Part VI - The States • अनुच्छेद

अनुच्छेद 152 Simplified: परिभाषा

अनुच्छेद 152 संविधान के भाग VI के लिए 'राज्य' शब्द को परिभाषित करता है, जो राज्य-स्तरीय शासन को नियंत्रित करता है। ऐतिहासिक रूप से, इस परिभाषा में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं था क्योंकि अनुच्छेद 370 के तहत उसका अपना अलग संविधान था। ध्यान दें कि 2019 के बदलावों के बाद जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एकीकृत कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह ऐतिहासिक अपवर्जन अब व्यावहारिक रूप से प्रभावी नहीं है।

Official Text

परिभाषा–इस भाग मि , जब तक कि संदभर् से अन्यथा अपेिति न हो, “राज्य” पद [के अंतगर्त जम्मू -कश्मीर राज्य नहीं है] ।

Simple Meaning

अनुच्छेद 152 संविधान के भाग VI के लिए 'राज्य' शब्द को परिभाषित करता है, जो राज्य-स्तरीय शासन को नियंत्रित करता है। ऐतिहासिक रूप से, इस परिभाषा में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं था क्योंकि अनुच्छेद 370 के तहत उसका अपना अलग संविधान था। ध्यान दें कि 2019 के बदलावों के बाद जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एकीकृत कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह ऐतिहासिक अपवर्जन अब व्यावहारिक रूप से प्रभावी नहीं है।

Explain Like Ten

यह एक परिभाषा का नियम है। यह बताता है कि संविधान के इस हिस्से में 'राज्य' शब्द का मतलब जम्मू और कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्य था, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के अपने अलग नियम थे। आज जम्मू-कश्मीर केंद्र सरकार के सीधे नियमों के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश है।

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यह भाग VI (राज्य) के लिए निर्वचन खंड (Interpretation Clause) प्रदान करता है। इसने ऐतिहासिक रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य को इस भाग के तहत 'राज्य' की परिभाषा से बाहर रखा था क्योंकि जेएंडके (J&K) का अपना संविधान था (अनुच्छेद 370 के तहत)। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के पारित होने और अनुच्छेद 370 में संशोधन के साथ, यह अपवर्जन अब केवल ऐतिहासिक महत्व का रह गया है, क्योंकि जेएंडके एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।

Example

जब आप भाग VI में राज्य विधानसभाओं, कार्यकारी शक्तियों या उच्च न्यायालयों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये नियम मूल रूप से जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, जो इसके बजाय आंतरिक शासन के लिए अपने स्वयं के राज्य संविधान का पालन करता था।

Key Takeaway

अनुच्छेद 152 ने ऐतिहासिक रूप से अन्य भारतीय राज्यों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों से जम्मू और कश्मीर को बाहर रखकर भाग VI के दायरे को परिभाषित किया था।

FAQs

जम्मू और कश्मीर को ऐतिहासिक रूप से अनुच्छेद 152 में क्यों बाहर रखा गया था?

अनुच्छेद 370 के तहत, जेएंडके का अपना अलग संविधान और राज्य-स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका अर्थ था कि भारतीय संविधान के भाग VI के सामान्य नियम इस पर लागू नहीं होते थे।

क्या अनुच्छेद 152 का अपवर्जन आज भी व्यवहार में लागू होता है?

नहीं। 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के बाद से, जम्मू और कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति बदल दी गई है और अब इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित किया जाता है, जिससे भाग VI के तहत राज्य की परिभाषा से यह अपवर्जन समाप्त हो गया है।

Quiz

अनुच्छेद 152 द्वारा भाग VI में 'राज्य' की परिभाषा से किस राज्य को ऐतिहासिक रूप से बाहर रखा गया था?

Answer: जम्मू और कश्मीर

अनुच्छेद 152 में दिया गया अपवर्जन संविधान के किस अन्य अनुच्छेद के कारण था?

Answer: अनुच्छेद 370

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