Part VI - The States • अनुच्छेद
अनुच्छेद 188 Simplified: सदनों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
राज्य विधानसभा (Legislative Assembly) या विधान परिषद (Legislative Council) के प्रत्येक सदस्य के लिए अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल (Governor) या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची (Third Schedule) के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक है।
Official Text
सदस्यि द्वारा शपथ या प्रतििान–राज्य कि विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमिि नियु क्त व्यिक्त के समि, तीसरि अनु सू ची मि इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनु सार, शपथ लेगा या प्रतििान करेगा और उस पर अपने हस्तारि करेगा ।
Simple Meaning
राज्य विधानसभा (Legislative Assembly) या विधान परिषद (Legislative Council) के प्रत्येक सदस्य के लिए अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल (Governor) या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची (Third Schedule) के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक है।
Explain Like Ten
किसी भी चुने हुए राजनेता को विधानसभा या परिषद में काम शुरू करने या वोट देने से पहले, राज्यपाल के सामने शपथ लेकर संविधान का पालन करने का वादा करना होता है।
Student Mode
यह अनिवार्य करता है कि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य (MLA) या विधान परिषद के सदस्य (MLC) को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले तीसरी अनुसूची (Third Schedule) के अनुसार राज्यपाल (या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि) के समक्ष शपथ लेनी या प्रतिज्ञान करना होगा।
Example
चुनाव जीतने के तुरंत बाद, सभी नवनिर्वाचित विधायकों (MLAs) को विधानसभा में एकत्र होना चाहिए और राज्यपाल (Governor) या सामयिक अध्यक्ष (Pro-tem Speaker) द्वारा दिलाई जाने वाली संविधान के प्रति निष्ठा की अपनी आधिकारिक शपथ लेनी होगी, तभी उन्हें सदन में बैठने और मतदान करने की अनुमति मिलती है।
Key Takeaway
विधायकों को विधायी कार्यों में भाग लेने या अपना स्थान ग्रहण करने से पहले संवैधानिक शपथ लेनी होगी।
FAQs
विधायक को शपथ कब लेनी चाहिए?
सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले।
शपथा किसके समक्ष ली जाती है?
राज्य के राज्यपाल (Governor) या राज्यपाल द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति (जैसे सामयिक अध्यक्ष - Pro-tem Speaker) के समक्ष।
यदि कोई विधायक शपथ लिए बिना सदन में बैठता है या मतदान करता है तो क्या होता है?
अनुच्छेद 193 के तहत, वे शपथ लिए बिना सदन में बैठने या मतदान करने के प्रत्येक दिन के लिए ₹500 के जुर्माने के भागीदार होते हैं।
संविधान की किस अनुसूची में शपथ का प्रारूप शामिल है?
तीसरी अनुसूची (Third Schedule)।
Quiz
अनुच्छेद 188 के तहत, एक विधायक को किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए?
Answer: राज्यपाल या उनके अधिकृत प्रतिनिधि (Governor)
संविधान की कौन सी अनुसूची विधायकों (MLAs) और विधान परिषद सदस्यों (MLCs) के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूपों को निर्धारित करती है?
Answer: तीसरी अनुसूची (Third Schedule)
शपथ लेने से पहले सदन में बैठने या मतदान करने पर अनुच्छेद 193 के तहत क्या दंड है?
Answer: ₹500 प्रति दिन