Part VI - The States • अनुच्छेद

अनुच्छेद 173 Simplified: राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता

अनुच्छेद 173 के तहत विधायक (MLA) बनने के लिए तीन मुख्य नियमों को पूरा करना आवश्यक है: 1) आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। 2) आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष (विधानसभा के लिए) या 30 वर्ष (विधान परिषद के लिए) होनी चाहिए। 3) आपको संविधान का पालन करने की शपथ लेनी होगी। यह सुनिश्चित करता है कि केवल जिम्मेदार नागरिक ही आपके राज्य के लिए कानून बना सकें।

Official Text

राज्य के विधान-मंडल कि सदस्यता के लिए अहर्ता–कोई व्यिक्त किसी राज्य मि विधान-मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चु ने जाने के लिए अहिर्त तभी होगा जब– [(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमिि प्राधिकृ त किसी व्यिक्त के समि तीसरि अनु सू ची मि इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनु सार शपथ लेता है या प्रतििान करता है और उस पर अपने हस्तारि करता है ;] (ख) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वषर् कि आयु का और विधान परिषद् के स्थान के लिए कम से कम तीस वषर् कि आयु का है ; और (ग) उसके पास ऐसी अन्य अहर्ताएं हि जो इस निमिि संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित कि जाएं । प्रतिस्थापित और तत्पश्चात ् संविधान (चवालसिवां संशोधन) अधिनियम, 1978 कि धारा 24 द्वारा (6-9-1979 से) “छह वषर्” के स्थान पर प्रतिस्थापित । प्रतिस्थापित ।

Simple Meaning

अनुच्छेद 173 के तहत विधायक (MLA) बनने के लिए तीन मुख्य नियमों को पूरा करना आवश्यक है: 1) आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। 2) आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष (विधानसभा के लिए) या 30 वर्ष (विधान परिषद के लिए) होनी चाहिए। 3) आपको संविधान का पालन करने की शपथ लेनी होगी। यह सुनिश्चित करता है कि केवल जिम्मेदार नागरिक ही आपके राज्य के लिए कानून बना सकें।

Explain Like Ten

राज्य का कानून निर्माता बनने के लिए, आपका भारत का नागरिक होना, निष्ठा की शपथ लेना, और विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष या विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना आवश्यक है।

Student Mode

यह राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताओं को निर्दिष्ट करता है, जिसमें नागरिकता, आयु सीमा (विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष), निर्वाचन आयोग (Election Commission) द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ और संसद द्वारा निर्धारित अन्य मानदंड शामिल हैं।

Example

यदि किसी व्यक्ति की आयु 24 वर्ष है, तो वे 2026 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वे अनुच्छेद 173 की आयु संबंधी आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।

Key Takeaway

अनुच्छेद 173 किसी भी व्यक्ति के लिए विधायक (MLA) बनने की बुनियादी पात्रता नियम निर्धारित करता है।

FAQs

चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?

उम्मीदवार की आयु विधानसभा (MLA) के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद (MLC) के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए।

उम्मीदवार को किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए?

शपथ या प्रतिज्ञान भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा अधिकृत व्यक्ति (आमतौर पर रिटर्निंग ऑफिसर - Returning Officer) के समक्ष लिया जाना चाहिए।

संविधान में उम्मीदवारों के लिए शपथ का प्रारूप कहाँ दिया गया है?

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची (Third Schedule) में दिया गया है।

क्या संसद राज्य विधायकों के लिए और योग्यताएं जोड़ सकती है?

हाँ। अनुच्छेद 173(ग) के तहत, संसद के पास अन्य योग्यताएं निर्धारित करने की शक्ति है, जो उसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) के माध्यम से किया है (जैसे कि मतदाता के रूप में पंजीकृत होना)।

Quiz

राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

Answer: 25 वर्ष

राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

Answer: 30 वर्ष

संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य विधानमंडल के उम्मीदवारों के लिए शपथ निर्धारित की गई है?

Answer: तीसरी अनुसूची

संसद का कौन सा अधिनियम विधायकों के लिए अतिरिक्त योग्यताओं और अयोग्यताओं को रेखांकित करता है?

Answer: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951)

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