Part VI - The States • अनुच्छेद
अनुच्छेद 206 Simplified: लेखानुदान, प्रत्यायानुदान और अपवादानुदान
यह विशेष परिस्थितियों में सरकारी खर्च जारी रखने के लिए विधानसभा (Assembly) को तीन विशेष वित्तीय साधन प्रदान करता है: (क) लेखानुदान (Vote on Account)—बजट पर अंतिम मतदान होने तक कुछ महीनों के लिए अग्रिम धन देना (यह आमतौर पर चुनाव वर्षों में उपयोग किया जाता है); (ख) प्रत्यायानुदान (Vote of Credit)—आपातकालीन स्थितियों के लिए एक खुली मंजूरी जिसकी राशि या विवरण अभी तय नहीं किया जा सकता; (ग) अपवादानुदान (Exceptional Grant)—एक विशेष एकमुश्त अनुदान जो नियमित बजट का हिस्सा नहीं होता।
Official Text
लेखानु दान, प्रत्ययानु दान और अपवादानु दान–(1) इस अध्याय के पू वर्गामी उपबंधि मि किसी बात के होते हु ए भी, किसी राज्य कि विधान सभा को– (क) किसी वििीय वषर् के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध मि कोई अनु दान, उस अनु दान के लिए मतदान करने के लिए अनु च्छेद 203 मि विहित प्रक्रिया के पू रा होने तक और उस व्यय के संबंध मि अनु च्छेद 204 के उपबंधि के अनु सार विधि के पारित होने तक, अगि्रम देने कि ; (ख) जब किसी सेवा कि महिा या उसके अनििश्चत रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वणिर्त नहीं कि जा सकती है जो वाषिर्क वििीय विवरण मि सामान्यतया दिया जाता है तब राज्य के संपिि स्रोति पर अप्रत्याशित मांग कि पू तिर् के लिए अनु दान करने कि ; (ग) किसी वििीय वषर् कि चालू सेवा का जो अनु दान भाग नहीं है ऐसा कोई अपवादानु दान करने कि, शिक्त होगी औरिजन प्रयोजनि के लिए उक्त अनु दान किए गए हि उनके लिए राज्य कि संचित निधि मि से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृ त करने कि राज्य के विधान-मंडल को शिक्त होगी । (2) खंड (1) के अधीन किए जाने वाले किसी अनु दान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वालि किसी विधि के संबंध मि अनु च्छेद 203 और अनु च्छेद 204 के उपबंध वैसे हि प्रभावी हगिे जैसे वे वाषिर्क वििीय विवरण मि वणिर्त किसी व्यय के बारे मि कोई अनु दान करने के संबंध मि और राज्य कि संचित निधि मि से ऐसे व्यय कि पू तिर् के लिए धन का विनियोग प्राधिकृ त करने के लिए बनाई जाने वालि विधि के संबंध मि प्रभावी हि ।
Simple Meaning
यह विशेष परिस्थितियों में सरकारी खर्च जारी रखने के लिए विधानसभा (Assembly) को तीन विशेष वित्तीय साधन प्रदान करता है: (क) लेखानुदान (Vote on Account)—बजट पर अंतिम मतदान होने तक कुछ महीनों के लिए अग्रिम धन देना (यह आमतौर पर चुनाव वर्षों में उपयोग किया जाता है); (ख) प्रत्यायानुदान (Vote of Credit)—आपातकालीन स्थितियों के लिए एक खुली मंजूरी जिसकी राशि या विवरण अभी तय नहीं किया जा सकता; (ग) अपवादानुदान (Exceptional Grant)—एक विशेष एकमुश्त अनुदान जो नियमित बजट का हिस्सा नहीं होता।
Explain Like Ten
कभी-कभी सरकार को बजट पूरा होने से पहले ही पैसों की जरूरत होती है (जैसे चुनाव वर्ष में), या किसी ऐसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसका सटीक खर्च बताना मुश्किल होता है। अनुच्छेद 206 इसके तीन समाधान देता है: अग्रिम पॉकेट मनी (लेखानुदान), एक लचीला आपातकालीन कोष (प्रत्यायानुदान), और एक विशेष एकमुश्त भुगतान (अपवादानुदान)। तीनों के लिए विधानसभा की मंजूरी जरूरी है।
Student Mode
यह अनुच्छेद संसद की अग्रिम अनुदान शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 116 के समान है। तीन साधन हैं: (1) लेखानुदान—बजट प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान वर्ष के एक भाग के लिए अग्रिम अनुदान; (2) प्रत्यायानुदान—अपरिभाषित आपातकालीन मांगों के लिए मंजूरी; (3) अपवादानुदान—गैर-आवर्ती विशिष्ट व्यय के लिए अनुदान। तीनों के संबंध में प्रक्रियात्मक नियम अनुच्छेद 203 और 204 के समान होते हैं।
Example
चुनाव वर्ष में, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पूर्ण बजट पारित नहीं कर सकती। अनुच्छेद 206 के तहत, विधानसभा दो महीने के सरकारी खर्चों के लिए लेखानुदान (Vote on Account) पारित करती है। इससे अस्पताल, स्कूल और सरकारी कार्यालय चालू रहते हैं जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर देती।
Key Takeaway
अनुच्छेद 206 विधानसभा को असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए तीन विशेष साधन देता है—विशेष रूप से चुनाव वर्ष में बजट अंतर को पाटने के लिए प्रयुक्त लेखानुदान।
FAQs
चुनाव से पहले लेखानुदान (Vote on Account) क्यों आवश्यक है?
जब चुनाव होने वाले हों, तो निवर्तमान सरकार नीतियों और बड़े खर्चों वाला पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकती—इसे मतदाताओं को प्रभावित करने वाला माना जा सकता है। इसके बजाय, लेखानुदान सरकार को 2-3 महीनों के लिए खर्च चलाने हेतु पर्याप्त धन देता है जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पेश न करे।
प्रत्यायानुदान (Vote of Credit) एक सामान्य अनुदान से किस प्रकार भिन्न है?
एक सामान्य अनुदान में सटीक राशि और उद्देश्य निर्दिष्ट होता है। प्रत्यायानुदान का उपयोग तब होता है जब मांग की प्रकृति इतनी अनिश्चित होती है कि उसे बजट विवरण में विस्तार से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता—यह अनिवार्य रूप से एक खुला आपातकालीन अधिकार है।
Quiz
अनुच्छेद 206 के तहत तीनों वित्तीय साधनों में से कौन सा चुनाव वर्षों में सरकार को चालू रखने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है?
Answer: लेखानुदान (Vote on Account)
अनुच्छेद 206 के तहत प्रत्यायानुदान (Vote of Credit) का उपयोग कब किया जाता है?
Answer: जब कोई अप्रत्याशित मांग इतनी अपरिभाषित हो कि उसे सामान्य विवरण में प्रस्तुत न किया जा सके