Part III - Fundamental Rights • अनुच्छेद
अनुच्छेद 19 Simplified: वाक्-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
अनुच्छेद 19 हमें एक जीवंत लोकतंत्र में जीने के लिए '6 बुनियादी स्वतंत्रताएं' प्रदान करता है: बोलने और विचार प्रकट करने की आजादी (प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है), शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सभा करने की आजादी, संगठन या सहकारी समक्षतियां बनाने की आजादी, पूरे देश में कहीं भी घूमने की आजादी, देश के किसी भी हिस्से में बसने की आजादी, और कोई भी व्यापार या पेशा अपनाने की आजादी। हालाँकि, इन स्वतंत्रताओं पर देश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और नैतिकता के हित में 'उचित प्रतिबंध' भी लगाए जा सकते हैं।
Official Text
ाक ् -स्वातंयि आदि विषयक कु छ अधिकारि का संरक्षण–(1) सभी नागरिकोंिि को– (क) वाक ् -स्वातंयि और अभवि्यकि्त-स्वातंयि का, (ख) शांतपिू वर्क और नरिायु ध सम्मेलन का, (ग) संगम या संघ [या सहकारि सोसाइटी] बनाने का, (घ) भारत के राज्यक्षेत्र मि सर्वत्र अबाध संचरण का, ू ल अधिकार) (ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग मि नविास करने और बस जाने का, [और] [(च)* * * *] (छ) कोई वृ िि, उपजीवकिा, व्यापार या कारबार करने का, अधिकार होगा । [( 2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर [भारत की प्रभुता और अखंडता,] राज्य की सुरक्षा, वदिेशी राज्यि के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधि, लोक व्यवस्था, शषि्टाचार या सदाचार के हतिि मि अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दपनि के संबंध मि यु कि्तयु क्त निबंधन जहां तक कोई वदि्यमान विधि अधरिोपति करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निबंधन अधरिोपति करने वालि कोई विधि बनाने से राज्य को नविारति नहीं करेगी ।] (3) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर [भारत की प्रभुता और अखंडता या] लोक व्यवस्था के हतिि मि यु कि्तयु क्त नबिर्न्धन जहां तक कोई वदि्यमान विधि अधरिोपति करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे नबिर्न्धन अधरिोपति करने वालि कोई विधि बनाने से राज्य को नविारति नहीं करेगी । (4) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर [भारत की प्रभुता और अखंडता या] लोक व्यवस्था या सदाचार के हतिि मि यु कि्तयु क्त नबिर्न्धन जहां तक कोई वदि्यमान विधि अधरिोपति करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे नबिर्न्धन अधरिोपति करने वालि कोई विधि बनाने से राज्य को नविारति नहीं करेगी । (5) उक्त खंड के [उपखंड (घ) और उपखंड (ङ)] की कोई बात उक्त उपखंडि द्वारा दिए गए अधिकारि के प्रयोग पर साधारण जनता के हतिि मि या किसी अनु सू चति जनजाति के हतिि के संरक्षण के लिए यु कि्तयु क्त नबिर्न्धन जहां तक कोई वदि्यमान विधि अधरिोपति करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे नबिर्न्धन अधरिोपति करने वालि कोई विधि बनाने से राज्य को नविारति नहीं करेगी ।खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित । और उपखंड (च)” के स्थान पर प्रतिस्थापित । ू ल अधिकार) (6) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हतिि मि यु कि्तयु क्त नबिर्न्ध न जहां तक कोई वदि्यमान विधि अधरिोपति करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे नबिर्न्धन अधरिोपति करने वालि कोई विधि बनाने से राज्य को नविारति नहीं करेगी और वशिषि्टतया [उक्त उपखंड की कोई बात– (i) कोई वृ िि, उपजीवकिा, व्यापार या कारबार करने के लिए आवश्यक वृ किि या तकनीकी अहर्ताओं से, या (ii) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामति्व या नियंत्रण मि किसी नगिम द्वारा कोई व्यापार, कारबार, उद्योग या सेवा, नागरिकोंिि का पू णर्तः या भागतः अपवजर्न करके या अन्यथा, चलाए जाने से,
Simple Meaning
अनुच्छेद 19 हमें एक जीवंत लोकतंत्र में जीने के लिए '6 बुनियादी स्वतंत्रताएं' प्रदान करता है: बोलने और विचार प्रकट करने की आजादी (प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है), शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सभा करने की आजादी, संगठन या सहकारी समक्षतियां बनाने की आजादी, पूरे देश में कहीं भी घूमने की आजादी, देश के किसी भी हिस्से में बसने की आजादी, और कोई भी व्यापार या पेशा अपनाने की आजादी। हालाँकि, इन स्वतंत्रताओं पर देश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और नैतिकता के हित में 'उचित प्रतिबंध' भी लगाए जा सकते हैं।
Explain Like Ten
यह हमें खुलकर बोलने, बिना हथियारों के सभा करने, देश में कहीं भी घूमने और अपना काम चुनने की स्वतंत्रता देता है।
Student Mode
यह छह बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है: वाक्-स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ निर्माण, अबाध संचरण, निवास और पेशा अपनाने का अधिकार, जिन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
Example
आपको सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाला लेख या ब्लॉग लिखने का पूरा अधिकार है (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), लेकिन आप इसका उपयोग देश के खिलाफ हिंसा भड़काने या किसी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने (मानहानि) के लिए नहीं कर सकते।
Key Takeaway
अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों की धड़कन है। यह आपको अपनी आवाज, अपनी पसंद और अपनी आजीविका चुनने की आजादी देता है।
FAQs
क्या 'इंटरनेट तक पहुँच' का अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा है?
हाँ। अनुराधा भसीन मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह वाक्-स्वतंत्रता और पेशे की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में सुरक्षित है।
क्या ये अधिकार पूर्ण हैं?
नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था के लिए 'युक्तियुक्त निर्बंधन' (उचित प्रतिबंधों) के अधीन हैं।
क्या मैं जो चाहूँ वह बोल सकता हूँ?
अधिकांशतः हाँ, लेकिन आप हिंसा नहीं भड़का सकते, मानहानि नहीं कर सकते, या अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते।
क्या अनुच्छेद 19 प्रेस की रक्षा करता है?
हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भीतर ही निहित है।
Quiz
वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कितनी मुख्य स्वतंत्रताएं हैं?
Answer: 6
क्या अनुच्छेद 19 गैर-नागरिकों पर लागू होता है?
Answer: नहीं
भाषण पर कौन सा प्रतिबंध लागू होता है?
Answer: लोक व्यवस्था (Public Order)
सभा करने की स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए?
Answer: शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के