Part IX & IXA - Panchayats & Municipalities • अनुच्छेद
अनुच्छेद 243ड Simplified: इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
अनुच्छेद 243ड कुछ विशेष क्षेत्रों को सामान्य पंचायत कानूनों से छूट प्रदान करता है ताकि उनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था बनी रहे। यह नियम पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों, छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर व दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में लागू नहीं होता। साथ ही, अरुणाचल प्रदेश को अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण से छूट दी गई है। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर (जैसे PESA कानून) इन क्षेत्रों में संशोधित रूप में नियम लागू करे।
Official Text
(1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। (2) इस भाग की कोई बात— (क) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों को; (ख) मणिपुर राज्य के उन पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं। (3) इस भाग की— (क) जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में कोई बात पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के उन पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है; (ख) किसी बात का दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कृत्यों और शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (3क) अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243घ की कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य को लागू नहीं होगी। (4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,— (क) खंड (2) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, इस भाग का विस्तार उस राज्य पर (उन क्षेत्रों के सिवाय, यदि कोई हों, जो खंड (1) में निर्दिष्ट हैं) कर सकेगा, यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प अपने सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है; (ख) संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा, जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।
Simple Meaning
अनुच्छेद 243ड कुछ विशेष क्षेत्रों को सामान्य पंचायत कानूनों से छूट प्रदान करता है ताकि उनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था बनी रहे। यह नियम पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों, छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर व दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में लागू नहीं होता। साथ ही, अरुणाचल प्रदेश को अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण से छूट दी गई है। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर (जैसे PESA कानून) इन क्षेत्रों में संशोधित रूप में नियम लागू करे।
Explain Like Ten
भारत के कुछ राज्यों में आदिवासी लोगों की अपनी पुरानी पंचायतें हैं। यह नियम कहता है कि हमारी नई पंचायत के नियम उन पर जबरदस्ती लागू नहीं होंगे, ताकि वे अपनी पुरानी संस्कृति और परंपराओं को बचा सकें।
Student Mode
अनुच्छेद 243ड भाग IX से भौगोलिक छूटों को सूचीबद्ध करता है। यह अनुच्छेद 244 के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों, नागालैंड, मेघालय, और मिजोरम राज्यों, और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। यह अरुणाचल प्रदेश को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट देता है। अनुच्छेद 243ड(4)(ख) के तहत संसद ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए PESA अधिनियम, 1996 पारित किया, जो पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है।
Example
मेघालय की जनजातीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए वहाँ सामान्य पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं होती। इसके बजाय, संसद ने 1996 में PESA कानून पारित किया, जिससे अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय परंपराओं के अनुकूल स्वशासन का विस्तार किया गया।
Key Takeaway
अनुच्छेद 243ड जनजातीय और विशेष क्षेत्रों की पारंपरिक स्वशासन प्रणालियों की रक्षा करता है और संसद को पेसा (PESA) कानून के माध्यम से आवश्यक संशोधनों के साथ पंचायत नियमों का विस्तार करने की शक्ति देता है।
FAQs
कौन से राज्य भाग IX के सामान्य पंचायत नियमों से पूरी तरह मुक्त हैं?
नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों पर भाग IX के सामान्य पंचायत नियम लागू नहीं होते हैं।
PESA अधिनियम क्या है और यह अनुच्छेद 243ड से कैसे संबंधित है?
पेसा अधिनियम, 1996 (The Provisions of the Panchayats Extension to the Scheduled Areas Act, 1996) संसद द्वारा अनुच्छेद 243ड(4)(ख) के तहत बनाया गया कानून है, जिसके माध्यम से पंचायत नियमों को अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करते हुए लागू किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश को अनुसूचित जाति आरक्षण से छूट क्यों दी गई है?
चूंकि अरुणाचल प्रदेश मूल रूप से एक जनजातीय राज्य है और वहां कोई भी स्थानीय अनुसूचित जाति (SC) आबादी नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 243ड(3क) द्वारा उसे इस आरक्षण से मुक्त रखा गया है।
Quiz
अनुच्छेद 243ड के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को भाग IX के सामान्य नियमों से छूट प्राप्त है?
Answer: मेघालय
संसद ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत प्रावधानों का विस्तार करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया था?
Answer: पेसा (PESA) अधिनियम, 1996