Part VI - The States • अनुच्छेद

अनुच्छेद 160 Simplified: कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन

यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को किसी भी ऐसी आकस्मिक स्थिति (जैसे अचानक बीमारी या अनुपस्थिति) में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार देता है जिसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

Official Text

कु छ आकिस्मकताओं मि राज्यपाल के कृ त्यि का निवर्हन–राष्ट्रपति ऐसी किसी आकिस्मकता मि , जो इस अध्याय मि उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृ त्यि के निवर्हन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठकि समझता है ।

Simple Meaning

यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को किसी भी ऐसी आकस्मिक स्थिति (जैसे अचानक बीमारी या अनुपस्थिति) में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार देता है जिसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

Explain Like Ten

अगर राज्यपाल अचानक बीमार हो जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं, या उनका निधन हो जाता है, तो राष्ट्रपति तुरंत यह तय कर सकते हैं कि नया राज्यपाल आने तक उनका काम कौन संभालेगा।

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यह भारत के राष्ट्रपति को किसी भी ऐसी आकस्मिकता (Contingency) में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है जो इस अध्याय में वर्णित नहीं है। यह राज्य के संवैधानिक तंत्र की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक 'सेफ्टी वाल्व' (Safety Valve) की तरह काम करता है (जैसे कि वर्तमान राज्यपाल के अचानक निधन पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त करना)।

Example

यदि किसी राज्य के वर्तमान राज्यपाल का अचानक निधन हो जाता है या वे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 160 के तहत पड़ोसी राज्य के राज्यपाल या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी रूप से राज्यपाल का कार्यभार सौंप सकते हैं।

Key Takeaway

राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी व्यवस्था कर सकते हैं कि किसी आकस्मिक स्थिति में राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद खाली न रहे।

FAQs

अनुच्छेद 160 के तहत आकस्मिक स्थिति का एक उदाहरण क्या है?

यदि किसी राज्यपाल का पद पर रहते हुए अचानक निधन हो जाता है या वे इस्तीफा दे देते हैं, तो नए राज्यपाल की नियमित नियुक्ति होने तक राष्ट्रपति अनुच्छेद 160 का उपयोग करके पड़ोसी राज्य के राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल बना सकते हैं।

क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 160 के तहत कार्रवाई करने के लिए संसद से कानून पारित कराने की आवश्यकता होती है?

नहीं, राष्ट्रपति सीधे कार्यपालिका आदेश (Executive Order) द्वारा अस्थायी व्यवस्था कर सकते हैं।

Quiz

अनुच्छेद 160 के तहत अनपेक्षित आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है?

Answer: भारत के राष्ट्रपति के पास

यदि राज्यपाल का पद पर रहते हुए निधन हो जाता है, तो आमतौर पर अनुच्छेद 160 के तहत किसे कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाता है?

Answer: संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को

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