेद 243द नगरपालिकाओं की संरचना और चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके तहत सभी सीटों को प्रत्यक्ष वार्ड चुनावों द्वारा भरना अनिवार्य है। यह राज्य विधानमंडलों को कानून बनाकर विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों (बिना मतदान अधिकार के), स्थानीय सांसदों (MPs), विधायकों (MLAs), विधान परिषद सदस्यों (MLCs) और वार्ड समितियों के अध्यक्षों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने तथा नगरपालिका अध्यक्ष (Mayor/Chairperson) के चुनाव की विधि तय करने की शक्ति देता है।

Example

किसी नगर निगम में 50 पार्षद सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार तीन शहरी नियोजन विशेषज्ञों को मनोनीत करती है। ये विशेषज्ञ बैठकों में सलाह दे सकते हैं, लेकिन जब कोई प्रस्ताव पारित करना हो, तो वे वोट नहीं डाल सकते।

Key Takeaway

अनुच्छेद 243द शहरी शासन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सुनिश्चित करता है, साथ ही विशेषज्ञों और स्थानीय विधायकों-सांसदों को सलाहकार के रूप में जोड़ने का प्रावधान करता है।

FAQs

क्या नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है?

नहीं, अनुच्छेद 243द(2)(क)(i) के परंतुक के अनुसार मनोनीत विशेषज्ञों को नगरपालिका की बैठकों में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है।

नगरपालिका अध्यक्ष (मेयर/चेयरपर्सन) का चुनाव किस प्रकार होता है?

अनुच्छेद 243द(2)(ख) के तहत, अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है।

Quiz

अनुच्छेद 243द के तहत, नगरपालिका के वार्ड सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है?

Answer: प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा

निम्नलिखित में से किसे नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता है?

Answer: नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले मनोनीत व्यक्तियों को

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