Part VIII - The Union Territories • अनुच्छेद
अनुच्छेद 239कक Simplified: दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 239कक (239कक) दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory - NCT) के रूप में एक विशेष प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है। यह दिल्ली के लिए एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है। हालांकि, यह दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के तीन महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने से रोकता है: लोक व्यवस्था (Public Order - Entry 1), पुलिस (Police - Entry 2) और भूमि (Land - Entry 18)। यह भी सुनिश्चित करता है कि मतभेदों की स्थिति में उपराज्यपाल (LG) अंतिम निर्णय के लिए मामला राष्ट्रपति को भेजेंगे।
Official Text
�दिल्लीी� के संबंध में� �विशेष उपबंधों–(1) सं�विधिान (उनह�रवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1991 के प्रारंभ से �दिल्लीी� संघ राज्यों�क्षेत्र को �दिल्लीी� राष्ट्र�य राजधानीराज्यों�क्षेत्र (िजसे इस भाग में� इसके पश्चात् राष्ट्र�य राजधानी राज्यों�क्षेत्र कहा गया है) कहाजाएगा और अनु च्छेद 239 के अधीन �नियुक्त उसके प्रशासक का पदा�भधान उप- राज्योंपाल होगा । (2)(क) राष्ट्र�य राजधानी राज्यों�क्षेत्र के �लए एक �विधिान सभा होगी और ऐसी �विधिान सभामें� स्थानों राष्ट्र�य राजधानी राज्यों�क्षेत्र में� प्रादे�शक �नवार्चन-�क्षेत्र� में� से प्रत्य� �नवार्चन द्वारा चु ने हु ए सदस्यों� से भरे जाएंगे । (ख) �विधिान सभा में� स्थानों� क� कु ल संख्या, अनु सू �चत जा�तय� के �लए आर��तस्थानों� क� संख्या, राष्ट्र�य राजधानी राज्यों�क्षेत्र के प्रादे�शक �नवार्चन-�क्षेत्र� में� �वभाजन (िजसके अंतगर्त ऐसे �वभाजन का आधार है) तथा �विधिान सभा के कायर्करण से संबं�धतसभी अन्य �वषय� का �व�नयमेंन, संसद द्वारा बनाई गई �व�ध द्वारा �कया जाएगा । (ग) अनु च्छेद 324 से अनु च्छेद 327 और अनु च्छेद 329 के उपबंधों राष्ट्र�यराजधानी राज्यों�क्षेत्र, राष्ट्र�य राजधानी राज्यों�क्षेत्र क� �विधिान सभा और उसके सदस्यों� केसंबंध में� वैसे ह� लागू ह�गे जैसे वे, �कसी राज्यों, �कसी राज्यों क� �विधिान सभा और उसकेसदस्यों� के संबंध में� लागू होते ह � तथा अनु च्छेद 326 और अनु च्छेद 329 में� “समेंु �चत �विधिान-मेंंडल” के प्र�त �नद�शके बारे में� यह समेंझा जाएगा �क वह संसद के प्र�त �नद� शहै । (3)(क) इस सं�विधिान के उपबंधों� के अधीन रहते हु ए, �विधिान सभा को राज्यों सू चीक� प्र�विष्ट 1, प्र�विष्ट 2 और प्र�विष्ट 18 से तथा उस सू ची क� प्र�विष्ट 64 , प्र�विष्ट 65 और प्र�विष्ट 66 से, जहां तक उनका संबंध उक्त प्र�विष्ट 1, प्र�विष्ट 2 और प्र�विष्ट 18 से है, संबं�धत �वषय� से �भन्न राज्यों सू ची में� यासमेंवत� सू ची में� प्रग�णत �कसीभी �वषय के संबंध में� , जहां तक ऐसा कोई �वषय संघ राज्यों�क्षेत्र� को लागू है, संपू णर्राष्ट्र�य राजधानी राज्यों�क्षेत्र या उसके �कसी भाग के �लए �व�ध बनाने क� शक्ति होगी । (ख) उपखंड (क) क� �कसी बात से संघ राज्यों�क्षेत्र या उसके �कसी भाग के �लए �कसी भी �वषय के संबंध में� इस सं�विधिान के अधीन �व�ध बनाने क� संसद क� शक्तिका अल्पीकरण नह�ं होगा । 1. सं�विधिान (उनहतरवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1991 क� धारा 2 द्वारा ( 1-2-1992 से) अंतःस्था�पत ।