Part VI - The States • अनुच्छेद

अनुच्छेद 204 Simplified: विनियोग विधेयक

यह राज्य बजट चक्र में 'पैसे जारी करने' का चरण है। विधानसभा द्वारा अनुदान की मांगों (अनुच्छेद 203 के तहत) को मंजूरी दिए जाने के बाद, संचित निधि (Consolidated Fund) से धन की निकासी को अधिकृत करने के लिए एक विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पेश किया जाता है। इस विधेयक के कानून बने बिना कोई भी धन संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। इस विधेयक में स्वीकृत अनुदानों की राशि या गंतव्य को बदलने वाला कोई संशोधन संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता।

Official Text

विनियोग विधेयक–(1) विधान सभा द्वारा अनु च्छेद 203 के अधीन अनु दान किए जाने के पश्चात ् यथाशक्य शीघ्र, राज्य कि संचित निधि मि से– (क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनु दानि कि, और (ख) राज्य कि संचित निधि पर भारित, किन्तु सदन या सदनि के समि पहले रखे गए विवरण मि दशिर्त रकम से किसी भी दशा मि अनधिक व्यय कि, पू तिर् के लिए अपेिति सभी धनराशियि के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पु रःस्थापित किया जाएगा । (2) इस प्रकार किए गए किसी अनु दान कि रकम मि परिवतर्न करने या अनु दान के लयि को बदलने अथवा राज्य कि संचित निधि पर भारित व्यय कि रकम मि परिवतर्न करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक मि राज्य के विधान-मंडल के सदन मि या किसी सदन मि प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यिक्त का इस बारे मि विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं । (3) अनु च्छेद 205 और अनु च्छेद 206 के उपबंधि के अधीन रहते हु ए, राज्य कि संचित निधि मि से इस अनु च्छेद के उपबंधि के अनु सार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन हि कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं ।

Simple Meaning

यह राज्य बजट चक्र में 'पैसे जारी करने' का चरण है। विधानसभा द्वारा अनुदान की मांगों (अनुच्छेद 203 के तहत) को मंजूरी दिए जाने के बाद, संचित निधि (Consolidated Fund) से धन की निकासी को अधिकृत करने के लिए एक विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पेश किया जाता है। इस विधेयक के कानून बने बिना कोई भी धन संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। इस विधेयक में स्वीकृत अनुदानों की राशि या गंतव्य को बदलने वाला कोई संशोधन संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता।

Explain Like Ten

बजट पर वोट देना यह तय करने जैसा है कि प्रत्येक विभाग को कितना पैसा मिलना चाहिए। लेकिन पैसा तब तक सरकारी खाते से बाहर नहीं निकलता जब तक कि विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पारित न हो जाए—यह पैसा जारी करने की आधिकारिक अनुमति है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद कोई भी पैसे को इधर-उधर नहीं कर सकता।

Student Mode

यह संघ विनियोग विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 114 के समान है। तीन मुख्य नियम: (1) विधानसभा द्वारा मांगों को मंजूरी देने के बाद, एक विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा; (2) ऐसा कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है जो स्वीकृत अनुदान की राशि या उसके उपयोग के स्थान को बदले—अध्यक्ष का इस पर निर्णय अंतिम होता है; (3) संचित निधि से धन केवल विनियोग कानून के तहत ही निकाला जा सकता है (अनुच्छेद 205 और 206 के अपवादों को छोड़कर)।

Example

उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा वार्षिक बजट मांगों को मंजूरी देने के बाद, वित्त मंत्री विनियोग विधेयक पेश करते हैं। विपक्ष का कोई विधायक ऐसा संशोधन नहीं ला सकता जो कहे कि 'सड़कों से ₹200 करोड़ शिक्षा विभाग में स्थानांतरित कर दिए जाएं'—आधिकारिक रूप से ऐसे संशोधन प्रतिबंधित हैं। एक बार विधेयक पारित होने के बाद, कोषागार (Treasury) को धन जारी करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है।

Key Takeaway

अनुच्छेद 204 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की संचित निधि से बिना किसी विशिष्ट कानून (विनियोग अधिनियम) के कोई धन बाहर न जाए, और स्वीकृत बजट आवंटन में किसी भी अनधिकृत बदलाव को रोकता है।

FAQs

क्या कोई विधायक विनियोग विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है ताकि धन को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरित किया जा सके?

नहीं। अनुच्छेद 204(2) स्पष्ट रूप से किसी भी ऐसे संशोधन को प्रतिबंधित करता है जो स्वीकृत अनुदान की राशि या उसके उद्देश्य को बदलता हो। ऐसा संशोधन अस्वीकार्य होगा और पीठासीन अध्यक्ष (Speaker) का निर्णय अंतिम होगा।

अनुच्छेद 204 का अनुच्छेद 205 और 206 से क्या संबंध है?

अनुच्छेद 204 सामान्य नियम निर्धारित करता है कि धन केवल विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) द्वारा ही निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 205 (अनुपूरक अनुदान) और 206 (लेखानुदान/प्रत्यायानुदान) आपातकालीन निकासी की अनुमति देने वाले अपवाद प्रदान करते हैं।

Quiz

अनुच्छेद 204 के तहत, विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

Answer: संचित निधि से धन की निकासी को औपचारिक रूप से अधिकृत करना

अनुच्छेद 204(2) के तहत, विनियोग विधेयक में कोई संशोधन स्वीकार्य है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है?

Answer: अध्यक्ष (पीठासीन व्यक्ति) (Speaker)

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