Part VI - The States • अनुच्छेद

अनुच्छेद 199 Simplified: “धन विधेयकों” की परिभाषा

यह राज्य स्तर पर धन विधेयक (Money Bill) को परिभाषित करता है। इसके तहत केवल कर लगाने (Taxation), राज्य द्वारा ऋण लेने (Borrowing), संचित निधि (Consolidated Fund) या आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) के प्रबंधन और विनियोग से संबंधित विधेयक ही धन विधेयक कहलाते हैं। जुर्माना लगाने वाले या स्थानीय करों से संबंधित विधेयक इसके अंतर्गत नहीं आते। विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) के पास यह प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

Official Text

“धन विधेयक” कि परिभाषा–(1) इस अध्याय के प्रयोजनि के लिए, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमि के वल निम्नलिखित सभी या किन्हंि विषयि से संबंधित उपबंध हि , अथार्त ् :– (क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवतर्न या विनियमन ; (ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभू ति देने का विनियमन अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर लि गई या लि जाने वालि किन्हंि वििीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन ; (ग) राज्य कि संचित निधि या आकिस्म कता निधि कि अभिरिा, ऐसी किसी निधि मि धन जमा करना या उसमि से धन निकालना ; (घ) राज्य कि संचित निधि मि से धन का विनियोग ; (ङ) किसी व्यय को राज्य कि संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय कि रकम को बढ़ाना ; (च) राज्य कि संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मद्धे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन कि अभिरिा या उसका निगर्मन ; या (छ) उपखंड (क) से उपखंड (च) मि विनिदिर्ष्ट किसी विषय का आनु षंगिक कोई विषय । (2) कोई विधेयक के वल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा, कि वह जु मार्नि या अन्य धनीय शािस्तयि के अधिरोपण का अथवा अनु ििप्तयि के लिए फसिि कि या कि गई सेवाओं के लिए फसिि कि मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारि या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनि के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवतर्न या विनियमन का उपबंध करता है । (3) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मंडल मि पु रःस्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य कि विधान सभा के अध्यि का विनिश्चय अंतिम होगा । (4) जब धन विधेयक अनु च्छे द 198 के अधीन विधान परिषद् को पारेषित किया जाता है और जब वह अनु च्छेद 200 के अधीन अनु मति के लिए राज्यपाल के समि प्रस्तु त किया जाता है तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधान सभा के अध्यि के हस्तारि सहित यह प्रमाण पृ ष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है ।

Simple Meaning

यह राज्य स्तर पर धन विधेयक (Money Bill) को परिभाषित करता है। इसके तहत केवल कर लगाने (Taxation), राज्य द्वारा ऋण लेने (Borrowing), संचित निधि (Consolidated Fund) या आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) के प्रबंधन और विनियोग से संबंधित विधेयक ही धन विधेयक कहलाते हैं। जुर्माना लगाने वाले या स्थानीय करों से संबंधित विधेयक इसके अंतर्गत नहीं आते। विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) के पास यह प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

Explain Like Ten

पैसे से जुड़े हर विधेयक को 'धन विधेयक' नहीं कहा जाता। अनुच्छेद 199 इसकी एक सख्त कानूनी परिभाषा देता है। धन विधेयक वह है जो करों, राज्य के कर्ज और संचित निधि से जुड़ा हो। केवल जुर्माना लगाने वाला विधेयक धन विधेयक नहीं होता। विवाद होने पर विधानसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि विधेयक क्या है और उनके फैसले को अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती।

Student Mode

यह अनुच्छेद संसद में धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद 110 के समान है। खंड (1)(क) से (छ) में सात श्रेणियां शामिल हैं: कर लगाना, उधार लेना/गारंटी देना, संचित/आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, विनियोग, भारित व्यय, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और आनुषंगिक मामले। खंड (2) में जुर्माना, सेवाओं की फीस और स्थानीय करों को बाहर रखा गया है। खंड (3) अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम घोषित करता है और खंड (4) अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन को अनिवार्य बनाता है।

Example

राज्य के वार्षिक बजट से संबंधित विधेयक एक धन विधेयक है। हालांकि, सार्वजनिक उपद्रव के लिए सामान्य दंड निर्धारित करने वाला विधेयक (भले ही उसमें मामूली शुल्क शामिल हो) धन विधेयक नहीं है। यदि किसी विधेयक के वर्गीकरण पर कोई विवाद होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

Key Takeaway

अनुच्छेद 199 धन विधेयकों के लिए एक सख्त संवैधानिक परिभाषा प्रदान करता है और विधानसभा अध्यक्ष को उनके वर्गीकरण के लिए अंतिम निर्णायक बनाता है।

FAQs

क्या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर जुर्माना लगाने वाला विधेयक अनुच्छेद 199 के तहत धन विधेयक है?

नहीं। अनुच्छेद 199(2) विशेष रूप से स्पष्ट करता है कि कोई विधेयक केवल इसलिए धन विधेयक नहीं बन जाता क्योंकि वह 'जुर्माना या अन्य मौद्रिक शास्तियां लगाने' का प्रावधान करता है। केवल जुर्माना लगाने से कोई विधेयक धन विधेयक नहीं बनता।

जब धन विधेयक परिषद को भेजा जाता है और फिर राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, तो अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है?

विधानसभा अध्यक्ष को प्रत्येक धन विधेयक पर अपने हस्ताक्षर द्वारा यह प्रमाण पत्र (Certificate) देना होगा कि वह धन विधेयक है, दोनों ही समय—जब उसे परिषद को भेजा जाता है और जब उसे राज्यपाल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

Quiz

अनुच्छेद 199 के तहत, निम्नलिखित में से कौन सा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अर्हता प्रदान करता है?

Answer: यह राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) से धन के विनियोग से संबंधित है

अनुच्छेद 199 के तहत राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर किसका निर्णय अंतिम होता है?

Answer: विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of the Legislative Assembly)

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