भारत का सं�विधिान 114 (ग) य�द �विधिान सभा द्वारा �कसी �वषय के संबंध में� बनाई गई �व�ध का कोईउपबंधों संसद द्वारा उस �वषय के संबंध में� बनाई गई �व�ध के, चाहे वह �विधिान सभाद्वारा बनाई गई �व�ध से पहले या उसके बाद में� पा�रत क� गई हो, या �कसी पू वर्तर �व�ध के, जो �विधिान सभा द्वारा बनाई गई �व�ध से �भन्न है, �कसी उपबंधों के �वरुद्धहै तो , दोन� दशाओं में� , यथािस्थ�त, संसद द्वारा बनाई गई �व�ध, या ऐसी पू वर्तर �व�धअ�भभावी होगी और �विधिान सभा द्वारा बनाई गई �व�ध उस �वरोध क� मेंात्रा तक शू न्यहोगी : परंतु य�द �विधिान सभा द्वारा बनाई गई �कसी ऐसी �व�ध को राष्ट्रप�त के �वचारके �लए आर��त रखा गया है और उस पर उसक� अनु में�त �मेंल गई है तो ऐसी �व�धराष्ट्र�य राजधानी राज्यों�क्षेत्र में� अ�भभावीहोगी : परंतु यह और �क इस उपखंड क� कोई बात संसद को उसी �वषय के संबंध में� कोई �व�ध, िजसके अंतगर्त ऐसी �व�ध है जो �विधिान सभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई �व�ध काप�रविधिर्न, संशोधन, प�रवतर्न या �नरसन करती है, �कसी भी समेंय अ�ध�नय�मेंत करने से �नवा�रत नह�ं करेगी । (4) िजन बात� में� �कसी �व�ध द्वारा या उसके अधीन उप-राज्योंपाल से यहअपे��तहै �क वह अपने �ववेकानु सार कायर् करे उन बात� को छोड़कर, उप-राज्योंपाल क�, उन �वषय� के संबंध में� , िजनक� बाबत �विधिान सभा को �व�ध बनाने क� शक्ति है, अपनेकृत्यों� का प्रयोग करने में� सहायता और सलाह देने के �लए एक मेंं�त्र-प�रषद् होगी जो �विधिान सभा क� कु ल सदस्यों संख्या के दस प्र�तशर्तों से अन�धक सदस्यों� से �मेंलकरबनेगी, िजसका प्रधान, मेंु ख्यमेंंत्री होगा : परंतु उप-राज्योंपाल और उसके मेंं�त्रय� के बीच �कसी �वषय पर मेंतभेद क� दशामें� , उप-राज्योंपाल उसे राष्ट्रप�त को �व�नश्चय के �लए �नद��शर्तों करेगा और राष्ट्रप�तद्वारा उस पर �कए गए �व�नश्चय के अनु सार कायर् करेगा तथा ऐसा �व�नश्चय होने तकउप-राज्योंपाल �कसी ऐसे मेंामेंले में� , जहां वह �वषय, उसक� राय में� , इतना आवश्यक हैिजसके कारण तु रन्त कारर्वाई करना उसके �लए आवश्यक हैवहां, उस �वषय में� ऐसीकारर्वाई करने या ऐसा �निर्देश देने के �लए, जो वह आवश्यक समेंझे, स�मेंहोगा । (5) मेंु ख्यमेंंत्री क� �नियुक्ति राष्ट्रप�त करेगा और अन्य मेंं�त्रय� क� �नियुक्तिराष्ट्रप�त, मेंु ख्यमेंंत्री क� सलाह पर करेगा तथा मेंंत्री, राष्ट्रप�त के प्रसादपयर्न्त अपने पदधारण कर � गे । (6) मेंं�त्र-प�रषद् �विधिान सभा के प्र�त सामेंू �हक रूप से उ�रदायी होगी ।भारत का सं�विधिान 115 1 (7)(क) संसद, पू वर्गामेंी खंड� को प्रभावी करने के �लए, या उनमें� अंत�वर्ष्टउपबंधों� क� अनु पू �तर् के �लए और उनके आनु षं�गक या पा�रणा�मेंक सभी �वषय� के �लए, �व�ध द्वारा, उपबंधों कर सके गी । 2 (ख) उपखंड (क) में� �न�दर्ष्ट �व�ध को, अनु च्छेद 368 के प्रयोजनों� के �लए इससं�विधिान का संशोधन इस बात के होते हु ए भी नह�ं समेंझा जाएगा �क उसमें� कोई ऐसाउपबंधों अंत�वर्ष्ट है जो इस सं�विधिान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभा वरखता है । (8) अनु च्छेद 239ख के उपबंधों, जहां तक हो सके, राष्ट्र�य राजधानी राज्यों�क्षेत्र, उप-राज्योंपाल और �विधिान सभा के संबंध में� वैसे ह� लागू ह�गे जैसे वे 3 पु डु चेर� संघराज्यों�क्षेत्र, प्रशासक और उसके �विधिान-मेंंडल के संबंध में� लागू होते ह � ; और उसअनुच्छे द में� “अनु च्छेद 239क केखंड (1)” के प्र�त �नद�श के बारे में� यह समेंझा जाएगा �क वह, यथािस्थ�त, इस अनु च्छेद या अनु च्छेद 239कख के प्र�त �नद�श है ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 239कक (239कक) दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory - NCT) के रूप में एक विशेष प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है। यह दिल्ली के लिए एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है। हालांकि, यह दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के तीन महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने से रोकता है: लोक व्यवस्था (Public Order - Entry 1), पुलिस (Police - Entry 2) और भूमि (Land - Entry 18)। यह भी सुनिश्चित करता है कि मतभेदों की स्थिति में उपराज्यपाल (LG) अंतिम निर्णय के लिए मामला राष्ट्रपति को भेजेंगे।
Explain Like Ten
यह दिल्ली के लिए बनाया गया एक विशेष नियम है। यह दिल्ली के लोगों को अपनी सरकार और मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार देता है। लेकिन चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए यहां की पुलिस, जमीन और कानून-व्यवस्था का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है।
Student Mode
अनुच्छेद 239कक को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली' नाम दिया गया और प्रशासक को 'उपराज्यपाल' (Lieutenant Governor) का पदनाम दिया गया। यह दिल्ली को विधानसभा की शक्तियां देता है, लेकिन राज्य सूची की प्रविष्टियां 1, 2 और 18 (लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) को बाहर रखता है। किसी मुद्दे पर मंत्रियों और उपराज्यपाल के बीच मतभेद होने पर, उपराज्यपाल मामले को अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेंगे।
Example
यदि दिल्ली सरकार शिक्षकों की भर्ती करना चाहती है या स्कूल बनाना चाहती है, तो वह ऐसा कर सकती है क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची (Concurrent List) में है। लेकिन, यदि वह पुलिस अधिकारियों का तबादला करना चाहती है या सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है, तो वह सीधे ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस और भूमि विशेष रूप से उपराज्यपाल (LG) और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
Key Takeaway
अनुच्छेद 239कक दिल्ली के लिए एक विशिष्ट शासन मॉडल स्थापित करता है, जो स्थानीय लोकतंत्र को राष्ट्रीय राजधानी के हितों के साथ संतुलित करने के लिए पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था को केंद्र के अधीन रखता है।
FAQs
अनुच्छेद 239कक मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 239कक मुख्य रूप से दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंधों (Special Provisions) से संबंधित है।
क्या सरलीकृत व्याख्या अनुच्छेद 239कक के आधिकारिक पाठ का विकल्प है?
नहीं। अनुच्छेद 239कक का आधिकारिक संवैधानिक पाठ ही अंतिम रूप से प्रामाणिक है।
Quiz
अनुच्छेद 239कक का मुख्य विषय क्या है?
Answer: दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 239कक के लिए कौन सा स्रोत आधिकारिक (Authoritative) है?
Answer: आधिकारिक संवैधानिक पाठ